Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

शिकायत और निवारण

एनएल-एओ अपने यूज़र आइडी और आइ-पिन से एनपीएस लाइट की वेबसाइट www.cra-npslite.co.in द्वारा शिकायत दर्ज कर सकता है। एनएल-एओ सिर्फ उपर्युक्त पद्धतियों से शिकायत दर्ज कर सकता है। लिखित पत्र जैसी किसी भी अन्य पद्धति से की गयी शिकायत सीआरए द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

शिकायत करने वाली इकाई को अपनी पहचान, शिकायत का प्रकार, पहली बार शिकायत दर्ज की गयी है या तकाज़ा है जैसे विवरण प्रदान करने चाहिये। इनमें से कुछ विवरण अनिवार्य होंगे।

एनएल-एओ निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकता है:

  • सीआरए के खिलाफ शिकायत:
  • प्रान जारी किया गया है, लेकिन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है
  • प्रान जारी नहीं किया गया है/आंशिक रूप से जारी किया गया है
  • आहरण की राशि प्राप्त नहीं हुई

अभिदाता की ओर से एनएल-एओ सीआरए के खिलाफ निम्नलिखित शिकायतें दर्ज कर सकता है:

  • पंजीकरण करने पर खाते के गलत विवरण - (व्यक्तिगत/रोज़गार/नामांकन योजना संरचना)
  • लेन-देन का विवरण प्राप्त नहीं हुआ
  • हस्ताक्षर/फ़ोटोग्राफ में बदलाव को शामिल नहीं किया गया

शिकायत प्राप्त होने पर, सीआरए रसीद के रूप में एक टोकन नंबर जारी करेगा। यदि शिकायत सीआरए वेबसाइट द्वारा दर्ज की गयी है, तो शिकायत सफलतापूर्वक जमा होने पर टोकन नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। टोकन नंबर के विवरण सीआरए द्वारा एनएल-एओ के ईमेल अड्रेस पर भी भेजे जायेंगे।

ऐग्रिगेटर एनपीएस लाइट की वेबसाइट के माध्यम से या कॉल सेंटर पर टोकन नंबर बताकर किसी भी तरह शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। शिकायत का समाधान हो जाने पर, सीआरए समाधान के विवरण के साथ एनएल-एओ को एक ई-मेल भेजेगा।

एनएल-एओ आइ-पिन की मदद से सीआरए वेबसाइट पर लॉगिन करके अभिदाताओं द्वारा अपने खिलाफ दर्ज के की गयी शिकायतों के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एनएल-एओ समस्या का समाधान करेगा और किये गये कार्य को समाधान के खंड में व्यक्त करेगा। सीआरए एनएल-एओ की समाधान की टिप्पणी शिकायकर्ता अभिदाताओं तक पहुंचायेगा।

यदि एक निश्‍चित अवधि के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता, तो इसे समाधान के लिये अगले स्तर पर ले जाया जायेगा और इसके समाधान के लिये पहले स्तर जैसी ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • लॉगिन करने के बाद यूज़र एनपीएस-लाइट प्रणाली में ‘‘व्यू स्टेटस’’ या ‘‘लिमिटेड ऐक्सेस व्यू’’ को चुनेंगे।
  • यूज़र स्थिति की जानकारी के लिये या तो शिकायत का टोकन नंबर या तिथि का दायरा (तिथि से - तिथि तक) प्रदान करेंगे। लिमिटेड ऐक्सेस व्यू के लिये यूज़र को टोकन नंबर के साथ-साथ शिकायतकर्ता की पहचान जिसके लिए शिकायत दर्ज की गई है, व्यक्त करनी होगी।
  • प्रणाली सभी शिकायतें और उनकी स्थितियाँ तथा तथा उनके दर्ज होने की तिथि दिखायेगी।
  • यूज़र दिखाई गयी सूची में से अपनी शिकायत चुनेगा।
  • प्रणाली पूरे विवरण के साथ शिकायत की स्थिति दिखायेगी। सुलझायी गयी शिकायतों के लिये, समाधान के विवरण भी दिखाये जायेंगे।