व्यसक्तिगत अभिदाता को कर लाभ :
ऐसा कोई भी व्य क्ति जो एनपीएस अभिदाता है आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रू. की अधिकतम सीमा के भीतर अनुच्छे द 80 CCD (1) के अंतर्गत कुल आय के 10 प्रतिशत पर कर कटौती का दावा कर सकता है।
आयकर अधिनियम 80 CCD (1B) के तहत सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए विशेष कर लाभ
एनपीएस (टीयर ।) में रू. 50,000 तक निवेश करने पर एनपीएस अभिताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD(1B) के तहत अरिरिक्त, कटौती का लाभ का उपलब्धए है। यह आयकर अधिनियम की धारा,1861 के अंतर्गत उपलब्धC 1.5 लाख रूपए की कटौती के अतिरिक्त है।
कॉरपोरेट सेक्टबर के अंतर्गत कर लाभ
कृपया ध्यान रखें : कर लाभ केवल टीयर । खाते में निवेश करने पर लागू हैं।
अभिदाता निवेश साक्ष्या के रूप में ट्रांजेक्शरन स्टेयटमेंट प्रस्तुीत कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से,’ऑल सिटिजन ऑफ इंडिया’ के अभिदाता एनपीएस खाते में लॉग-इन करके अपेक्षित वित्ती य वर्ष के लिए टीयर । खाते में किए गए स्वैछिक अंशदान की प्रति को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एनपीएस खाते में लॉग इन करके ‘View’ मेन मेन्यूि के अंतर्गत दिए गए ‘ स्टेउटमेंट ऑफ वोल्यंपटरी कंट्रीब्यूकशन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टिम (एनपीएस)’ उप मेन्यू से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
80 CCD के तहत उपलब्ध कर लाभों के अतिरिक्तए, एनपीएस के अंतर्गत निम्मालिखित अन्यै कर लाभ उपलब्धज हैं :
उदाहरण : यदि 60 वर्ष की आयु पर कुल राशि 10 लाख रू है तो अर्थात कुल राशि का 40% अर्थात 4 लाख का आहरण आप बिना कोई कर दिए कर सकते हैं। यदि आप एनपीएस निधि के 40% भाग का उपयोग एकमुश्त् रूप में करते हैं और शेष 60% का उपयोग सेवानिवृत्ति के समय वार्षिकी की खरीद के लिए करते हैं तो आपको उस समय किसी कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। परन्तु आगामी वर्षों में प्राप्ती होने वाली वार्षिकी आय आयकर के अध्यकधीन होगी।
एनपीएस टीयर ।। खाते में निवेश करने पर कोई कर लाभ उपलब्धा नहीं है।