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नोडल कार्यालय पंजीकरण

ऐग्रिगेटर कार्यालयों को एक विशिष्ट संख्या, यानि कि सफलतापूर्वक पंजीकरण पूरा करने पर सीआरए द्वारा उन्हें प्रदान किये गये एनएल -ओओ /एनएल-एओ / एनएल-सीसी पंजीकरण क्रमांक से पहचाना जाता है I

एनएल -ओओ सीआरए में निम्नलिखित कार्य करता है -

  • सीआरए में अभिदाताओं के प्रति ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में एनएल-एओ और एनएल-सीसी के प्रदर्शन की देख-रेख.
  • एनएल-एओ और एनएल-सीसी द्वारा सीआरए की कार्यकारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चिएत करने के लिये उचित कदम उठाना.
  • एनएल-एओ पंजीकरण प्रपत्र को एकत्र करना और पंजीकरण के लिये इन्हें सीआरए को भेजना.
  • एनपीएस-लाइट प्रणाली में अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को अपलोड करना (केंद्रीकृत मॉडल की स्थिति में).
  • एनपीएस लाइट में अपलोड किये गये एससीएफ के अनुसार अंशदान की राशि को न्यासी बैंक के पास हस्तांतरित करना (केंद्रीकृत मॉडल की स्थिति में).
  • एनएल-एओ के विरुद्ध दर्ज की गयी शिकायतों के समाधान पर नज़र रखना.

एनएल-सीसी पर निम्नलिखित कार्य करने की ज़िम्मेदारी है:

  • अभिदाताओं की ओर से पूरी तरह भरा गया प्रान के आवंटन का आवेदन प्राप्त करना और इसे एनएल-एओ के पास भेजना.
  • अभिदाताओं को प्रान किट का वितरण करना. अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतें, अभिदाता विवरण में बदलाव के अनुरोध, आहरण अनुरोध इत्यादि एनएल-एओ को भेजना.
  • अभिदाता के पेंशन अंशदान से संबंधित जानकारी एनएल-एओ को देना.
  • अभिदाता की शिकायतें एनएल-एओ तक पहुंचाना.

एनएल-ओओ पंजीकरण के लिये सीआरए के पास अनुसूची एन 1 में पूरी तरह भरा गया आवेदन पत्र जमा करेगा । आवेदन सही पाये जाने पर, सीआरए एनएल-ओओ को पंजीकृत करेगा और एक एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या जारी करेगा । पंजीकरण सफलतापूर्व पूरा हो जाने पर, सीआरए एनएल-ओओ को पंजीकरण विवरण संबंधित सूचना भेजेगा और साथ ही एनपीएस-लाइट/सीआरए सिस्टम के ऐक्सेस के लिये यूज़र आइडी और आइ-पिन प्रदान करेगा.

एनएल-एओ पंजीकरण के लिये अपने एनएल-ओओ के पास अनुसूची एन 2 में पूरी तरह भरा गया आवेदन पत्र जमा करेगा । एनएल-ओओ इस आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद इसे सीआरए को भेजेगा I आवेदन सही पाया जाने पर, सीआरए एनएल-एओ को पंजीकृत करेगा और एक एनएल-एओ पंजीकरण संख्या जारी करेगा । सीआरए एनपीएस-लाइट/सीआरए सिस्टम के उपयोग के लिये यूज़र आइडी और आइ-पिन आवंटित करेगा और इन्हें भेजेगा । यदि एनएल-ओओ सीआरए में पंजीकृत नहीं है, तो उसे एनएल-एओ का आवेदन भेजने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा । इसके बाद ही एनएल-एओ सीआरए के पास पूरी तरह भरा गया अनुसूची एन 2 एनएल-ओओ के माध्यम से जमा करेगा ।

यदि एनएल-ओओ एनएल-ओओ सह एनएल-एओ है, यानि कि यह एनएल-ओओ और एनएल-एओ दोनों के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसे सीआरए के पास एनएल-ओओ और एनएल-एओ, दोनों के रूप में पंजीकरण कराना पड़ेगा. इस उद्देश्य के लिये, इसे एनपीएस लाइट में पंजीकरण के दोनों आवेदन, यानि कि एनएल-एन1 और एनएल-एन2 जमा करने होंगे. सफल पंजीकरण होने पर, एनपीएस लाइट एनएल-ओओ को एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या के साथ-साथ एनएल-एओ पंजीकरण संख्या भी प्रदान करेगा.

एनएल-सीसी अपने एनएल-एओ के पास परिशिष्ट एनएल-एन3 में पूरी तरह भरा गया पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करेगा. एनएल-एओ इस आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद परिशिष्ट एस5 के अनुसार लिखे गये एक सहायक पत्र के साथ इस आवेदन को सीआरए के पास भेजेगा. आवेदन सही होने पर, सीआरए एनएल-सीसी का पंजीकरण करेगा और एनएल-सीसी पंजीकरण संख्या जारी करेगा । पंजीकरण सफल होने पर, सीआरए एनएल-सीसी के पंजीकरण का विवरण एनएल-एओ को भेजेगा । यदि एनएल-एओ सीआरए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो उसे एनएल-सीसी के पंजीकरण का आवेदन भेजने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा ।

यदि एनएल-एओ एक एनएल-एओ सह एनएल-सीसी है यानि कि एनएल-एओ के साथ-साथ एनएल-सीसी के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो इसे सीआरए के पास एनएल-एओ और एनएल-सीसी, दोनों रूपों में पंजीकरण कराना होगा. इस उद्देश्य के लिये, इसे सीआरए के पास दोनों आवेदन, यानि कि एनएल-एन2 और एनएल-एन3 जमा करने होंगे. सफल पंजीकरण होने पर, एनपीएस लाइट एनएल-एओ सह एनएल- सीसी को एनएल-एओ पंजीकरण संख्या के साथ-साथ एनएल- सीसी पंजीकरण संख्या भी प्रदान करेगा।

यदि एनएल-ओओ एक एनएल-ओओ सह एनएल-एओ सह एनएल-सीसी हो, यानि कि एनएल-ओओ के साथ-साथ एनएल-एओ और एनएल-सीसी के रूप में भी कार्यरत हो, तो इसे सीआरए में एनएल-ओओ और एनएल-एओ और एनएल-सीसी के रूप में पंजीकरण कराना होगा. इस उद्देश्य के लिये इसे परिशिष्ट एनएल-एन1, एनएल-एन2 और एनएल-एन3, तीनों आवेदन पत्र सीआरए में जमा करने होंगे. पंजीकरण सफल होने पर सीआरए एनएल-ओओ सह एनएल-एओ सह एनएल-सीसी को एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या, एनएल-एओ पंजीकरण संख्या और एनएल-सीसी पंजीकरण संख्या जारी करेगा. इसके बाद एनएल-ओओ को सीआरए में अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करनी चाहिये, और इसी के अनुसार यूज़र आइडी और आइ-पिन जारी करने चाहिये.

ऐग्रिगेटर सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से संबंद्ध पंजीकरण प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐग्रिगेटर कार्यालय पंजीकरण प्रपत्र में कार्यालय का नाम, पता, संपर्क विवरण, आधिकारिक ई-मेल आइडी, बैंक विवरण जैसे सभी विवरण जमा करेगा । आवेदन पर संबंद्ध ऐग्रिगेटर कार्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।

पीएओ आवेदन को स्वीकार करने से पहले जाँच द्वारा सुनिश्चिनत करता है कि नाम व्यक्त किया गया है, फोटोग्राफ लगाया गया है, हस्ताक्षर मौजूद है अन्य अनिवार्य खंड सही तरीके से भरे गये हैं. आवेदन में आवश्यक विवरण न भरे गये होने की स्थिति में सीआरए-एफसी पंजीकरण का आवेदन स्वीकार नहीं करता. सीआरए-एफसी पीएओ को आवेदन अस्वीकार किये जाने की सूचना देते हैं.

ऐग्रिगेटर एनपीएस-लाइट की वेबसाइट website www.npslite-nsdl.com या सीआरए की वेबसाइट website www.npscra.nsdl.co.in. के द्वारा सीआरए सिस्टम का ऐक्सेस कर सकते हैं। अभिदाता के अंशदान के विवरण अपलोड करने के लिये, अभिदाता के विवरणों में बदलाव के लिये, अभिदाता के विभिन्न अनुरोधों का सुधार करने के लिये एनपीएस-लाइट का ऐक्सेस किया जा सकता है। शिकायतें दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति जानने के लिये सीआरए वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही वेबसाइट का इस्तेमाल इंटरनेट पर सीआरए द्वारा जारी किये गये यूज़र आइडी और आइ-पिन की मदद से किया जा सकता है।

I-पिन इंटरनेट के माध्यम से सीआरए/ एनपीएसलाईट सिस्टम तक पहुँचने के लिए सीआरए द्वारा एनएलओओ और एनएलएओ को जारी की गई आठ कैरेक्टर की एक व्यक्तिगत इंटरनेट पहचान संख्या है। सीआरए एनएलओओ और एनएलएओ को I-पिन के दो सेट जारी करता है । एग्रीगेटर कार्यालय उसी यूजर आईडी और I-पिन द्वारा सीआरए वेबसाइट www.cra-nsdl.com और एनपीएसलाईट वेबसाइट दोनों का उपयोग कर सकते हैं । एग्रीगेटर कार्यालय को I-पिन की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

एनएल-एओ की कुछ कार्यो में मेकर और चेकर गतिविधियों का समावेश है यानि कि अभिदाता का अनुरोध एक अधिकारी द्वारा एक यूज़र आइडी और आइ-पिन का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जायेगा, जबकि दूसरा अधिकारी इस अनुरोध को संपन्न करने के लिये दूसरे यूज़र आइडी और आइ-पिन का इस्तेमाल करेगा । इसलिये, एनएल-एओज़ को दो यूज़र आइडी और आइ-पिन दिये जाते हैं । इस उद्देश्य के लिये एनएल-ओओ और एनएल-एओ दो अधिकारियों को चुनेंगे, जिनमें से एक मेकर और दूसरा चेकर गतिविधियों को संपन्न करेगा, और उनके कार्य के अनुसार संबद्ध यूज़र आइडी और पिन उन्हें दी जायेगी । साथ ही, एक आइ-पिन के लॉक हो जाने पर एनपीएस-लाइट वेबसाइट के इस्तेमाल के लिये दूसरी आइ-पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

ऐग्रिगेटर कार्यालय सीआरए के पास आइ-पिन दुबारा जारी करने का आवेदन जमा करके आइ-पिन दुबारा जारी करवा सकता है । एनएल-ओओ और एनएल-एओ सीआरए, एनपीएस-लाइट को नया पिन जारी करने का लिखित आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर, सीआरए आइ-पिन को मुद्रित करके ऐग्रिगेटर कार्यालय को भेज देता है।

एनपीएस-लाइट में अभिदाता 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सुविधाहीन लोग कहे जाते हैं, जो स्वयंसेवक समूहों (ऐग्रिगेटर्स) के माध्यम से एनपीएस-लाइट प्रणाली में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र तक पैसे जमा कर सकते हैं

एनपीएस-लाइट में अभिदाता के पंजीकरण के लिये निम्नलिखित स्थितियाँ पूरी की जानी चाहिये:

  • अभिदाता को एनपीएस-लाइट के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है.
  • ऐग्रिगेटर कार्यालय, यानि सम्बंधित एनएल-ओओ, एनएल-एओ और एनएल-सीसी एनपीएस-लाइट के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उन्हें एनपीएस-लाइट की ओर से पंजीकरण संख्या प्राप्त हो चुकी है

अभिदाता प्रान के आवंटन के लिए विधिवत भरे हुए सीएसआरएफ 1 का आवेदन एनएल-सीसी को प्रस्तुत करेगा. केवल सीआरए से पंजीकृत एनएल-सीसी ही अभिदाता के प्रान के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर एनएल-सीसी पंजीकृत नहीं है, तो पहले इसे सीआरए से खुद को पंजीकृत करना होगा.

अभिदाता के पंजीकरण प्रपत्र सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रान के आवंटन के लिये आवेदन में निम्नलिखित विवरण प्रदान किये जाने चाहिये.

  • अभिदाता पंजीकरण आवेदन पत्र निम्नलिखित खंडों में बँटा होता है;
  • खंड ए - अभिदाता के व्यक्तिगत विवरण (अभिदाता द्वारा दिये जाने चाहिये)
  • खंड बी - अभिदाता के नामांकन का विवरण (वैकल्पिक विवरण और अभिदाता द्वारा दिया जाना चाहिये)
  • खंड सी - बैंक खाते के विवरण

पंजीकरण के समय व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य होते हैं, जबकि नामांकन के विवरण वैकल्पिक होते हैं। अभिदाता को योजनाएं चुनने का विकल्प नहीं दिया जायेगा । पंजीकरण के समय एनएल-ओओ द्वारा चुनी गयी योजना एनएल-ओओ के दायरे में आने वाले सभी अभिदाताओं के लिये अनिवार्य होगी। अभिदाता प्रत्येक नमिति का प्रतिशत हिस्सा बताते हुए तीन लोगों को नामांकित कर सकता है. सभी नमिति के प्रतिशत हिस्सों का कुल योग 100 न होने पर, सीआरए में नामांकन को दर्ज नहीं किया जायेगा।

अभिदाता एनएल-सीसी में अनुसूची एस 2 जमा करता है. एनएल-सीसी सभी सदस्य अभिदाताओं से प्राप्त आवेदनों को एकत्र करता है और अनुसूची एस 5 के अनुसार लिखे गये कवरिंग लेटर के साथ इन्हें एनएल-एओ को भेजता है । कवरिंग लेटर को सीआरए की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। एनएन-एओ को ध्यान देना चाहिये कि प्रान जारी न किये जाने तक, एनएल-एओ अभिदाता के अंशदान विवरण अपलोड नहीं कर सकता ।

एनएल-सीसी की जाँच-सूची इस प्रकार है:

  • सभी अनिवार्य खंडों को भरा गया है
  • अभिदाता के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर
  • मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
  • अधिकतम 999 अभिदाता पंजीकरण प्रपत्रों के साथ एनएल-सीसी कवरिंग लेटर प्रदान करें।

एनएल-सीसी अधिकतम 999 अभिदाता आवेदनों का बैच तैयार करेगी, और प्रत्येक बैच के लिये परिशिष्ट एस 5 के अनुसार एनएल-एओ को भेजा जाने वाला एक कवरिंग लेटर तैयार करेगी। एनएल-एओ को ध्यान देना चाहिये एक बैच / कवरिंग लेटर के अंतर्गत आवेदनों की संख्या 999 से अधिक नहीं होनी चाहिये, जैसे यदि 1080 आवेदन हैं, तो एनएल-सीसी को दो कवरिंग लेटर के साथ 999 और 81 आवेदनों के दो अलग-अलग बैच बनाने चाहिये ।

सीआरए के साथ पंजीकृत एनएल-एओ और एनएल-सीसी के अभिदाता ही प्रान के आवंटन के लिये आवेदन कर सकते हैं। एनएल-एओ/एनएल-सीसी पंजीकृत न होने पर, इसे पहले एनपीएस-लाइट के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। संबद्ध एनएल-सीसी से अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त होने पर, एनएल-एओ आवेदन पत्रों का सत्यापन करता है। एनएल-एओ अनुसूची एस 6 के अनुसार एक कवरिंग लेटर के साथ आवेदन पत्रों को सीआरए-एफसी के पास भेजता है। कवरिंग लेटर का प्रारूप और सीआरए-एफसी की सूची सीआरए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीआरए-एफसी अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र स्वीकार करने के लिये सीआरए द्वारा नियुक्त सेवा केंद्र हैं। सीआरए-एफसी आवेदनों को डिजिटाइज़ करते हैं और इन्हें सीआरए सिस्टम में अपलोड करते हैंI सीआरए-एफसी के विवरण सीआरए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अभिदाता के आवेदन स्वीकार करते समय, सीआरए-एफसी एक प्रावधानिक रसीद प्रदान करता है, जिसमें प्रावधानिक रसीद संख्या (पीआरएन), एनएल-एओ द्वारा जमा किये गये आवेदनों की संख्या, सीआरए-एफसी द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या और सीआरए-एफसी द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या के विवरण होते हैं. आवेदनों के प्रत्येक समूह के लिये एक पीआरएन जारी किया जायेगा (यानि कि प्रत्येक एनएल-सीसी सहायक पत्र के लिये). प्रत्येक समूह में, सीआरए-एफसी समूह के प्रत्येक आवेदन के लिये एक अभिस्वीकृति संख्या भी व्यक्त करेंगे. अभिस्वीकृति संख्या पीआरएन के साथ प्रत्येक आवेदन की तीन अंकों की क्रमिक संख्या होगी. उदाहरण के तौर पर, पीआरएन 10187730000006 हो सकता है, यदि सीआरए-एफसी ओ 145 आवेदन प्राप्त हों तो, आवेदनों के लिये अभिस्वीकृति संख्याएं 10187730000006001 - 10187730000006145 होंगी. प्रावधानिक रसीद (पीआर) एनएल-एओ के ई-मेल अड्रेस पर भेजी जायेगी।

एनएल-एओ/एनएल-सीसी एनपीएस-लाइट की वेबसाइट www.npslite-nsdl.com पर ‘‘सब्सक्राइबर रेजिस्ट्रेशन स्टेटस व्यू’’ विकल्प में पीआरएन या पावती संख्या बताकर सीआरए से अभिदाता के आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

सीआरए-एफसी आवेदन प्रपत्र स्वीकृति के समय या डिज़िटाइजेशन के दौरान अगर इसे कोई विसंगतियां नज़र आए तो आवेदन प्रपत्र अस्वीकार कर सकता है । सीआरए-एफसी एनएलओ को अस्वीकृति के कारण(णों) का एक अस्वीकृति ज्ञापन जारी करेगा । इस तरह के मामलों में, अभिदाता को विसंगतियां सुधार कर नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।

सीआरए-एफसी आवेदन प्रपत्र स्वीकृति के समय या डिज़िटाइजेशन के दौरान अगर इसे कोई विसंगतियां नज़र आए तो आवेदन प्रपत्र अस्वीकार कर सकता है । सीआरए-एफसी एनएलओ को अस्वीकृति के कारण(णों) का एक अस्वीकृति ज्ञापन जारी करेगा । इस तरह के मामलों में, अभिदाता को विसंगतियां सुधार कर नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।

सीआरए प्रान कार्ड और अभिदाता मास्टर रिपोर्ट I-पिन और टी-पिन के साथ युक्त प्रान किट संबंधित एनएलएओ को भेजेगा जो आगे एनएलसीसी को अग्रेषित करेगा । एनएलएओ से प्रान किट की प्राप्ति पर एनएलसीसी आवेदन में प्राप्त प्रान किट्स में सामंजस्य करेगा और प्रान किट संबंधित अभिदाता को दे देगा।

अभिदाता को संबंधित एनएल-सीसी के पास सीआरए द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक लिखित निवेदन जमा करना होता है, जो इसे उचित सत्यापन के बाद संबद्ध एनएल-एओ को जमा करती हैI एनएल-एओ एनपीएस-लाइट वेबसाइट के माध्यम से वांछित बदलाव के लिये इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध कर सकता है।