स्वावलंबन से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में संपरिवर्तन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यदि आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आपके एनपीएस स्वावलंबन खाते को एपीवाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। आपका बैंक (जिस बैंक में आपका एनपीएस स्वावलंबन खाता है) स्वावलंबन से एपीवाई खाते में स्थानांतरण की प्रक्रिया में आपकी सहायता करेगा। स्वावलंबन खाते से एपीवाई में स्थानांतरण के लिए आप अपने बैंक (जिस बैंक में आपका बचत बैंक खाता है)। ऐसी स्थिति में आपका खाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत जारी रहेगा। |
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Sr. No. | Notes |
1. | ‘निवेश सारांश’ भाग आपके खाते में कुल अंशदान, आपकी आस्तियों (निवेश) के मूल्य और आपके निवेश पर कुल कल्पित लाभ/हानि को उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संबंधित वित्त वर्ष के प्रलिलाभ के साथ-साथ आपके निवेश पर कुल प्रतिलाभ को भी उपलब्ध कराता है। |
2. | ‘निवेश पर प्रतिलाभ’ प्रान खाते में वार्षिक प्रभावी चक्रवृद्धि प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है और इसकी गणना एक्सनआईआरआर (XNIRR) फॉर्मूले का उपयोग करते हुए की जाती है। यह गणना प्रान खाते में प्रारंभ से किए गए सभी अंशदान/प्रतिदान और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। संव्यवहारों को एनएवी तिथि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। |
3. | ‘वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलाभ’ आपको एक्सआईआरआर फॉर्मूले का उपयोग करते हुए विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रभावी प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है इस दौरान, 1 अप्रैल से प्रान खाते में किए गए सभी अंशदान/विमोचन, प्रांरभिक शेष और अंतिम शेष और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है। |
4. | उपरोक्त प्रतिलाभ, योजना एनएवी पर आधारित होते हैं और योजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के आधार पर किया जाता है तथा यह एनएवी में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं। |
5. | ‘निवेश विवरण’ भाग आपके प्रान खाते में किए कुल अंशदान का योजना-वार विवरण उपलब्ध कराता है। |
6. | 31 मार्च, 2019 को आपके खाते में कुल अंशदान (रू. में) प्रान खाते में मौजूद वर्तमान यूनिटों की लागत दर्शाता है। |
7. | ‘अप्राप्त लाभ/हानि’ खाते में वर्तमान यूनिट शेष के संबंध में खाते में लाभ/हानि को दर्शाता है। |
8. | ‘खाता प्रबंधन- वित्तींय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन’ जिस अविध की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान प्रान खाते में किए गए सभी परिवर्तन अनुरोध को दर्शाता है। |
9. | ‘अंशदान/विमोचन विवरण’ जिस अवधि की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता के खाते में किए गए अंशदान और विमोचन का विवरण उपलब्ध कराता है। एक ओर जहां अंशदान राशि अभिदाता के खाते में निवेश की गई राशि को दर्शाती है वहीं विमोचन राशि खाते से मोचन की गई यूनिटों की लागत को दर्शाती है। यूनिटों की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्ट-इन-फस्ट–आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यंवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। |
10. | ‘ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट’ जिस अवधि के लिए स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता खाते में किए गए प्रत्येक अंशदान के संबंध में विभिन्न योजनाओं/आस्तिवर्गों के अंतर्गत आबंटित यूनिट का विवरण प्रदान करती है। साथ ही इसमें प्रतिदान और विमोचन हेतु खाते से डेबिट की गई यूनिट भी शामिल होती हैं। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। |
11. | निवल आस्ति मूल्य एक यूनिट का अंतनिर्हित मूल्य है, इसकी गणना फंड पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के अंतिम बाजार मूल्य के आधार पर रोजाना की जाती है। प्रत्येक दिवस की एनएवी https://npscra.nsdl.co.in/navsearch.php पर उपलब्ध है। योजना में अंशदान का वर्तमान मूल्य = योजना की वर्तमान एनएवी X योजना की कुल यूनिट। |
12. | ‘संव्यवहार विवरण’ भाग के अंतर्गत अंतिम शेष की राशि, अंतिम यूनिट के निवेश की लागत को दर्शाती है न कि सभी अंशदान और आहरण के कुल योग को दर्शाती है। यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। |
13. | ‘टू यूनिट रिडंपशन’ टिप्पणी के साथ संव्यववहार के संबंध में, यूनिट विमोचन की लागत को निवेश विवरण भाग में कुल अंशदान के साथ समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। ‘अंतर्वाह पर आधारित प्रतिलाभ’ की गणना हेतु यूनिट विमोचन के संबंध में वास्तसविक विमोचन मूल्य को ध्यान में रखा गया है। |
14. | "यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 (‘’अधिनियम’’) की धारा 80 सीसीडी के तहत कटौती के योग्य है। इसके अतिरिक्त , धारा 80 सीसीडी (1 ख) के तहत एनपीएस में अंशदान करने पर आपकी कर योग्य आय पर 50,000 रू. तक की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है। उदहारण के लिए यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रूपए है तो एनपीएस में रू. 2 लाख का अंशदान करने पर आपको प्राप्त होगा : क. धारा 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत कटौती - रू. 1.50 लाख ख. धारा 80 सीसीसडी (1ख) के अंतर्गत कटौती – रू. 50,000 ग. कुल कटौती (क + ख) – रू. 2 लाख |
15. | स्टेटमेंट अवधि के दौरान आपके खाते में शून्य/ न्यूनतम जमा राशि के मामले में, इस बात की संभावना है कि एक्सआईआरआर मूल्य नकारात्मक हो। |
16. | ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं। |
17. | एनपीएस न्यास ने अपने व्यय की पूर्ति हेतु दैनिक प्रोद्भूत आधार पर प्रबंधन के अधीन आस्तियों के संबंध में लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क/व्यय की वसूली पर 25 जनवरी, 2019 से रोक लगा दी है। यह शुल्कं @ 0.005% था। |
18. | अंशदान राशि को भारत सरकार के दिशानिर्देशों (85% तक की राशि का निवेश ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और 15% तक की राशि निवेश इक्विटी में किया जाएगा) के अनुसार निवेशित किया जाता है। |
19. | आपके खाते में प्रदर्शित हो रही शेष राशि और संबंधित विवरण आपके एग्रीगेटर द्वारा अपलोड किए गए विवरणों और अंशदान राशि पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में, आप तुरंत अपने एग्रीगेटर से सम्परर्क करें। |
20. | ऐसे अभिदाता जिन्होंने पंजीकरण के समय नामिति विवरण और वैध मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं कराया है अथवा पहले दिये गए विवरणों में कोई परिवर्तन हुआ है, कृपया वे अपने एग्रीगेटर से अनुरोध करके उसे सीआरए सिस्टम में अपडेट करवाएं। |