Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

सीआरए सिस्टम एक्सेस करना

एनपीएससीएन एक वेब आधारित ‘एनपीएस अंशदान लेखांकन नेटवर्क’ है जिसे सीआरए द्वारा सरकारी अभिदाताओं के खातों के रख-रखाव के लिए विकसित किया गया है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ निम्‍नलिखित कार्यों के लिए एनपीएससीएएन का उपयोग कर सकते हैं :

  • नियमित साथ ही साथ स्‍थानांतरित अभिदाताओं की अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड करना।
  • अभिदाताओं के विवरण जैसे जनसांख्यिकी विवरणों में परिवर्तन/अपडेट, बैंक खाता विवरण, नामिति विवरण, पीएएन विवरण, आधार अपडेट अनुरोध,FATCA उद्घोषणा इत्‍यादि का रखरखाव करना।
  • आई-पिन/टी-पिन को पुन: जारी करना।
  • प्रान कार्ड का पुन: मुद्रण
  • एनपीएस से संबंधित गतिविधियों की निगरानी हेतु विभिन्‍न कार्य
  • नोडल कार्यालय सीआरए द्वारा दिए गए यूजर आईडी और आई-पिन से एनपीएससीएएन का उपयोग कर सकते हैं।

सीआरए प्रणाली एक वेब आधारित एप्‍लीकेशन है जिसे सीआरए द्वारा एनपीएस संबंधी कार्यकलापों के लिए विकसित किया गया है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ निम्‍नलिखित कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं :

  • FATCA अपडेशन
  • टीयर ।। एक्टिवेशन और अभिदाता के टीयर।। विवरणों को अपडेट करना
  • डीडीओ और अभिदाताओं का अंतर सेक्‍टर स्‍थानांतरण
  • अभिदाताओं का ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन
  • शिकायते दर्ज करना और हल करना तथा शिकायतों की स्थिति की जांच करना
  • डीडीओ विवरणों में संशोधन
  • आई-पिन/टी-पिन पुन: जारी करना
  • इंस्‍टेंट रीसेट आई-पिन
  • सीएसआरएफ फॉर्म की स्‍कैन प्रतियों को देखना
  • भर्ती निगरानी
  • ई-प्रान
  • स्‍वैच्छिक अंशदान अभिदाता का विवरण
  • त्रुटि निवारण माड्युल्‍स
  • निकास प्रबंधन (आहरण अनुरोध संसाधित करना)
  • डैशबोर्ड रिपोर्ट देखना
  • ज्ञान केन्‍द्र (परिपत्र, एसओपी और प्रशिक्षण मॉड्युल्‍स देखना)
  • प्राधिकृत आधार सीडिंग रिक्‍यूएस्‍ट

केवल सीआरए द्वारा दिए गए यूजर आईडी और आई-पिन के जरिए ही इंटरनेट पर सीआरए प्रणाली का उपयोग कर सकते है।

आई-पिन 8 से 14 अंको/अक्षरों वाला एक इंटरनेट व्‍यक्तिगत पहचान संख्‍या है जो इंटरनेट के माध्‍यम से सीआरए/एनपीएससीएएन प्रणाली का उपयोग करने के लिए सीआरए द्वारा पीआरएओ और पीएओ/सीडीडीडीओ/डीटीओ को जारी किया जाता है। सीआरए पीआरएओ को आई-पिन प्रदान करता है, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को आई-पिन के दो सेट जारी किए जाएंगे। नोडल कार्यालय समान यूजर आईडी और आई पिन के जरिए सीआरए प्रणाली (www.cra-nsdl.com) और एनपीएससीएएन प्रणाली (www.cra-nsdl.com) दोनों का इस्‍तेमाल कर सकता है। नोडल कार्यालयों को आई-पिन की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए।

नोडल कार्यालय के लिए कॉल सेंटर के माध्‍यम से निम्‍नलिखित सुविधाएं उपलब्‍ध हैं:

  • टी-पिन रीसेट
  • एनपीएस प्रक्रिया संबंधी विषयों पर कॉल सेंटर कर्मचारियों से बात करना

टी-पिन चार अंकों वाला ‘टेली-क्‍यूरी पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नम्‍बर’ है जो सीआरए द्वारा टेलिफोन पर पूछताछ संबंधी सुविधा के लिए पंजीकृत पीएओ/सीडीडीओ को आबंटित किया जाता है। टेलि-क्‍यूरी सुविधा में कॉल सेंटर सुविधा और अंतर आवाज प्रतिक्रिया (आईवीआर) सेवा दोनों शामिल हैं।

सीआरए पीआरएओ को टी पिन प्रदान करता है, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को टी-पिन के दो सेट जारी किए जाते हैं। नोडल कार्यालय को टी-पिन की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए।

नोडल कार्यालयों के लिए टोल फ्री नम्‍बर 1800 222 081 पर आईवीआर सुविधा उपलब्‍ध है।

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ के कुछ कार्यों में निर्माता और प्राधिकर्ता के कार्य शामिल होते हैं जैसे : अभिदाता के अनुरोध को किसी एक अधिकारी द्वारा यूजर आईडी और आईपिन के जरिए प्राप्‍त किया जाएगा और किसी अन्‍य अधिकारी द्वारा अन्‍य यूजर आईडी और आई पिन में उपयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । इसलिए पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को दो यूजर आईडी और आई-पिन प्रदान की जाती है।

इस प्रयोजन के लिए, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को दो अधिकारियों को चिन्हित करना होगा, एक को निर्माता कार्यों के लिए और दूसरे को प्राधिकर्ता के कार्य के लिए और उन्‍हें संबंधित यूजर आईडी और आई पिन प्रदान करने होंगे।