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PATTERN - 17.4749 as on 09-05-2017 || KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.2891 as on 09-05-2017 || KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.2829 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME E - TIER I - 23.1122 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME C - TIER I - 20.9464 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME G - TIER I - 19.4162 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME E - TIER II - 19.6932 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME C - TIER II - 19.4539 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME G - TIER II - 18.8373 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-RELIANCE CAPITAL PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.267 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.1889 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I - 24.483 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER I - 23.292 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER I - 19.977 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER II - 19.285 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER II - 21.7087 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER II - 19.1512 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUNDS MANAGEMENT COMPANY LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.3072 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.3056 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER I - 17.9291 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER I - 15.139 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER I - 14.8254 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER II - 15.4778 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER II - 14.2566 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER II - 15.131 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME - NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER I - 10.359 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER II - 10.2754 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II - 10 as on 09-05-2017

Toll Free Number -1800-110-069 of Atal Pension Yojana                  Submission of FATCA Self Declaration

अभिदाता पंजीकरण

केन्द्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर), और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी को या उसके बाद हुई हो और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का हिस्सा हो, ऐसे कर्मचारीको अभिदाता कहा जाता है।

कई राज्य सरकारों ने एनपीएस अवसंरचना को अपनाया है और निर्धारित तिथि को या उसके बाद नियुक्त होने वाले अपने कर्मचारियों के लिए राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से एनपीएस के कार्यान्वयन को अनिवार्य किया है।

सीआरए में पंजीकरण हेतु अभिदाता को निम्नलिखित शर्तां को पूरा करने की आवश्यकता होती है :

  • अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर हो।
  • नोडल कार्यालय अर्थात संबंधित पीआरएओ/डीटीए, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ और डीडीओ सीआरए में पंजीकृत होना चाहिए और सीआरए द्वारा पंजीकरण संख्या आबंटित की गई हो।

अभिदाता को प्रान आबंटन हेतु सामान्य अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) को पूरी तरह भरकर, आधार और पैन सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीडीओ के पास जमा कराना होगा।

केवल ऐसे अभिदाता जिनके संबंधित डीडीओ सीआरए के साथ पंजीकृत हैं, वे ही प्रान आबंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि डीडीओ पंजीकृत नहीं है तो पहले डीडीओ को स्वयं को सीआरए के साथ पंजीकरण करवाना होगा।

अभिदाता पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म को सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) से 'फॉर्म' मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

हां। प्रान ऑनलाइन जेनेरेटकिया जा सकता है। नोडल कार्यालय द्वारा फ्रंट-एंड मोड (स्क्रीन आधारित) अथवा बैच-अपलोड मोड (फाइल अपलोड करके) का उपयोग करके प्रान कार्ड ऑनलाइन सृजित किया जा सकता है। नोडल कार्यालय को प्रान जेनेरेटकरने के 90 दिनों के भीतर वास्तविक दस्तावेजों को सीआरए-एफसी के पास भेजना अनिवार्य है अन्यथा खाता फ्रीजहो जाएगा। प्रान ऑन लाइन जेनेरेटकरने की प्रक्रिया संबंधी विवरण के लिए नोडल कार्यालय को सीआरए से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है।

ऐसे अभिदाता जिन्हें एनपीएस में शामिल होने से पहले PPAN/कर्मचारी आईडी आबंटित की जा चुकी है, को पैन, आधार और अन्य समर्थिक दस्तावेजों के साथ सीएसआरएफ फॉर्म जमा कराकर एनपीएस के अंतर्गत सीआरए सिस्टम में नया पंजीकरण करवाना होगा।

अभिदाता को सीआरए द्वारा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान)जारी करने के लिए नया पंजीकरण आवश्यक है।

प्रान आबंटन हेतु किए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए

  • पहचान का साक्ष्य, पते का साक्ष्य, पैन कार्ड, आधार, सम्पर्क विवरण, बैंक विवरण इत्यादि के साथ अभिदाता के व्यक्तिगत विवरण
  • आधार को जोड़ने की सहमति
  • अभिदाता का रोजगार विवरण
  • अभिदाता का नामितिकरण विवरण
  • टीयर ।। खाता खोलने का विकल्प
  • FATCA घोषणापत्र

प्रान के आवंटन आवेदन में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराना होता है ।

  • अभिदाता का नाम
  • फोटो और हस्ताक्षर
  • माता और पिता का नाम
  • जन्म तिथि
  • राष्ट्रीयता के साथ जन्म का शहर और देश
  • लिंग
  • वैवाहिक स्थिति तथा पति/पत्नी का नाम
  • आधार और पैन विवरण
  • पत्र व्यवहार का विवरण
  • व्यवसाय विवरण
  • नामितिकरण विवरण
  • अभिदाता द्वारा घोषणा और प्रमाणीकरण
  • FATCA घोषणापत्र
  • KYC दस्तावेज

सीआरए में पंजीकृत पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ और डीडीओ के अभिदाता ही प्रान के आबंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ और डीडीओ पंजीकृत नहीं है तो उन्हें पहले स्वयं को सीआरए के साथ पंजीकृत करवाना होता है।

संबंधित डीडीओ से अभिदाता आवेदन फॉर्म प्राप्त होने पर , पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ फॉर्म की जांच करेगा और उसे प्रमाणित करेगा। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ कवरिंग लेटर अर्थात संलग्नक S6के साथ फॉर्म को सीआरए एफसी को भेजेगा। कवरिंग लेटर का फॉरमेट और सीआरए-एफसी की सूची सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in)पर उपलब्ध है।

पीएओ और डीडीओ के वे अभिदाता जो पहले से ही सीआरए में पंजीकृत हैं वे प्रान के आबंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि पीएओ/डीडीओ पंजीकृत नहीं है तो उन्हें पहले स्वयं को सीआरए के साथ पंजीकृत करवाना होता है। संबंधित डीडीओ से दो प्रतियों में अभिदाता आवेदन फॉर्म प्राप्त होने पर , पीएओ फॉर्म की जांच करेगा। पीएओ संलग्नक एस6 के अनुसार कवरिंग लेटर के साथ फॉर्म को सीआरए एफसी को भेजेगा। कवरिंग लेटर का फॉरमेट और सीआरए-एफसी की सूची सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in. पर उपलब्ध है।

अभिदाता पंजीकरण के संबंध में पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ की जांच सूची निम्नलिखित है

  • सभी अनिवार्य क्षेत्र भरे गए हो।
  • पैन, आधार और अन्य समर्थित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।
  • अभिदाता द्वारा हस्ताक्षर और फोटोग्राफ उपलब्ध करा दिए गए हैं। अंगूठे के निशान संबंधी मामले में यह राजपत्रित अधिकारी (Gazzeted Officer ½(यदि डीडीओ एक राजपत्रित अधिकारी है तो सत्यापन डीडीओ द्वारा भी किया जा सकता है) द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
  • FATCA अनुपालन संबंधी घोषणा दी गई है।
  • अभिदाता का रोजगार विवरण उपलब्ध किया गया हो
  • प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर उपलब्ध हो
  • डीडीओ का कवरिंग लेटर अर्थात संलग्नक S5 जिसमें अभिदाता पंजीकरण फॉर्म की संख्या 999 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उपलब्ध कराया गया हो।

अभिदाता पंजीकरण के संबंध में पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ की जांच सूची निम्नलिखित है :

  • सभी अनिवार्य क्षेत्र भरे गए हो।
  • पैन, आधार और अन्य समर्थित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।
  • अभिदाता द्वारा आधार से जोड़ने संबंधी सहमति दे दी गई है।
  • अभिदाता द्वारा हस्ताक्षर और फोटोग्राफ उपलब्ध करा दिए गए हैं। अंगूठे के निशान संबंधी मामले में यह राजपत्रित अधिकारी (Gazzeted Officer ½ (यदि डीडीओ एक राजपत्रित अधिकारी है तो सत्यापन डीडीओ द्वारा भी किया जा सकता है)द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
  • एफएटीसीए अनुपालन संबंधी घोषणा दी गई है।
  • अभिदाता का रोजगार विवरण उपलब्ध दिया गया हो
  • प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर उपलब्ध हो
  • अभिदाता पंजीकरण फॉर्म के साथ पीएओ/सीडीडीओका कवरिंग लेटर अर्थात संलग्नक S6 संलग्न होना चाहिए।

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ/डीडीओ पीआरएन या पावती संख्या का संदर्भ देते हुए https://cra-nsdl.com/CRA/subRegReqSts.do यूआरएल के अंतर्गत सीआरए सिस्टम में ‘चेक सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन स्टेटस‘के अंतर्गत अभिदाता आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।

‘S1 सब्मिशन डिटेल‘ कार्यपद्धति नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए-एफसी को भेजे गए अभिदाता पंजीरकण (सीएसआरएफ 1) के आवेदन जमा होने संबंधी विवरण प्रदान करती है। यह कार्यालयों को नोडल कार्यालयों से सीआरए-एफसी तक अभिदाता पंजीकरण फॉर्म की स्थिति की जांच करने में सक्षम बनाती है। इस कार्यपद्धति के अंतर्गत नोडल कार्यालय सीआरए-एफसी को जमा कराए गए सीएसआरएफ1 के डिस्पैच विवरण को सीआरए सिस्टम में प्रविष्ट कर सकता है। फॉर्म प्राप्त होने पर, सीआरए-एफसी अपनी ओर से फॉर्म प्राप्त होने की पुष्टि करती है। नोडल कार्यालय भी सीआरए-एफसी को भेजे गए फॉर्म की स्थिति को देखसकता है।

डीडीओ अधिकतम 999 अभिदाता आवेदनों का एक समूह तैयार करेगा और प्रत्येक समूह के लिए एक कवरिंग लेटर अर्थात संलग्नक एस5 तैयार करेगा और इसे संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को भेजेगा। डीडीओ को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक समूह/कवरिंग लेटर में आवेदनों की अधिकतम संख्या 999 से अधिक न होनी चाहिए अर्थात यदि 1100 आवेदन हैं तो डीडीओ प्रत्येक समूह के लिए कवरिंग लेटर के साथ दो समूह तैयार करेगा जिसमें एक समूह 999 आवेदन और अन्य शेष में 101 आवेदन होंगे।

सीआरए-एफसी एक सुविधा केन्द्र है जिसे सीआरए द्वारा अभिदाता पंजीकरण फॉर्म स्वीकार करने के लिए नियुक्त किया गया है। सीआरए-एफसी आवेदनों को डिजिटल रूप प्रदान करता है और विवरणों को सीआरए सिस्टम में अपलोड करता है। देशभर के सीआरए-एफसी की सूची सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) परहै जिसे https://www.npscra.nsdl.co.in/cra-fc.php से प्राप्त किया जा सकता है।

सीएसआरएफ स्वीकार हो जाने पर, सीआरए-एफसी डीडीओ को एक रिसीप्ट जारी करेगा जिसमें अनंतिम प्राप्ति संख्या (Provisional Receipt Number), पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा कराए गए फॉर्म की विस्तृत संख्या, सीआरए-एफसी द्वारा स्वीकृत किए गए फॉर्म की संख्या और सीआरए-एफसी द्वारा अस्वीकृत किए गए फॉर्म की संख्या शामिल होती है। जमा कराए गए आवेदन फार्म (अर्थात प्रत्येक डीडीओ कवरिंग लेटर) के प्रत्येक समूह के लिए प्रान जारी किया जाएगा। acknowledgement नंबर, हरेक फॉर्म के लिएपीआरएन के साथ दो अंकों वालीफॉर्म कीसीरियल नंबर होगी। उदहारण के लिए यदि पीआरएन101877300000066 है और यदि सीआरए-एफसी को 45 फार्म प्राप्त हुए हैं तो फॉर्म के लिए दी गई पावती संख्या 10187730000006601 - 10187730000006645 होगी। पावती संख्या वाले अभिदाता आवेदन फॉर्म की प्रतिलिपि के साथ अंनंतिम प्राप्ति (पीआर) पीएओ/सीडीडीओ को सुपुर्द की जाएगी।

अस्वीकृत फॉर्म के संबंध में सीआरए-एफसी एक ज्ञापन (मेमो) जारी करता है। नोडल कार्यालय सीआरए-एफसी द्वारा जारी किए गए 15 अंकों वाले पीआरएन का उपयोग करके https://cra-nsdl.com/CRA/ पर नोडल कार्यालय के अंतर्गत ‘चेक सब्सीक्राइबर रजिस्ट्रेtशन स्टेझटस ‘विकल्प के तहत प्रान आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, नोडल कार्यालय सीआरए-एफसी द्वारा दी गई पावती संख्या प्रविष्ट करके सीआरए सिस्टम में लॉगइन करने ‘डॉक्यू मेंट मैनेजमेंट’मेन्यू के अंतर्गत और उप मेन्यू में सम्पूर्ण अस्वीकार ज्ञापन की रिपोर्ट को देख सकता है। यह रिपोर्ट नोडल कार्यालय को फॉर्म अस्वीकार के किए जाने के सामान्य कारणों को समझने में सहायता करती है।

नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करके सीआरए द्वारा आबंटित प्रान अथवा सीआरए-एफसी द्वारा दिए गए पावती संख्या डालकर ‘डाक्यूमेंट मैनेजमेंट मेन्यू और ‘व्यू अपलोडिड फॉर्म सब मेन्यू के अंतर्गत सीआरए-एफसी को जमा कराई गई सीएसआरएफ को देख सकते हैं।

सीआरए एफसी के पास अभिदाता पंजीकरण फॉर्म भेजने की किसी पद्धति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे डाक, कुरियर अथवा स्वयं जाकर भी जमा कराया जा सकता है।

सीआरए ने सीआरए सिस्टम में नोडल कार्यालय से सीआरए-एफसी तक अभिदाता पंजीकरण फॉर्म की स्थिति का पता लगाने के लिए एस 1 सब्मिशन फॉर्म नामक कार्यपद्धति उपलब्ध कराई है। पीएओ यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करके जमा कराए S1 फॉर्म का विवरण प्रविष्ट कर सकते हैं। सीआरए-एफसी सीआरए सिस्टम में फॉर्म की प्राप्ति को टिप्पणी के साथ पावती संख्या देता है। पीएओ दी गई पावती संख्या के साथ फॉर्म की स्थिति की जांच कर सकते हैं और सीआरए -एफसी द्वारा अपडेट किए गए विवरणों को भी देख सकता है।

सीआरए आई-पिन और टी-पिन के साथ अभिदाता मास्टर रिपोर्ट और प्रान कार्ड वाली प्रान किट संबधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को भेजता है जो इसे आगे डीडीओ को भेजता है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ से प्रान किट प्राप्त होने पर डीडीओ किए गए आवेदन के आधार पर प्रान किट का मिलान करेगा और इसे संबंधित अभिदाता को देगा।

अभिदाता को एसएमएस और ई-मेल के जरिए भी उसके प्रान की सूचना प्राप्त होगी और पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को प्रान कार्ड बन जाने पर सूचना प्राप्त होगी। नोडल कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदाता द्वारा दिया गया मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी वैध हैं।

सीआरए ने ‘ई-प्रान‘ नामक एक कार्यपद्धति उपलब्ध कराई है जो नोडल कार्यालय को किसी अभिदाता के लिए ‘ई-प्रान‘ देखने और प्रिन्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ‘ई-प्रान‘ वास्तविक प्रान कार्ड के समान ही है और अभिदाता के हस्ताक्षर और फोटो के साथ अभिदाता के मुख्य विवरण को प्रदर्शित करता है। सीआरए सिस्टम से ई-प्रान डाउनलोड करना वास्तविक प्रान का विकल्प नहीं है।