Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

Sr. No. निवेश सारांश
1. ‘निवेश सारांश’ भाग आपके खाते में कुल अंशदान, आपकी आस्तियों (निवेश) के मूल्य और आपके निवेश पर कुल कल्पित लाभ/हानि को उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संबंधित वित्त वर्ष के प्रलिलाभ के साथ-साथ आपके निवेश पर कुल प्रतिलाभ को भी उपलब्ध कराता है।
2. ‘निवेश पर प्रतिलाभ’ प्रान खाते में वार्षिक प्रभावी चक्रवृद्धि प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है और इसकी गणना एक्सएनआईआरआर (XNIRR) फॉर्मूले का उपयोग करते हुए की जाती है। यह गणना प्रान खाते में प्रारंभ से किए गए सभी अंशदान/विमोचन और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। संव्यवहारों को एनएवी तिथि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है।
3. उपरोक्त प्रतिलाभ, योजना एनएवी पर आधारित होते हैं और योजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के आधार पर किया जाता है तथा यह एनएवी में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं।
निवेश का विवरण
4. ‘निवेश विवरण’ भाग आपके प्रान खाते में किए कुल अंशदान का योजना-वार विवरण उपलब्ध कराता है।
5. 31 मार्च, 2024 को आपके खाते में 'कुल अंशदान' (रू. में) प्रान खाते में मौजूद वर्तमान यूनिटों की लागत दर्शाता है।
6. अप्राप्त लाभ/हानि’ खाते में वर्तमान यूनिट शेष के संबंध में खाते में लाभ/हानि को दर्शाता है।
7. टियर 2 टैक्स सेवर खाते में निवेश 3 साल की लॉक-इन अवधि होगी। लॉक इन पीरियड की गणना स्कीम में निवेश की तारीख पर आधारित होगी।
8. टियर 2 टैक्स सेवर खाते के तहत अधिकतम 3 पेंशन फंड रखने की अनुमति होगी।
9. प्रत्येक नए निवेश की गणना 3 साल की अवधि के लिए अलग से की जाएगी। इसके अलावा, लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद पेंशन फंड परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के पुन: निवेश को नए निवेश के रूप में माना जाएगा और 3 साल के लिए फिर से लॉक-इन किया जाएगा।
10. टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम में निवेश सीधे प्राथमिक खाते में किया जाता है और सब्सक्राइबर को ई, सी, जी परिसंपत्ति वर्ग में निवेश का फैसला करने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। निवेश PFRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
खाता प्रबंधन
11. खंड "खाता प्रबंधन - वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन 'उस अवधि के दौरान पीआरएएन खाते में संसाधित किए गए सभी परिवर्तन अनुरोधों को इंगित करते हैं, जिनके लिए विवरण तैयार किया गया है।
योगदान / मोचन विवरण
12. खंड 'योगदान / मोचन विवरण' उस अवधि के दौरान ग्राहकों के खाते में संसाधित योगदान और मोचन का विवरण देता है, जिसके लिए विवरण उत्पन्न होता है। जबकि योगदान राशि ग्राहक के खाते में निवेश की गई राशि को इंगित करती है, मोचन राशि खाते से भुनाई गई इकाइयों की लागत को इंगित करती है। इकाइयों की लागत की गणना प्रथम-प्रथम-प्रथम-आउट (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। विवरण PRAN खाते में पोस्ट किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध किए जाते हैं, जो NAV के आवंटन की तारीख हो सकती है / नहीं।
13. मृत्यु के मामलों को छोड़कर, टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम से निकासी की अवधि 3 वर्ष की अवधि के दौरान नहीं होगी। सुपरनेशन, समय से पहले निकलने की स्थिति में टीयर I खाता बंद हो जाएगा और टियर 2 टैक्स सेवर खाता तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद ही बंद होगा। सब्सक्राइबर को टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम में कोई भी नया निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
लेनदेन का विवरण
14. खंड 'लेनदेन विवरण' इकाइयों को अलग-अलग योजनाओं / परिसंपत्ति वर्गों के तहत आवंटित की गई प्रत्येक अंशदान के लिए सब्सक्राइबर के खाते में संसाधित की गई अवधि के लिए देता है, जिसके लिए विवरण उत्पन्न होता है। इसमें मोचन और सुधार के लिए खाते से डेबिट की गई इकाइयाँ भी होती हैं। विवरण PRAN खाते में पोस्ट किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध किए जाते हैं, जो NAV के आवंटन की तारीख हो सकती है / नहीं।
15. ‘संव्यवहार विवरण’ भाग के अंतर्गत अंतिम शेष की राशि, अंतिम यूनिट के निवेश की लागत को दर्शाती है न कि सभी अंशदान और आहरण के कुल योग को दर्शाती है। यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है।
16. ‘टू यूनिट रिडंपशन’ टिप्पणी के साथ संव्यववहार के संबंध में, यूनिट विमोचन की लागत को निवेश विवरण भाग में कुल अंशदान के साथ समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। ‘अंतर्वाह पर आधारित प्रतिलाभ’ की गणना हेतु यूनिट विमोचन के संबंध में वास्तसविक विमोचन मूल्य को ध्यान में रखा गया है।
अन्य निर्देश
17. ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं।
18. यदि अभिदाता ने योजना प्राथमिकता के रूप में ‘ऑटो विकल्प’ का चयन किया है तो अंशदान को पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप, अभिदाता की आयु अनुसार प्रतिशत आधार पर चयनित पीएफएम के वर्ग ई,सी और जी में निवेश किया जाता है।
19. सीआरए द्वारा शुल्कों को तिमाही आधार पर प्रभारित किया जाता है। बिल की राशि को तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर यूनिट के विमोचन के माध्यम से वसूला जाता है। आपसे अनुरोध है कि आप सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर उपलब्ध स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग से अपने खाते की वर्तमान राशि की जांच करें। साथ ही आप सीआरए वेबसाइट पर ‘बिल डिटेल व्यूत’ विकल्प में शुल्क विवरण भी देख सकते हैं।
20. यदि आपने पंजीकरण के समय अपना मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी/नामिति विवरण उपलब्ध नहीं कराया है अथवा पहले दिए गए विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो इसे सीआरए सिस्टम में अपडेट कराने के लिए कृपया ‘अभिदाता विवरण परिवर्तन फॉर्म (यूओएस-एस2 फॉर्म) भरकर अपने संबंधित पीओपी-एसपी के पास जमा कराएं। साथ ही प्रान का उपयोग यूजर के रूप में करते हुए सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) में लॉग-इन करके अथवा Protean-CRA मोबाइल एप्प के उपयोग के माध्यम से मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी को अपडेट किया जा सकता है।
21. नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, CRA (T + 2) सेटलमेंट साइकिल का अनुसरण करता है। नोडल कार्यालय द्वारा निकासी के अनुरोध को प्राधिकृत करने के बाद, अगले कार्य दिवस पर भुगतान के लिए अनुरोध पर विचार किया जाएगा और निर्धारित निपटान प्रक्रिया के अनुसार धनराशि संबंधित सब्सक्राइबर के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी (यानी T + 2 निपटान दिनों के लिए)।
22. टियर II टैक्स सेवर खाते के मामले में; आप किसी भी POP के माध्यम से या eNPS पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/submitTier2Request.html) या NPS APP (गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध) के माध्यम से योगदान कर सकते हैं।
23. किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप सीआरए के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800 2100 080/ 022-24993499 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पूर्व अपना प्रान और टी-पिन तैयार रखें।ं।