अभिदाता प्रत्येक महीने अनिवार्य रूपसे अपने वेतन+ मंहगाई भत्तेके 10 प्रतिशत का अंशदान अपने टीयर-। (पेंशन) खाते में करता है जिसे नियोक्ताके समान अंशदान के साथ निवेशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अभिदाता ऑन-लाइन अंशदान सुविधा (www.enps.nsdl.com) या प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (पीओपी) के माध्यम से स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है। पीओपी की सूची सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) पर ‘Quick Links ‘ के अंतर्गत उपलब्ध है।
टीयर। खाते के संदर्भमें, अभिदाता के नोडल कार्यालयको निधियोंका अंतरण करने के साथ-साथ उसकी मासिक अंशदान राशिको सीआरए सिस्टममें अपलोड करना होता है। सीआरए नोडल कार्यालय द्वारा अपलोड किए गए अंशदान विवरण और न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त किए गए अंशदान का मिलान करेगा और पेंशन फंड प्रबंधन को योजना प्राथमिकताके अनुसार अंशदानका निवेश करने का निर्देश देगा। सृजित यूनिट को सीआरए द्वारा आपके एनपीएस खाते में जमा किया जाता है।
नहीं, टीयर। मामले में नियोक्ता द्वारा अर्थात केन्द्र/राज्य सरकार कार्यालय द्वारा अभिदाता के वेतन में से अंशदान राशिकी कटौती की जाती है। इसकेअतिरिक्त, अभिदाता विशेष कर लाभ प्राप्त करने के लिए टीयर। खातेमें स्वैच्छिक अतिरिक्त अंशदान कर सकता है।
सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक रूपसे टीयर।। खातेमें अंशदान कर सकते हैं और न्यूनतम अपेक्षित अंशदानका विवरण नीचे दिया गया है :
टीयर।। खातेके लिए अभिदाता https://enps.nsdl.com/eNPS पर जाकर या एनपीएस मोबाईल एप्पके जरिए, नेटबैंकिंग/क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्डके माध्यमसे भुगतान करके अपना अंशदान ऑनलाइन जमा करा सकता है।
अभिदाता पीओपी-एसपी अथवा संबंधित नोडल कार्यालयके माध्यम से भी अंशदान कर सकते हैं।
हां। एनपीएस में अंशदान के लिए केवल स्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्या (प्रान) की आवश्यकता होती है। अभिदाता को एक बार प्रान आबंटित किए जाने पर अंशदान किया जा सकता है चाहे प्रानकार्ड प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं।
अभिदाता निम्न लिखित प्रकार से अस्तियोंका कुल मूल्य देख सकता है :
टीयर।। खातेके अंतर्गत, एक वित्तीय वर्षमें अंशदान की कोई न्यूनतम सीमा नहींहै।
टीयर।। खातेके लिए, अभिदाता किसीभी पीओपी-एसपीके पास अंशदान जमाकरा सकता है। पीओपीकी सूची सीआरएकी वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है। अभिदाता निकटतम पीओपी-एसपीका चयन कर सकता है।
टीयर।। खातोंके संदर्भमें, अभिदाता द्वारा पीओपी-एसपीके पास नगद/डीडी/चेक जमाकराने और उसके खातोंमें यूनिट जमा होनेके बीच एक समय अंतराल होता है जोकि प्रारंभिक पंजीकरण के समय 15 कार्य दिवसों तक तथा आगामी अंशदान के लिए 7 कार्य दिवस हो सकता है। एक बार उसके खाते में अंशदान जमाहो जाने पर, अभिदाताके पंजीकृत ई-मेलआईडी और मोबाइल नंबर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।/p>
एनपीएसके अंतर्गत, अभिदाता खातोंकी पहचान सीआरए द्वारा उन्हें आबंटित किएग एयूनिक प्रानके द्वाराकी जातीहै। प्रान सृजित हो जानेपर नोडल कार्यालय टीयर। खातेमें अंशदान जमाकर सकता है और उसे सीआरए से प्रानकिट प्राप्त होने का इंतजारकरने की आवश्यकता नहीं होतीहै। हालांकि, टीयर।। खातेको सक्रिय करने के लिए, अभिदाताको यूओएस–एस 10 फॉर्म के साथ प्रानकार्डकी एक प्रतिलिपि जमा करानेकी आवश्यकता होती है। ( नॉन-आईआरए अनुपालनकर्ता अभिदाता ओं को छोड़कर, जबकि टीयर।। खातोंको प्रानकार्ड के बिनाभी सक्रिय किया जा सकता है)