एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी सेतात्पर्य उस मासिक राशि से है जिसे अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से प्राप्त करता है। अभिदाता द्वारा निर्धारित पेंशन राशिके एक प्रतिशत भाग (अधिवार्षिता एवं समय पूर्व निकास और मृत्यु होने के कारण आहरणकी स्थिति में न्यूनतम 40% एवं 80% का निवेश एएसपी में किया जाता है) का उपयोग पैनल बद्ध वार्षिकी सेवा प्रदातासे वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेलाईसें सप्राप्त भारतीय जीवन बीमा कंपनियां वार्षिकी सेवा प्रदाताके रूप में कार्य सकती हैं। तथापि, एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करनेके लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताको पीएफआरडीए द्वारा पैनल बद्धकिए जानेकी आवश्यकता होती है। पीएफआरडीए द्वारा पैनल बद्ध किएवार्षिकी सेवा प्रदाताओं की सूचीको https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php. से प्राप्त किया जा सकता है।
यदि अभिदाता आयु और वार्षिकीकी खरीद (एएसपीके चयन और संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताकी वार्षिकी योजनाके आधार पर) के लिए कॉर्पसके मानदंडोंको पूरा करता है तो वार्षिकी (पेंशन) तुरंत शुरू हो जाएगी।
वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) निम्न लिखित योजनाएं उपलब्ध कराते हैं
डिफॉल्ट वार्षिकी योजना अभिदाताको और उसके पति / पत्नी (यदि कोई हो) को वार्षिकीके खरीद मूल्यकी वापसी के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी प्रदान करती है और अभिदाताकी मृत्यु होने पर, यहां आदेशमें निर्दिष्ट परिवार के सदस्योंको वार्षिकी अनुबंधके अंतर्गत लौटायी जाने वाले खरीद मूल्यका उपयोग करके वार्षिकी की खरीदके समय लागू प्रीमियम दर पर वार्षिकी पुन: जारी की जाती है (जबतक कि नीचे निर्दिष्ट परिवार के सभी सदस्योंको कवर नहीं किया जाता है):
(क)मृत अभिदाता पर आश्रित माँ
(ख) मृत अभिदाता पर आश्रित पिता.
उपर्युक्त निर्दिष्ट परिवार के सभी सदस्योंको कवर करने के बाद, वार्षिकी मूल्यको अभिदाता के उत्तराधिकारी बच्चोंको लौटा दिया जाएगा और बच्चे मौजूद न होने पर, अभिदाताके कानूनी हकदार, जैसाभी मामलाहो, को लौटा दिया जाएगा।
अधि वार्षिता और समय-पूर्व निकास की स्थितिमें अभिदाता संबंधित वार्षिकी सेवाप्रदाता के पास उपलब्ध किसी एक वार्षिकी को खरीद सकता है। हालांकि,अभिदाताकी मृत्युहोने पर, पति / पत्नीको डिफॉल्ट वार्षिकी योजनाको खरीदना पड़ता है।
वार्षिकी दरों और अन्यविवरणोंको सीआरएकी वेबसाइट पर https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php पर देखा जा सकता है।
एक बार वार्षिकी खरीद लेने पर, वार्षिकी रद्दकरने या अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाताया किसी अन्य योजनामें पुन: निवेशकरने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (पीअफ़आरडीए द्वारा विशेष रूपसे दी गई अथवा वार्षिकी अनुबंधके संबंध में दी गई फ्री लुक अवधि) के भीतर ऐसा न किया जाए।
राशि के भुगतान (यदि कोई हो) की पद्धति और तरीका, अभिदाता द्वारा वार्षिकी की खरीदके समय चुने गए वार्षिकी योजनाके प्रकार पर निर्भर करेगा। मृत अभिदाताके परिवारके सदस्योंको संबंधित वार्षिकी सेवाप्रदाता से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है।
वर्तमानमें पांच वार्षिकी सेवा प्रदाता एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एएसपीकी सूची निम्नानुसार है :
वार्षिकी सेवा प्रदातओं (एएसपी) का सम्पर्क विवरण https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php पर उपलब्ध है।