भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से विभिन्न आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया है, इन पिछड़े समूहों में मुख्यतः निम्न आय वर्ग और कम शिक्षित वर्ग से आने वालो लोगों का समावेश होता है I एनपीएस के इस वैकल्पिक प्रारूप का नाम एनपीएस-लाइट है, जो सर्व नागरिक मॉडल की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत संरचना का रखा गया है. स्वयंसेवक समूह (ऐग्रिगेटर्स), सरकार (केंद्र और/या राज्य) सह-प्रायोजित योजनाएं (जीसीएस), सरकारी जनकल्याण और बंधुत्व समूहों को एनपीएस-लाइट के दायरे में रखा गया है I 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के एनपीएस लाइट के अभिदाता ऐग्रिगेटर्स के माध्यम से एनपीएस-लाइट में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र तक अंशदान दे सकते हैं.