Sr. No. | निवेश सारांश | ||||
1. | ‘निवेश सारांश’ भाग आपके खाते में कुल अंशदान, आपकी आस्तियों (निवेश) के मूल्य और आपके निवेश पर कुल कल्पित लाभ/हानि को उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संबंधित वित्त वर्ष के प्रलिलाभ के साथ-साथ आपके निवेश पर कुल प्रतिलाभ को भी उपलब्ध कराता है। | ||||
2. | ‘निवेश पर प्रतिलाभ’ प्रान खाते में वार्षिक प्रभावी चक्रवृद्धि प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है और इसकी गणना एक्सएनआईआरआर (XIRR) फॉर्मूले का उपयोग करते हुए की जाती है। यह गणना प्रान खाते में प्रारंभ से किए गए सभी अंशदान/प्रतिदान और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। संव्यवहारों को एनएवी तिथि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। | ||||
3. | उपरोक्त प्रतिलाभ, योजना एनएवी पर आधारित होते हैं और योजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के आधार पर किया जाता है तथा यह एनएवी में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं। | ||||
निवेश का विवरण | |||||
4. | 'अंशदान विवरण' अनुभाग आपके प्रान खाते में संसाधित कुल अंशदान का विवरण प्रदान करता है। | ||||
5. | 31 मार्च, 2024 को आपके खाते में कुल निवेश (रुपये में) PRAN खाते में वर्तमान में रखी गई इकाइयों की लागत को दर्शाता है। | ||||
6. | 31 मार्च, 2024 तक कुल काल्पनिक लाभ/हानि' (रुपये में) खाते में संसाधित निकासी के लिए फैक्टरिंग के बाद समग्र लाभ या हानि को दर्शाता है। | ||||
खाता प्रबंधन | |||||
7. | खाता प्रबंधन- वित्तींय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन’ जिस अविध की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान प्रान खाते में किए गए सभी परिवर्तन अनुरोध को दर्शाता है। | ||||
चयनित अवधि के दौरान योगदान / मोचन विवरण | |||||
8. | अंशदान/विमोचन विवरण’ जिस अवधि की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता के खाते में किए गए अंशदान और विमोचन का विवरण उपलब्ध कराता है। एक ओर जहां अंशदान राशि अभिदाता के खाते में निवेश की गई राशि को दर्शाती है वहीं विमोचन राशि खाते से मोचन की गई यूनिटों की लागत को दर्शाती है। यूनिटों की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्ट-इन-फस्ट–आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यंवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। | ||||
लेनदेन का विवरण | |||||
9. | ‘ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट’ जिस अवधि के लिए स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता खाते में किए गए प्रत्येक अंशदान के संबंध में विभिन्न योजनाओं/आस्तिवर्गों के अंतर्गत आबंटित यूनिट का विवरण प्रदान करती है। साथ ही इसमें प्रतिदान और विमोचन हेतु खाते से डेबिट की गई यूनिट भी शामिल होती हैं। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। | ||||
10. | टू यूनिट रिडंपशन’ टिप्पणी के साथ संव्यववहार के संबंध में, यूनिट विमोचन की लागत को निवेश विवरण भाग में कुल अंशदान के साथ समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। ‘अंतर्वाह पर आधारित प्रतिलाभ’ की गणना हेतु यूनिट विमोचन के संबंध में वास्तसविक विमोचन मूल्य को ध्यान में रखा गया है। | ||||
अन्य निर्देश | 11. | यह योजना (एनपीएस टियर I) आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की कटौती यू / एस 80 सीसीडी के लिए योग्य है। यदि आप एक कर्मचारी हैं या यदि आप स्व-नियोजित हैं, तो आप अपनी कर योग्य आय से आयकर अधिनियम, 1961 की सीमा तक (u / s 80 CCD (1)) के अंशदान में कटौती का लाभ उठा सकेंगे।
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12. | इसके अतिरिक्त , धारा 80 सीसीडी (1 ख) के तहत एनपीएस में अंशदान करने पर आपकी कर योग्य आय पर 50,000 रू. तक की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है। उदहारण के लिए यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रूपए है तो एनपीएस में रू. 2 लाख का अंशदान करने पर आपको प्राप्त होगा :
क. धारा 80 सीसीसडी ख. के अंतर्गत कटौती – रू. 50,000 ग. कुल कटौती (क + ख) – रू. 2 लाख लाख साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आपके वेतन के 10% के रूप में लिया जाने वाला नियोक्ता का अंशदान (केवल कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए) आपकी कर योग्य आय में से पूर्णत: कटौती योग्य है। " |
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13. | ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं। | ||||
14. | कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए, बकाया अंशदान में दिखाई दे रहा विवरण आपके कार्यालय द्वारा सीआरए को दी गई/अपलोड की गई जानकारी के अनुसार है। यदि दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है तो कृपया आप अपने सीएचओ/सीबीओ से सम्पर्क करें। | ||||
15. | यदि आपने अथवा आपके संबंधित कॉरपोरेट (केवल कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए) ने योजना प्राथमिकता के रूप में ‘ऑटो विकल्प’ का चयन किया है तो अंशदान को पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप, अभिदाता की आयु अनुसार प्रतिशत के आधार पर चयनित पीएफएम के वर्ग ई,सी और जी में निवेश किया जाता है। | ||||
16. | सीआरए शुल्कों को तिमाही आधार पर प्रभारित किया जाता है। बिल की राशि को तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर यूनिट के विमोचन के माध्यम से वसूल किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि आप सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर उपलब्ध स्टेडटमेंट ऑफ होल्डिंग के माध्यम से अपने खाते की वर्तमान राशि की जांच करें। साथ ही आप सीआरए वेबसाइट पर मौजूद ‘बिल डिटेल व्यू’ विकल्प में शुल्क विवरण भी देख सकते हैं। | ||||
17. | 13 नवंबर, 2023 से, एनपीएस ट्रस्ट अपने व्यय को पूरा करने के लिए दैनिक शुल्क के आधार पर एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) के वार्षिक शुल्क / 0.003% प्रति वर्ष की दर से वसूल करेगा। | ||||
18. | निरंतरता शुल्क (for UOS Subscribers) ग्राहकों के लिए लागू होते हैं। छह महीने से अधिक समय तक पीओपी से जुड़े रहने के लिए यूनिट रिडेम्पशन की कटौती के माध्यम से नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार शुल्क एकत्र किया जाएगा। | ||||
19. |
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20. | यदि आपने पंजीकरण के समय अपना मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी/नामिति विवरण उपलब्धa नहीं कराया है अथवा पहले दिए गए विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो इसे सीआरए सिस्टेम में अपडेट कराने के लिए कृपया ‘अभिदाता विवरण परिवर्तन फॉर्म (यूओएस-एस2 फॉर्म) भरकर अपने संबंधित पीओपी-एसपी के पास अथवा फॉर्म को (कॉरपोरेट अभिदाता के मामले में फार्म सीएस’एस2) अपने कॉरपोरेट के माध्येम से अपने संबंधित पीओपी-एसपी के पास जमा कराएं। | ||
21. | योजना वरीयता को एक वित्तीय वर्ष में चार बार बदला जा सकता है और पीएफएम को वित्तीय वर्ष में एक बार बदला जा सकता है। यदि आपकी योजना का चयन आपके कॉर्पोरेट स्तर पर है और केवल अगर कॉर्पोरेट 01 दिसंबर, 2018 को या उसके बाद पंजीकृत है और यदि आप उसी कॉर्पोरेट के साथ 365 दिनों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं, तो इस मामले में आप योजना वरीयता को इस प्रकार बदल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। | ||||
22. | नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, CRA (T + 2) निपटान चक्र का अनुसरण करता है। नोडल कार्यालय द्वारा निकासी के अनुरोध को प्राधिकृत करने के बाद, अगले कार्य दिवस पर भुगतान के लिए अनुरोध पर प्रक्रिया होगी और निर्धारित निपटान प्रक्रिया के अनुसार, धनराशि को 4 वें कार्य दिवस पर संबंधित ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा (अर्थात T + 2 पर) बस्ती के दिन)। | ||||
23. | यदि आपका खाता पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान निवेश मानदंड का पालन नहीं करने के कारण फ्रीज है, तो आप अपना खाता संचालित नहीं कर पाएंगे या लेन-देन विवरण नहीं देख पाएंगे। आप POP के माध्यम से या eNPS पोर्टल (https://enps.nsdl.com) या NPS मोबाइल APP (Google Play store में उपलब्ध) के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। जब तक आपका खाता सक्रिय नहीं होता, तब तक आपको आपके लेनदेन का विवरण (भौतिक रूप में) नहीं भेजा जाएगा जाएगा । | ||||
24. | वापसी की लागत "," GPF निकासी की लागत " और "वन वे स्विच की लागत ", विशेष लेनदेन के लिए इकाइयों की लागत है और इसकी गणना फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) के आधार पर की जाती है। 'प्रतिफल के आधार पर प्रतिफल' की गणना के लिए, भुनाई गई इकाइयों के अनुरूप वास्तविक मोचन मूल्य पर विचार किया गया है। इसके अलावा, निवेश सारांश अनुभाग में 'कुल निकासी ' में निकासी और वन वे स्विच लेनदेन का वास्तविक मोचन मूल्य शामिल है। | ||||
25. | लेन-देन विवरण की सामग्री को तब तक सही और स्वीकृत माना जाएगा जब तक कि आप हमें लेन-देन विवरणी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किसी भी त्रुटि / विसंगति की सूचना नहीं देते। | ||||
26. | किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप सीआरए के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800 2100 080/ 022-24993499 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पूर्व अपना प्रान और टी-पिन तैयार रखें। |
मुद्रालेख | |
पारिभाषिक शब्द | विवरण |
एनएवी |
निवल आस्ति मूल्य एक यूनिट का अंतनिर्हित मूल्य है, इसकी गणना फंड पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के अंतिम बाजार मूल्य के आधार पर रोजाना की जाती है। प्रत्येक दिवस की एनएवी योजना में अंशदान का वर्तमान मूल्य = योजना की वर्तमान एनएवी X योजना की कुल यूनिट। |