Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

Sr. No. Notes
1. ‘निवेश सारांश’ भाग आपके खाते में कुल अंशदान, आपकी आस्तियों (निवेश) के मूल्य और आपके निवेश पर कुल कल्पित लाभ/हानि को उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संबंधित वित्त वर्ष के प्रलिलाभ के साथ-साथ आपके निवेश पर कुल प्रतिलाभ को भी उपलब्ध कराता है।
2. ‘निवेश पर प्रतिलाभ’ प्रान खाते में वार्षिक प्रभावी चक्रवृद्धि प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है और इसकी गणना एक्सएनआईआरआर (XNIRR) फॉर्मूले का उपयोग करते हुए की जाती है। यह गणना प्रान खाते में प्रारंभ से किए गए सभी अंशदान/प्रतिदान और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। संव्यवहारों को एनएवी तिथि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है।
3. ‘वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलाभ’ आपको एक्सआईआरआर फॉर्मूले का उपयोग करते हुए विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रभावी प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है इस दौरान, 1 अप्रैल से प्रान खाते में किए गए सभी अंशदान/विमोचन, प्रांरभिक शेष और अंतिम शेष और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है।
4. उपरोक्त प्रतिलाभ, योजना एनएवी पर आधारित होते हैं और योजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के आधार पर किया जाता है तथा यह एनएवी में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं।
5. ‘निवेश विवरण’ भाग आपके प्रान खाते में किए कुल अंशदान का योजना-वार विवरण उपलब्ध कराता है।
6. 31 मार्च, 2019 को आपके खाते में 'कुल अंशदान' (रू. में) प्रान खाते में मौजूद वर्तमान यूनिटों की लागत दर्शाता है।
7. ‘अप्राप्त लाभ/हानि’ खाते में वर्तमान यूनिट शेष के संबंध में खाते में लाभ/हानि को दर्शाता है।
8. ‘खाता प्रबंधन- वित्तींय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन’ जिस अविध की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान प्रान खाते में किए गए सभी परिवर्तन अनुरोध को दर्शाता है।
9. ‘अंशदान/विमोचन विवरण’ जिस अवधि की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता के खाते में किए गए अंशदान और विमोचन का विवरण उपलब्ध कराता है। एक ओर जहां अंशदान राशि अभिदाता के खाते में निवेश की गई राशि को दर्शाती है वहीं विमोचन राशि खाते से मोचन की गई यूनिटों की लागत को दर्शाती है। यूनिटों की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्ट-इन-फस्ट–आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस ति‍थि पर प्रान खाते में संव्यंवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी।
10. ‘ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट’ जिस अवधि के लिए स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता खाते में किए गए प्रत्येक अंशदान के संबंध में विभिन्न योजनाओं/आस्तिवर्गों के अंतर्गत आबंटित यूनिट का विवरण प्रदान करती है। साथ ही इसमें प्रतिदान और विमोचन हेतु खाते से डेबिट की गई यूनिट भी शामिल होती हैं। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस ति‍थि पर प्रान खाते में संव्यवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी।
11. ‘संव्यवहार विवरण’ भाग के अंतर्गत अंतिम शेष की राशि, अंतिम यूनिट के निवेश की लागत को दर्शाती है न कि सभी अंशदान और आहरण के कुल योग को दर्शाती है। यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है।
12. ‘टू यूनिट रिडंपशन’ टिप्पणी के साथ संव्यववहार के संबंध में, यूनिट विमोचन की लागत को निवेश विवरण भाग में कुल अंशदान के साथ समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। ‘अंतर्वाह पर आधारित प्रतिलाभ’ की गणना हेतु यूनिट विमोचन के संबंध में वास्तसविक विमोचन मूल्य को ध्यान में रखा गया है।
13. "यह योजना (एनपीएस टीयर।) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80 सीसीडी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है। यदि आप कर्मचारी हैं अथवा आप स्‍व- नियोजित व्‍यक्ति हैं, तो आप आयकर अधिनियम (1961) की धारा 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत आपकी कर योग्‍य आय में से किए गए अंशदान पर कटौती प्राप्‍त करने के हकदार होंगे।
  • यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं - वेतन का 10%
  • यदि आप स्‍व-रोजगार में हैं - आपकी सकल आय का 10%
हालांकि, कृपया ध्यान रहे कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीई के अंतर्गत आपकी कर योग्यं में से अधिकतम 1.50 लाख रू. की कटौती की अनुमति है।
14. "इसके अतिरिक्त , धारा 80 सीसीडी (1 ख) के तहत एनपीएस में अंशदान करने पर आपकी कर योग्य आय पर 50,000 रू. तक की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है। उदहारण के लिए यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रूपए है तो एनपीएस में रू. 2 लाख का अंशदान करने पर आपको प्राप्त होगा :
क. धारा 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत कटौती - रू. 1.50 लाख
ख. धारा 80 सीसीसडी (1ख) के अंतर्गत कटौती – रू. 50,000
ग. कुल कटौती (क + ख) – रू. 2 लाख

साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आपके वेतन के 10% के रूप में लिया जाने वाला नियोक्ता का अंशदान (केवल कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए) आपकी कर योग्य आय में से पूर्णत: कटौती योग्य है।

15. ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्‍टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं।
16. संव्यवहार की समीक्षा के कारण, कुच्छेक अभिदाताओं को आबंटित यूनिटों में परिवर्तन हो सकता है। अभिदाताओं के हितों की रक्षा के पीएफआरडीए के निदेशानुसार संव्यवहार की समीक्षा की जाती है।
17. आपके खाते में प्रदर्शित हो रही शेष राशि और संबंधित विवरण केन्‍द्र सरकार के संबंध में आपके कार्यालय (पीएओ/सीडीडीओ) और राज्‍य सरकार के मामले में (डीटीए/डीटीओ) द्वारा अपलोड किए गए विवरणों और अंशदान राशि पर आधारित हैं। किसी महीने में अंशदान न होने/कम होने/ अधिक होने अथवा विवरण में स्पष्टता न होने के मामले में, कृपया विवरण अपलोड करने वाले कार्यालय से सम्पर्क करें।
18. बकाया अंशदान में दिखाई दे रहा विवरण आपके कार्यालय द्वारा सीआरए को दी गई/अपलोड की गई जानकारी के अनुसार है। यदि दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है तो कृपया आप केन्‍द्र सरकार के मामले में अपने पीआरएओ/पीएओ/सीडीडीओ और राज्‍य सरकार के मामले में अपने डीटीए/डीटीओ से सम्पर्क करें।
19. यदि आप ट्रांजेक्शन स्टेसटमेंट की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति की सूचना नही देते हैं तो ट्रांजेक्शन स्टे‍टमेंट की सामग्री को सही और स्वीकार किया गया माना जाएगा।
20. किसी एक माह में एक से अधिक क्रेडिट दिखाई दे सकते हैं। ऐसा केन्द्र सरकार के मामले में पीएओ/सीडीडीओ और राज्यं सरकार के मामले में डीटीए/डीटीओ द्वारा बहु निधि अंतरण के माध्यम से विभिन्न दिवसों पर मासिक अंशदान भेजने के कारण हो सकता है।
21. यदि आप एक ‘गैर आईआरए’ अभिदाता हैं तो प्रान कृपया सामान्य अभिदाता पंजीकरण फार्म (सीएसआरएफ) भरें और प्रान कार्ड जारी करने केन्द्र सरकार के मामले में अपने पीएओ/सीडीडीओ और राज्य सरकार के मामले में अपने डीटीए/डीटीओ/डीडीओ के पास इसे जमा कराएं। सीएसआरएफ को एनएसडीएल-सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। .
22. यदि आपने पंजीकरण के समय अपना मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी/नामिति विवरण उपलब्ध नहीं कराया है अथवा पहले दिए गए विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो इसे सीआरए सिस्टरम में अपडेट कराने के लिए कृपया ‘अभिदाता विवरण परिवर्तन फॉर्म (यूओएस-एस2 फॉर्म) भरकर केन्‍द्र सरकार के मामले में अपने पीएओ/सीडीडीओ और राज्‍य सरकार के मामले में अपने संबंधित डीटीए/डीटीओ के पास जमा कराएं। साथ ही प्रान का उपयोग यूजर के रूप में करते हुए सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) में लॉग-इन करके अथवा एनएसडीएल-सीआरए मोबाइल एप्प के उपयोग के माध्यम से मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी को अपडेट किया जा सकता है।
23. एनपीएस न्यास ने अपने व्यय की पूर्ति हेतु दैनिक प्रोद्भूत आधार पर प्रबंधन के अधीन आस्तियों के संबंध में लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क/व्यय की वसूली पर 25 जनवरी, 2019 से रोक लगा दी है। यह शुल्कं @ 0.003% था।
24. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरए टी+3 निपटान चक्र का पालन करता है, आहरण अनुरोध के कार्यान्वयन के पश्चात न्यासी बैंक को तीन निपटान दिवसों के बाद निधि प्राप्त होती है।
25. किसी प्रकार की अन्य‍ जानकारी के लिए आप सीआरए के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800 222 080/ 022-24993499 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया उपरोक्‍त नम्‍बरों पर कॉल करने से पूर्व अपना प्रान और टी-पिन तैयार रखें।

मुद्रालेख

पारिभाषिक शब्‍द

विवरण

पारंपरिक राशि

31 मार्च, 2008 तक (डाक विभाग को छोड़कर) संचित और आपके अपलोड करने वाले कार्यालय द्वारा एनपीएस को अंतरित अंशदान। डाक विभाग के संबंध में, 31 अगस्त , 2008 तक संचित और आपके अपलोड करने वाले कार्यालय द्वारा एनपीएस को अंतरित अंशदान।

एरियर

वेतन संशोधन इत्यादि के आधार पर आपके अपलोडिंग कार्यालय द्वारा पिछले महीनों के संबंध में एरियर के रूप में अंतरित अंशदान, जैसा ‘विवरण’कॉलम में दर्शाया गया है।

एनएवी

निवल आस्ति मूल्य एक यूनिट का अंतनिर्हित मूल्य है, इसकी गणना फंड पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के अंतिम बाजार मूल्य के आधार पर रोजाना की जाती है। प्रत्येक दिवस की एनएवी https://npscra.nsdl.co.in/navsearch.php पर उपलब्ध है। योजना में अंशदान का वर्तमान मूल्य = योजना की वर्तमान एनएवी X योजना की कुल यूनिट।