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PATTERN - 19.8339 as on 09-05-2017 || UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME - CORPORATE-CG - 10 as on 09-05-2017 || NPS TRUST - A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) - 12.2567 as on 09-05-2017 || UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.3558 as on 09-05-2017 || UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.3624 as on 09-05-2017 || LIC PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT - 24.055 as on 09-05-2017 || LIC PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT - 21.515 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-LIC PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. 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PATTERN - 17.4749 as on 09-05-2017 || KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.2891 as on 09-05-2017 || KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.2829 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME E - TIER I - 23.1122 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME C - TIER I - 20.9464 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME G - TIER I - 19.4162 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME E - TIER II - 19.6932 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME C - TIER II - 19.4539 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME G - TIER II - 18.8373 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-RELIANCE CAPITAL PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.267 as on 09-05-2017 || RELIANCE PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.1889 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I - 24.483 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER I - 23.292 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER I - 19.977 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER II - 19.285 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER II - 21.7087 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER II - 19.1512 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUNDS MANAGEMENT COMPANY LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER I - 10.3072 as on 09-05-2017 || ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER II - 10.3056 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER I - 17.9291 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER I - 15.139 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER I - 14.8254 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER II - 15.4778 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER II - 14.2566 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER II - 15.131 as on 09-05-2017 || NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME - NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN - 10 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER I - 10.359 as on 09-05-2017 || HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER II - 10.2754 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II - 10 as on 09-05-2017 || BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II - 10 as on 09-05-2017

Toll Free Number -1800-110-069 of Atal Pension Yojana                  Submission of FATCA Self Declaration

अभिदाता रख-रखाव

हां। सरकार द्वारा PMLA नियमावली में किए संशोधन के अनुसार, 31 दिसम्बयर 2017 तक एनपीएस खातों को आधार से लिंक किया जाना चाहिए।

राजस्वक विभाग, वित्त।मंत्रालय की दिनांक 1 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसअर 538 (ई) धन शोधन रोकथाम (अभिलेखों का रख रखाव) दूसरा संशोधन‍ नियमावली, 2017 दोनों के द्वारा एनपीएस के मौजूदा और नये खोले जाने वाले खातों के लिए आधार और पैन को अनिवार्य बनाया गया है।

अभिदाता यूजर आईडी (प्रान) और आई-पिन (इंटरनेट पासवर्ड) के जरिए सीआरए सिस्ट म (www.cra-nsdl.com) में लॉग-इन करके अपने प्रान को आधार से जोड़ सकते हैं। यह विकल्पस मेन्यूट >>अपडेट डिटेल;सब मेन्यू >>अपडेट आधार/पता विवरण पर उपलब्धहै। पीएओ/सीडीडीओ/डीटोओ को सीआरए सिस्टेम में अनुरोध को अधिकृत करना अपेक्षित है।

अभिदाता अपने संबंधित नोडल कार्यालय (पीएओ/सीडीडीओ/डीटोओ) को फॉर्म S2 (अभिदाता विवरण परिवर्तन) जमा करके अपने पैन को अपडेट कर सकते हैं। नोडल कार्यालय एनपीएससीएएन सिस्ट म (www.npscan-cra.com) में आवश्ययक परिवर्तनों को कर सकते हैं।

अभिदाता को ‘अभिदाता विवरण परिवर्तन अनुरोध फॉर्म – फॉर्म S2 को संबंधित डीडीओ के पास जमा कराना होता है, जो इसका प्रमाणीकरण करने के बाद इसे संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ के पास भेज देता है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ NPSCAN सिस्ट म के माध्य म से अभिदाता द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर परिवर्तन करेगा।

मोबाइल नम्ब र, टेलिफोन नम्बगर और ई-मेल आईडी में परिवर्तन के मामले में,अभिदाता सीआरए द्वारा प्रदान किए गए आई-पिन की सहायता से सीआरए सिस्ट म में लॉग-इन करके या एनपीएस मोबाईल एप के जरिए स्वएयं उक्तक परिवर्तनों को कर सकते हैं।

फोटोग्राफ और हस्तापक्षर में परिवर्तन के मामले में, नोडल कार्यालयों को फॉर्म S7 को सीआरए एफसी के पास भेजना आवश्य्क होता है।

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अभिदाताके निम्नेलिखित से संबंधित अनुरोधों को अपडेट कर सकता है :

  • बैंक विवरण सहित व्याक्तिगत विवरणों में परिवर्तन
  • रोजगार विवरण परिवर्तन
  • नामितिकरण विवरण में परिवर्तन
  • टीयर ।। के योजना विवरण में परिवर्तन
  • वन वे स्विच रिक्वेिस्टे (टीयर।। खाते से टीयर 1 खाते में राशि का अंतरण)
  • आहरण अनुरोध
  • आई-पिन और टी-पिन को पुन: जारी करना
  • प्रान कार्ड का पुन: मुद्रण
  • पैन और आधार विवरण अपडेट करना
  • आधार सीडिंग अनुरोध को प्रमाणित करना
  • FATCA घोषणा का सामूहिक अपलोड
  • संबंधित अभिदाता द्वारा अनुरोध करने पर संव्य वहार विवरणिका (Transaction Statement) का मुद्रण

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अभिदाता के विरवण को अपडेट करने हेतु इलैक्ट्रोिनिक अनुरोध करने से पहले निम्नकलिखित की जांच करेगा :

  • अभिदाता द्वारा उपलब्ध कराया प्रान की वैधता (सक्रिय)
  • प्रान (अभिदाता) पीएओ/सीडीडीडीओ/डीटीओ से जुड़ा है
  • अभिदाता द्वारा अनुरोध फॉर्म पूरी तरह भरा गया है
  • अनुरोध फॉर्म पर अभिदाता के हस्तीक्षर हैं
  • अनुरोध फॉर्म को अभिदाता के डीडीओ द्वारा प्रमाणित और हस्ता क्षरित किया गया है
  • अनुरोध फॉर्म को फार्म में दिए निर्देशों के अनुसार भरा गया है।

अभिदाता द्वारा जमा कराया गया S2 फॉर्म को नोडल कार्यालय द्वारा अपने पास बनाए रखा जाता है और उसे सीआरए को भेजने की जरूरत नहीं होती। सीआरए केवल पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ की ओर प्राप्तस इलैक्ट्रोूनिक अनुरोध के आधार पर कार्रवाई करता है। केवल,अभिदाता के हस्तापक्षर/फोटोग्राफ में परिवर्तन के मामले में, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अभिदाता के अनुरोध को सीआरए-एफसी के पास कार्रवाई हेतु अग्रेषित करता है।

मेकर- ऑथराइजर यह अपेक्षा करता है कि अनुरोध को एक अधिकारी द्वारा यूजर आईडी और आई-पिन के उपयोग द्वारा कैप्चजर करना चाहिए और किसी अन्य अधिकारी द्वारा यूजर आईडी और आई-पिन के उपयोग द्वारा इसका प्रमाणीकरण करना चाहिए। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ दो अलग-अलग अधिकारियों को मेकर-ऑथराइजर कार्य के लिए चिन्हित करेगा।

कुछ निश्चित प्रकार के अनुरोधों में केवल मेकर कार्यकलाप की आवश्य कता होती है जबकि कुछ निश्चित प्रकार के अनुरोधों में मेकर और ऑथराइजर कार्यों दोनों की जरूरत होती है।

अनुरोध का प्रकार मेकर ऑथराइजर
अभिदाता के व्‍यक्तिगत  विवरण में परिवर्तन  (कोर डाटा -  प्रान कार्ड  पर दिखाई  देने वाला डाटा)
हाँ आवश्‍यक
अभिदाता के व्‍यक्तिगत  विवरण में परिवर्तन ( कोर डाटा को छोड़कर)
हाँ आवश्यक नहीं
अभिदाता पते में परिवर्तन हाँ आवश्‍यक
अभिदाता के नामितिकरण में परिवर्तन हाँ आवश्‍यक
अभिदाता के बैंक विवरण में परिवर्तन हाँ आवश्यक नहीं
अभिदाता के रोजगार विवरण में परिवर्तन हाँ आवश्‍यक
प्रान कार्ड का पुन: मुद्रण हाँ आवश्‍यक
  • गोपनीय प्रश्नं की सहायता से पासवर्ड रीसेट करना : यदि अभिदाता ने एक गोपनीय प्रश्नस का चयन किया था, तो वह इसका उपयोग करते हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकता है।
  • इंस्टेंपट रीसेट आई-पिन– अभिदाता आई-पिन रीसेट करने के लिए इस विकल्पस का चयन कर सकता है। अनुरोध एक बार स्वीीकार होने के बाद, पावती संख्या- को प्रमाणीकरण हेतु अग्रेषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्तव, अभिदाता वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को सृजित कर पासवर्ड रीसेट के विकल्प का चुनाव कर सकता है। ओटीपी के मामले में, अभिदाता स्वपयं अनुरोध को प्रमाणित कर सकते हैं इसके लिए उन्हेंन प्रमाणीकरण हेतु पीएओ/सीडीडीओ से संपर्क करने की जरूरत नहीं होती। इस सुविधा का केवल वे ही अभिदाता कर सकते हैं जिनका मोबाइल नम्ब र और ई-मेल आईडी सीआरए सिस्टाम में अपडेट हैं।
  • पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा पुन: आई-पिन जारी करना : अभिदाता आई-पिन पुन: जारी करने के लिए पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ के पास अनुरोध (फॉर्म एस2) जमा करा सकते हैं। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ ऑन लाइन अनुरोध को दर्ज कर सकते हैं और उसे प्रमाणित कर सकते हैं। अनुरोध के सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने पर, सीआरए पिन को अभिदाता के पत्र-व्येवहार के पते पर प्रेषित करेगा। कृपया ध्यामन रहे कि आई-पिन को पुन: जारी करवाने के लिए शुल्कव का भुगतान करना पड़ता है।

अभिदाता को संबंधित डीडीओ के पास फॉर्म S2 जमा कराना पड़ता हैजो इस अनुरोध को पीएओ/सीडीडीओ के पास अग्रेषित करेगा। पीएओ/सीडीडीओ प्रान कार्ड को पुन: मुद्रित करने के लिए अनुरोध को ऑनलाइन दर्ज करेगा। ऑनलाइन अनुरोध प्राप्ती होने पर, सीआरए पीएओ/सीडीडीओ को प्रान कार्ड प्रेषित करेगा। प्रान कार्ड पुन: मुद्रित के लिए शुल्कर का भुगतान करना पड़ता है।

अभिदाता सीआरए द्वारा दिए गए आई-पिन के जरिए भी सीआरए सिस्ट म में लॉगइन करके प्रान कार्ड के लिए अनुरोध कर सकता है।

नहीं, प्रान सभी स्थाेनों और रोजगार में यूनिक और संवहनीय हैं। प्रान स्थावनांतरित करनेहेतु इंटर सेक्टदर शिफ्टिंग (आईएसएस)प्रोसेसको पूरा करने के बाद संभावित नियोक्ताी द्वारा एनपीएस अंशदान को पूर्व नियोक्ता द्वारा आवंटित प्रान में स्थादनांतरित किया जा सकता है।

उदहारणतया यदि अभिदाता केंद्र सरकार से राज्यम सरकार में स्थातनांतरित होता है या राज्यन से केन्द्र सरकार में स्थाअनांतरित होता है तो वह इंटर -सेक्टार शिफ्टिंग पूरा करने के बाद कार्यालय,विभाग या स्थारन में परिवर्तन के बावजूद सामान्य रूप से प्रान का उपयोग जारी रख सकता है।

समान सेक्टतर में प्रान के स्थाटनांतरित होने (अर्थात् केन्द्रय सरकार या समान राज्यि सरकार के भीतर)पर,अभिदाता को अपने प्रान की जानकारी अपने नये कार्यालय जहां उसे स्थादनांतरण के बाद नियुक्तक होना है , को देनी पड़ती है। नया कार्यालय नियमित एनपीएस अंशदान को अपलोड करके सीआरए सिस्टाम में प्रान के स्थाकनांतरण को आसान बनाएगा। मासिक एनपीएस अंशदान के सफलतापूर्वक अपलोड होने पर प्रान नये कार्यालय से जुड़ जाएगा। उसके पश्चानत, नये कार्यालय को सीआरए सिस्ट म में अभिदाता के रोजगार विवरण को अपडेट करना अपेक्षित है।

क्योकिप्रान अद्वतिीय और रोजगार और स्थाीन पर संवहनीय है अभिदाता इंटर-सेक्टलरशिफ्टिंग सुविधा की मदद से समान प्रान के साथ एक सेक्टगर से दूसरे सेक्टरर में स्थातनांतरित हो सकता है अर्थात केन्द्रह सरकार से राज्ये सरकार में या कॉरपोरेट सेक्टरर से सरकारी सेक्ट र में इत्यांदि। अभिदाता जब तक कि वह एनपीएस से निकास नहीं करता तब तक भौतिक स्था न और रोजगार की स्थिति में परिवर्तन के बावजूद समान प्रान के साथ जारी रख सकता है।

एक सेक्टार से दूसरे सेक्टथर में प्रान शिफ्टिंग के लिए, अभिदाता को अपने नोडल कार्यालय अर्थात्‍ वह कार्यालय जिससे वह शिफ्टिंग के बाद सम्बकद्ध होगा, के पास फॉर्म ISS-1 (सीआरए वेबासाइट www.npscra.nsdl.co.in पर ‘फॉर्म’ मेन्यूक में उपलब्धS) जमा कराना होता है। लक्षित नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टnम में प्रान के तहत संचयी एनपीएस अंशदान के साथ प्रान शिफट करने की प्रक्रिया परिचालित करता है।

रोजगार विवरण में किसी भी प्रकार परिवर्तन जैसे वेतन मान, मूल वेतन इत्या दि में परितर्वन होने पर अभिदाता को किसी प्रकार का अनुरोध प्रस्तु त करने की आवश्यहकता नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन को पीएओ/सीडीडीओ द्वारा डीडीओ से परिवर्तन की सूचना प्राप्तव होने पर किया जा सकता है।

अभिदाता को निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म एस7 के अनुसार परिवर्तन अनुरोध को संबंधित डीडीओ के पास जमा कराना होता है। आवेदन के सत्याॉपन और प्रमाणीकरण के बाद, डीडीओ ऐसे सभी अनुरोधों को समेकित करता है और निर्धारित प्रारूप अर्था त फॉर्म एस8 के अनुसार कवरिंग लेटर के साथ संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ के पास इन्हेंा अग्रेषित करता है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अनुरोध की जांच करता है और प्रमाणित करता है और अनुरोध को सीआरए-एफसी के पास भेजता है।

सीआरए-एफसी द्वारा अनुरोध अपलोड करने पर, नया हस्ताफक्षर और/ या फोटोग्राफ सीआरए सिस्ट म में अपडेट हो जाएंगे। सीआरए एक नया प्रान कार्ड मु्द्रित करेगा और इसे पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को भेजेगा जो इसे आगे अभिदाता को भेजने के लिए डीडीओ का अग्रेषित करेगा।

नोडल कार्यालय सीआरए द्वारा प्रदत्तट यूजर आईडी और आईपिन की सहायता से सीआरए सिस्ट म (cra-nsdl.com) में लॉगइन करके या टी-पिन का उपयोग करके सीआरए कॉल सेंटर के माध्यउम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीडीओ की शिकायत के मामले में, डीडीओ किसी भी इंटरफेसिंग संस्थास के विरूद्ध यूजर आईडी और आई-पिन की सहायता से लॉग इन करके सीआरए सिस्ट म में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है।

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ भी डीडीओ या अधीनस्थस अभिदाताओं की ओर से सीआरए सिस्टरम के माध्यूम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ केवल उपर्युक्तक उल्लिखित पद्धतियों के माध्य्म से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

नोडल कार्यालय निम्न्लिखित के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
सीआरए के विरूद्ध शिकायत :

  • प्रान आबंटित होने पर प्रान कार्ड प्राप्तक न होने पर
  • पिन मेलर्स प्राप्त नहीं होने पर
  • प्रान आबंटिन न होने/आंशिक आबंटित होने पर
  • आहरण राशि प्राप्तन न होने पर
  • योजना वरीयता निेर्देश प्रभावी न होने पर

न्यायसी बैंक के विरूद्ध शिकायत

  • निधि प्राप्ति पुष्टिकरण (फंड रिसिप्ट कंफरमेशन) में विलम्बि होने पर
  • अभिदाता अंशदान फाइल (एसीएफ) मैचड और बुक्डं न होने पर

शिकायत दर्ज कराते समय, नोडल कार्यालय निम्नडलिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा:

  • सीआरए द्वारा आबंटित पीएओ रजिस्ट्रे शन नम्बजर
  • शिकायत का विवरण
  • किसकी ओर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है
  • शिकायत की श्रेणी
  • शिकायत पाठ

नोडल कार्यालय सीआरए द्वारा दिए गए आई-पिन का उपयोग करके सीआरए सिस्टोम में लॉग इन कर सकता है और अभिदाता/अन्य संस्था-ओं द्वारा उसके विरूद्ध की गई शिकायत के विवरण की जांच कर सकता है। नोडल कार्यालय शिकायत का निपटान करेगा और की गई कार्रवाई टिप्पिणी को इस प्रयोजन हेतु दिए गए क्षेत्र में उल्लिखित करेगा। सीआरए पीएओ/सीडीडीओ की टिप्प णी को सीआए में अभिदाता की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजेगा।

यदि सीआरए सिस्टम में शिकायत दर्ज कराई जाती है तो शिकायत के सफलतापूर्वक दर्ज होने पर स्क्रीन पर एक टोकन नम्बर प्रदर्शित होगा। सीआरए द्वारा टोकन नंबर का विवरण नोडल आफिस को उसकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्तम नोडल कार्यालय सीआरए सिस्ट में लॉगइन करके टॉकन नंबर का उपयोग करते हुए चेक ग्रिवंस स्टेटस विकल्पप के तहत शिकायत की स्थिति की जांच कर सकता है। टोकन नंबर का हवाला देते हुए कॉल सेंटर के माध्य्म से भी स्थिति की जांच की जा सकती है। शिकायत का निपटान होने पर सीआरए द्वारा शिकायत के निपटान विवरण के साथ ई.मेल नोडल कार्यालय के पंजीकृत ई.मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अपने विरूद्ध की गई शिकायत को शिकायत प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर हल करेगा। यदि शिकायत का निपटान तीन दिन के भीतर नहीं किया जाता तो, संबंधित पीआरएओ/डीटीए को एक ई-मेल अलर्ट भेजा जाएगा।

यदि शिकायत अगले पांच दिनों तक भी लंबित रहती है तो, सीआरए द्वारा एक अन्य ई-मेल पीआरएओ/डीटीओ को भेजा जाएगा। यदि अभिदाता शिकायत के निपटान से संतुष्ट नहीं है तो उसे एनपीएस-न्यास के पास भेजा जा सकता है।

नोडल कार्यालय अपने अधीनस्थ अभिदाताओं की ओर से सीआरए के विरूद्ध निम्नलिखित शिकायते दर्ज करा सकता हैं

  • प्रान किट प्राप्त नहीं होने पर
  • पिन से संबंधित
  • ई-मेल/एसएमएस अलर्ट
  • सीआरए-एफसी द्वारा गलत जानकारी कैप्चर करने पर
  • आहरण अनुरोध की स्थिति
  • आहरण राशि प्राप्त नहीं होने पर
  • लेन-देन विवरणिका प्राप्त नहीं पर
  • अंशदान क्रेडिट होने पर सीआरए की ओर से अलर्ट प्राप्त नहीं होने पर
  • गलत अंशदान प्रदर्शित होने पर
  • प्रान कार्ड सक्रिय स्थिति में न होने पर