स्वायत्त निकाय और अनुदान संस्थान
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जनवरी 1, 2004 से परिचालन में आया और सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले सभी नए केंद्र सरकार के कर्मचारियों सैनिक बलों को छोड़, जिनकी नियुक्ति जनवरी 1, 2004 को अथवा उसके बाद हुई हैं, के लिए लागू किया गया। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और राज्य सरकारों/यूटी के संबंधित स्वायत्त निकायों के कर्मचारी भी एनपीएस में शामिल होने के पात्र हैं।
पीएफआरडीए द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार, राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) एनपीएस को केवल तभी अपना सकते हैं जब संबंधित राज्य सरकार/यूटी ने एनपीएस संरचना को अपनाया हो और उसके क्रियान्वन की शुरूआत की हो। राज्य सरकार द्वारा चुने गए निवेश प्रारूप और योजना प्राथमिकता के विकल्प राज्य स्वायत्त निकाय पर लागू होंगे। एनपीएस के परिचालन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया "प्रपत्र" मेनु के अंतर्गत "स्टेप्स एंड प्रोसीज़र्स (चरण एवं प्रक्रियाएँ)" देखें।