हालांकि एनपीएस - स्वावलंबन में दाखिले के समय बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी बैंक खाता होना वांछनीय है । लेकिन एनपीएस - स्वावलंबन योजना छोड़ते समय बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि आहरण के समय नकद लेन-देन की अनुमति नहीं है। यह अभिदाता के हित में है ।
अपना निवास स्थान/शहर बदलने पर अभिदाता अपना प्रान अपरिवर्तित रख सकता है । यह प्रान पूरे देश में नये ऐग्रिगेटर के माध्यम से निवेश जारी रखने के लिये वैध होगा । अभिदाता के निवास के नये शहर में ऐग्रिगेटर की शाखा पर पैसे जमा किये जा सकते हैं।
अभिदाता को उसके एनपीएस - स्वावलंबन खाते के वार्षिक लेन-देन का वार्षिक विवरण प्रदान किया जायेगा, जिसमें जमा राशि और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते में जमा अंशदान के वर्तमान मूल्य का विवरण होगाI हालांकि अभिदाता किसी भी समय ऐग्रिगेटर के माध्यम से अपने खाते में जमा कुल राशी की जाँच कर सकता है।