असंगठित क्षेत्र का कोई भी भारतीय नागरिक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एनपीएस - स्वावलंबन खाता खोल सकता है:
- ऐग्रिगेटर द्वारा उसका आवेदन जमा किये जाने की तिथि पर उसकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये.
- उसे ऐग्रिगेटर द्वारा संपन्न की जाने वाली केवाइसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिये.
- अभिदाता को कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम, कोयला खदान प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिये.