प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि की कोई भी अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है. अभिदाता को अंशदान की बारंबारता और अंशदान की राशि तय करने की आज़ादी है.
पंजीकरण के समय, अभिदाता को रु. 100 की राशि का निवेश करना होगा । हालांकि प्रतिवर्ष अंशदान की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यथोचित पेंशन पाने के लिये प्रतिवर्ष कम से कम रु.1000 का निवेश किया जाना चाहिये ।
अभिदाता को पंजीकरण के समय और इसके बाद ऐग्रिगेटर के माध्यम से निवेश करना होता है। अभिदाता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निवेश कर सकता हैं:
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एनपीएस - स्वावलंबन में जमा राशि का निवेश एक ही योजना के अंतर्गत इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है ।
निवेश प्रतिफल की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस के अंतर्गत प्रतिफल पूरी तरह मार्केट आधारित यानि कि पेंशन निधि योजनाओ की एनएवी पर आधारित हैं। लाभ पूरी तरह एनपीएस से निकलने तक अंशदान की गई राशि और निवेश की वृद्धि पर निर्भर करता है।