सामान्यतः एनपीएस-स्वावलंबन खाते से निकासी 60 वर्ष की उम्र में होती है । लेकिन कुछ स्थितियों में इससे पहले भी आहरण की अनुमति होती है. आहरण प्रक्रिया के विवरण इस प्रकार हैं:
अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी निम्नलिखित विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है:
विकल्प 1:
नॉमिनी 100% एनपीएस अंशदान एकमुश्त रूप से प्राप्त कर सकता है.
उन्हें ऐग्रिगेटर से संपर्क करना होगा और मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचानपत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे I
विकल्प 2:
यदि नॉमिनी को एनपीएस जारी रखना हो, तो उसे निर्धारित केवाइसी नियमों को पूरा करके खुद एनपीएस के लिये सबस्क्राइब करना होगा और ऐग्रिगेटर से संपर्क करके एनपीएस - स्वावलंबन का अभिदाता बनना होगाI
आहरण प्रपत्र एनएसडीएल-सीआरए कॉर्पोरेट वेबसाइट (http://www.npscra.nsdl.co.in) पर उपलब्ध हैं। अभिदाता आहरण प्रपत्र पाने के लिए npsclaimassist@nsdl.co.in या info.cra@nsdl.co.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।
आहरण संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए अभिदाता info.cra@nsdl.co.in या npsclaimassist@nsdl.co.in को ई-मेल भेज सकते हैं।
नीचे दी गई तालिका आहरण अनुरोधों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रपत्र के विवरण प्रदान करती है:
आहरण अनुरोध के प्रकार
स्वावलंबन
(एनपीएस-लाइट) वर्ग
सेवानिवृत्ति 501
असामयिक निकास 502
मृत्यु 503