केंद्र सरकार ने जनवरी 1, 2004 से (सैनिक बलों को छोड़) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आरंभ की थी। जनवरी 1, 2004 को या उस के पश्चात सेवा में शामिल हुए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आते है। वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापनसं. 1(2) /ई.वी. /2007 दिनांकित 30 जून 2009 के तहत कहा है कि इन संगठनों को जनवरी 1, 2004 से पहले सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों कोभी परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस में बदलने की अनुमति दी जाएगी। एनपीएस के परिचालन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया "प्रपत्र" मेनुके अंतर्गत ‘‘स्टेप्स एंड प्रोसीज़र्स (चरण एवं प्रक्रियाएँ)’’ देखें।
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