आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करती हैं:
वार्षिक संव्यवहार विवरणिका (टीयर ।) का उपयोग कर लाभ प्राप्त करने हेतु निवेश साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
नहीं। वर्तमान में, अभिदाता एनपीएस आस्तियों के आधार पर लोन प्राप्त नहीं कर सकता है।
एनपीएस में निवेश रिटर्न की कोई गांरटी नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए, एनपीएस हेतु विनियामक संस्था) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन हेतु सरकारी कर्मचारी के अंशदान को तीन पेंशन निधियों (पीएफएम) अर्थात पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटार्यमेंट सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाता है।
एनपीएस के तहत रिटर्न पूरी तरह से बाजार पर आधारित है अर्थात पेंशन फंड योजनाओं के एनएवी पर आधारित है। लाभ समग्र रूप से किए गए अंशदान और एनपीएस से निकास के समय तक निवेश वृद्धि पर निर्भर करता है।