एनएसडीएल- सीआरए ने बहु स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है जोकि आसानी से उपयोग किया जा सकने वाला, सरल, त्वरित, प्रतिक्रियात्मक और प्रभावी है
आपके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं :
एनपीएस से संबंधित जानकारी प्राप्तक करना बेहद आसान और सुविधाजनक है। आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यंम से सम्पपर्क कर सकते हैं :
जब कभी अभिदाता कोई शिकायत दर्ज कराता है,तो जिस संस्थास के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई है उसे एक सिस्टतम जनरेटिड अलर्ट भेजा जाता है। उसके पश्चा त संबंधित संस्थाह शिकायत का निपटान करती है और सीआरए सिस्ट म में निपटान विवरण भेजती है।
जब अभिदाता सीआरए वेबसाइट पर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो एक प्रत्येरक शिकायत के संबंध में एक अद्वितीय टोकन नंबर जारी किया जाता है। अभिदाता सीआरए वेबसाइट या कॉल सेंटर के माध्यकम से शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस टोकन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति की जांच करने हेतु कृपया ‘सब्सकक्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत दिए गए ‘लॉग योअर ग्रीवांस/ इंक्यातरी’ को देखें।
पूछताछ/शिकायत के संबंध में ‘एस्क लेशन मैट्रिक्सअ’ फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल–ऑनली फॉर एनपीएस इस वेबसाइट के भाग ‘Contact Us’ पर दिया गया है। हालांकि, अभिदाताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए इस भाग के प्रश्न‘ संख्याल ‘1’ में दी गई प्रकिया का पालन करना होता है। राष्ट्री य पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्री य रिकार्डकीपिंग एजेंसी के संबंध में शिकायत निपटान नीति से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट के ‘सब्सिक्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत दिए गए ‘लॉग योअर ग्रीवांस/ इंक्याररी’ भाग में ‘ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी’ को देखें।
यदि अभिदाता शिकायत के निपटान से संतुष्टस नहीं है तो वह पीएफआरडीए द्वारा नियुक्तa लोकपाल से सम्पअर्क कर सकता है। लोकपाल से संबंधित जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर उपलब्धब है।
वर्तमान में, पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार श्री विनोद कुमार पाण्डेiय को वैतनिक लोकपाल नियुक्तक किया गया है।
पता :
C/O पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण,
प्लॉ/ट नं.-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीलट्युशनल एरिया,
नई दिल्ली् – 110016