Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

टैक्स बेनिफिट्स अंडर एनपीएस

व्यसक्तिगत अभिदाता को कर लाभ :
ऐसा कोई भी व्य क्ति जो एनपीएस अभिदाता है आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रू. की अधिकतम सीमा के भीतर अनुच्छे द 80 CCD (1) के अंतर्गत कुल आय के 10 प्रतिशत पर कर कटौती का दावा कर सकता है।

आयकर अधिनियम 80 CCD (1B) के तहत सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए विशेष कर लाभ
एनपीएस (टीयर ।) में रू. 50,000 तक निवेश करने पर एनपीएस अभिताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD(1B) के तहत अरिरिक्त, कटौती का लाभ का उपलब्धए है। यह आयकर अधिनियम की धारा,1861 के अंतर्गत उपलब्धC 1.5 लाख रूपए की कटौती के अतिरिक्त है।

कॉरपोरेट सेक्टबर के अंतर्गत कर लाभ

  1. कॉरपोरेट अभिदाता:
    कॉरपोरेट सेक्ट र के अभिदाताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (2) के अंतर्गत अतिरिक्त‍ कर लाभ उपलब्धल हैं। वेतन (मूल+महंगाई भत्ता2) के 10% तक नियोक्ताअ का एनपीएस अंशदान (कर्मचारी के भले के लिए), कर योग्यत आय में से बिना किसी मौद्रिक सीमा के कर कटौती के योग्य( है।
  2. कॉरपारेट
    नियोक्ताक द्वारा एनपीएस में वेतन (मूल+महंगाई भत्ता्) के 10% तक किए गए अंशदान को उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ‘व्या+पार खर्च’ के रूप में कटौती की जा सकती है।
  3. कर लाभ प्राप्तc करने के लिए निवेश किस प्रकार करें :यदि आप एक मौजूदा अभिदाता हैं तो आप टीयर । खाते में अतिरिक्तक अंशदान करने के लिए किसी भी पीओपी से सम्पार्क कर सकते हैं अथवा ई-एनपीएस वेबसाइट (https://enps.nsdl.com) पर जाकर अंशदान कर सकते हैं।

कृपया ध्यान रखें : कर लाभ केवल टीयर । खाते में निवेश करने पर लागू हैं।

अभिदाता निवेश साक्ष्या के रूप में ट्रांजेक्शरन स्टेयटमेंट प्रस्तुीत कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से,’ऑल सिटिजन ऑफ इंडिया’ के अभिदाता एनपीएस खाते में लॉग-इन करके अपेक्षित वित्ती य वर्ष के लिए टीयर । खाते में किए गए स्वैछिक अंशदान की प्रति को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एनपीएस खाते में लॉग इन करके ‘View’ मेन मेन्यूि के अंतर्गत दिए गए ‘ स्टेउटमेंट ऑफ वोल्यंपटरी कंट्रीब्यूकशन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टिम (एनपीएस)’ उप मेन्यू से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

80 CCD के तहत उपलब्ध कर लाभों के अतिरिक्तए, एनपीएस के अंतर्गत निम्मालिखित अन्यै कर लाभ उपलब्धज हैं :

  1. आंशिक आहरण पर कर लाभ:
    अभिदाता निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए 60 वर्ष की आयु से पहले एनपीएस टीयर I खाते से आंशिक आहरण कर सकता है। बजट 2017 के अनुसार, अभिदाता अंशदान में से 25 प्रतिशत तक आहरण राशि कर मुक्त है।
  2. वार्षिकी की खरीद पर कर लाभ:
    वार्षिकी की खरीद पर निवेश की गई राशि, पूरी तरह कर मुक्त है। हालांकि, आगामी वर्षों में आपको प्राप्त होने वाली वार्षिकी आय आयकर के अधीन होगी।
  3. एकमुश्त राशि के आहरण पर कर लाभ:
    अभिदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर , एकमुश्त रूप से आहरित की गई 40 प्रतिशत तक की राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

उदाहरण : यदि 60 वर्ष की आयु पर कुल राशि 10 लाख रू है तो अर्थात कुल राशि का 40% अर्थात 4 लाख का आहरण आप बिना कोई कर दिए कर सकते हैं। यदि आप एनपीएस निधि के 40% भाग का उपयोग एकमुश्त् रूप में करते हैं और शेष 60% का उपयोग सेवानिवृत्ति के समय वार्षिकी की खरीद के लिए करते हैं तो आपको उस समय किसी कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। परन्तु आगामी वर्षों में प्राप्ती होने वाली वार्षिकी आय आयकर के अध्यकधीन होगी।

एनपीएस टीयर ।। खाते में निवेश करने पर कोई कर लाभ उपलब्धा नहीं है।