केंद्र सरकार ने अपने नई भर्तीयों (सैनिक बलों को छोड़) के लिए 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आरंभ की थी। एनपीएस भारत के सभी नागरिकों के लिए 1 मई 2009 से उपलब्ध कराई गई। एनपीएस के लिए विनियामक संस्था पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (सीआरए) के तौर पर एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस के अंतर्गत आनेवाले सभी अभिदाताओं के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवा कार्य करेगा। सीआरए प्रत्येक अभिदाता को एकस्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्या (प्रान जारी करेगा और प्रत्येक प्रान संबंधित लेन देनविवरण रिकॉर्ड रखने के साथ जारी किए गए सभी स्थायी सेवा निवृत्ति खातो का आँकड़ा रखेगा।
पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत में दीर्घकालिक एवं सक्षम स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
एनपीएस के बारे में अधिक जानकारी पाने और अपना एनपीएस खाता खोलने के लिए, कृपया "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ' सर्व नागरिको 'के शामिल होने के चरणों" का पालन करें।