केन्द्र सरकारने अपनी अधिसूचना वित्तमंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के दिनांक 22/12/2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2003 पीआर के माध्यम से मौजूदा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थानपर 01 जनवरी, 2004 से परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली की शुरूआत की है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है जिसमें अभिदाताके अंशदान के साथ-साथ नियोक्ताके रूप में संबंधित सरकार के समान अंशदान को कर्मचारीके व्यक्तिगत पेंशन खाते में एकत्र और संचयी किया जाता है। एनपीएस केन्द्र सरकार (सशस्त्रबलों को छोड़कर) और केन्द्रीय स्वायत्तनिकायों के उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद हुई हो।
पेंशन निधिविनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस हेतु विनियामक का निर्वाह करता है। भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढृवा देने और पेंशन निधियों तथा उससे संबंधित मामलों तथा आनुवांषिक विषयों और उसकी योजना ओं में अभिदाताओंके हितो की रक्षा करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के माध्यम से एक स्वायत्त निकायके रूप में पीएफआरडीए की स्थापना की गई है।
निम्न लिखित संस्थाएं एनपीएस में शामिल हैं :
टीयर।। खाता आपके प्रान से संबंधित एक स्वैच्छिक बचत खाता है। टीयर।। खाता आरहण के संबंध में बेहद लचीली व्यवस्था प्रदान करता है, टीयर। खाते के विपरीत आप अपने टीयर।। खातेसे किसी भी समय आहरण कर सकते हैं।