अवधिवर्धन/आस्थगन विकल्प का उपयोग अधि वार्षिकता की आयुसे कम से कम पन्द्रह दिन पहले करना होगा और इसे सीआरए सिस्टममें नोडल कार्यालय से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। अभिदाता किसीभी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीसे निकास कर सकते हैं।
यदि अभिदाताने सीआरए सिस्टममें अवधि वर्धन/आस्थगन आहरणका अनुरोध किया है तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्टममें अनुरोध की जांच और उसे प्रमाणित करना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालयभी अभिदाताकी ओर से अवधिवर्धन/आस्थगन आहरण अनुरोधको निम्नलिखिततरीकेसे संसाधित कर सकता है
एनपीएस अभिदाताओं के लिए चरणबद्ध आहरणकी सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता 60 वर्ष (अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवा निवृत्तिकी कोई अन्य आयु) से 70 वर्षकी अवधिके दौरान एक चरण बद्ध तरीके (10 किश्त तक) में एक मुश्त राशिके आहरणके विकल्प का चुनाव कर सकता है। हालांकि, अभिदाताको चरण बद्ध आहरणसे पूर्व वार्षिकीको खरीदना पड़ता है।
नहीं, समय पूर्व निकासके कारण एनपीएससे बाहर जानेवाले अभिदाताओं के लिए एक मुश्त आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
हां। अभिदाता अपने टीयर-1 खातेके सक्रिय रहने तक अपने टीयर -2 खातेको जारी रख सकता है।
नहीं। टीयर-1 खातेसे निकास करने पर, टीयर-2 खाता स्वतःही बंद हो जाता है।
एनपीएसके अंतर्गत लाभसे संबंधित जानकारीके लिए कृपया इस एफएक्यूके भाग ‘ एनपीएसके अंतर्गत कर लाभ‘ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोंके उत्तर को देखें।
टीयर-2 आहरणके मामले में किसी प्रकार का कर लाभ उपलब्ध नहीं है।