सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल हैं, उन्हें समर्थित दस्तावेज के साथ सही प्रकार से भरे हुए CSRF फॉर्म को संबंधित डीडीओ के पास जमा कराना होता है। फॉर्म को प्रमाणित करने के बाद डीडीओ इसे पीएओ/सीडीडीओ/सीडीडीओ/डीटीओ के पास भेजा है जो इसे प्रान सृजन हेतु आगे सीआरए-एफसी के पास अग्रेषित करता है।
CSRF फॉर्म को https://npscra.nsdl.co.in/download/government-sector/central-government/forms/Subscriber%20Registration%20Form-CSRF.PDF लिंक पर CRA की वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) से प्राप्त किया जा सकता है।
अभिदाता, संबंधित नोडल कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
हां। आप ई-एनपीएस का उपयोग करके प्रान को ऑन-लाइन सृजित (या तो आधार आधारित या पैन आधारित) कर सकते हैं और इसके बाद आपको अपने प्रान को संबंधित नोडल कार्यालय के अंतर्गत प्रान को स्थानांतरित करने हेतु फॉर्म आईआईएस-1 (अंतर सेक्टर स्थानांतरण फॉर्म) जमा कराने की आवश्यकता होती है।
नहीं। एनपीएस के तहत आपको केवल एक प्रान रखने की अनुमति है जो कि अद्वितीय, स्थायी और स्थान, रोजगार और नियोजन के मध्य संवहनीय है।
प्रान, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या का संक्षिप्त रूप है, जो कि प्रत्येक अभिदाता को एनपीएस में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने पर प्रदान किया जाता है यह अद्वितीय और संवहनीय है तथा एनपीएस से निकास होने तक यह अभिदाता के साथ बना रहता है।
प्रान सृजित होने के पश्चात, एक प्रान किट संबंधित नोडल कार्यालय को भेजी जाती है जो इसे आगे अभिदाता को संवितरित करता है। एक प्रान किट में प्रान कार्ड, अभिदाता विवरण (अभिदाता की मास्टर रिपोर्ट के अनुसार) और पीआईएन मेलर्स के साथ एक सूचना पुस्तिका शामिल होती है।
आई-पिन : एनपीएस मोबाईल एप्प/ऑन-लाइन एनपीएस खाते को संचालित करने के लिए आई-पिन एक पासवर्ड है। एनपीएस खाते में लॉग-इन करके आप अपने एनपीएस खाते के विवरण को देख सकते हैं और विभिन्न सेवा अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। आई-पिन को प्रान किट के साथ भेजा जाता है।
आई-पिन रीसेट करने के लिए कृपया सर्विस रिक्वेस्ट के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 का संदर्भ लें।
टी-पिन : टी-पिन का इस्तेमाल करके आप टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से अपने एनपीएस खाते तक पहुंच सकते हैं। ‘ इंट्रेक्टिव वायस रिस्पोंस्ट (आईवीआर) एक द्विभाषी सेवा है जो आपको आपके खाता विवरण तथा आपकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट प्राप्त करने सहित विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करती है।
टी-पिन रीसेट करने हेतु कृपया सर्विस रिक्वेस्ट के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 का संदर्भ लें।
प्रान सृजित हो जाने पर, अभिदाता की पंजीकृत ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। अभिदाता को प्रान किट भेजे जाने पर एनएसडीएल-सीआरए अभिदाता को प्रान किट भेजे जाने के बारे में सूचित करता है।
नोडल कार्यालय द्वारा आवेदन फॉर्म जमा कराने के समय सीआरए-एफसी द्वारा आबंटित किए गए 17 अंको वाली एक्नोलेजमेंट नम्बर के द्वारा अभिदाता अपने प्रान आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
आप इस वेबासाइट के होम पेज पर ‘important Link‘ के अंतर्गत दिए गए टैब के जरिए अपने प्रान आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
प्रान कार्ड सृजित हो जाने पर, प्रान कार्ड सहित प्रान को संबंधित नोडल कार्यालय को भेजा जाता है जो इसे आगे अभिदाता को संवितरित करता है। प्रान कार्ड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, अभिदाता संबंधित नोडल कार्यालय से पूछताछ कर सकता है अथवा सीआए वेबसाइट http://www.npscra.nsdl.co.in के माध्यम से डिसपेच स्टेटस की जांच कर सकता है
टीयर ।। खाता सक्रिय करवाना बेहद आसान है, इसे ई-एनपीएस वेबसाइट (https://enps.nsdl.com) पर ऑनलाइन के माध्यम से या संबधित नोडल कार्यालय अथवा निकटम पीओपी-एसपी के पास जाकर करवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर ‘ नोलेज सेंटर‘ के अंतर्गत उपलबध ‘हाउ टू ओपन टीयर ।। अकाउंट‘ का संदर्भ लें।
होम/सब्सक्राइबर कॉर्नर/नोलेज सेंटर/हाउ टू ओपन टीयर ।। अकांट। निकटतम पीओपी-एसपी का पता लगाने के लिए आप इस वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध ‘important Link‘ अनुभाग को देख सकते हैं।
टीयर । खाता धारक कोई भी अभिदाता अपना टीयर ।। खाता सक्रिय करवा सकता है।
अभिदाता निम्नलिखित तरीकों से अपना टीयर ।। खाता सक्रिय करवा सकते हैं :
अभिदाता यूजर आईडी और आई-पिन के साथ सीआरए सिस्टम या एनपीएस मोबाईल एप्प में लॉग-इन करके संबधित नोडला कार्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एनपीएस के तहत अभिदाता को अधिकतम तीन नामिति नियुक्त करने की अनुमति है। अभिदाता को नामिति का नाम, अभिदाता के साथ संबंध और अंश प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। अंश प्रतिशत पूर्ण अंक वाला होना चाहिए। सभी नामितियों के मध्य अंश प्रतिशत का जोड़ 100 के बराबर होना चाहिए। यदि प्रतिशतता 100 के बराबर नहीं होगी तो पूरा नामितिकरण रद्द कर दिया जाएगा।
अभिदाता को एनपीएस में शामिल होने के समय निर्धारित फॉर्म में अनिवार्य रूप से नामितिकरण करना होता है, जो अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर एक या अधिक व्यक्तियों को अभिदाता की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
पुरूष अभिदाता होन पर, उसकी विधिक पत्नी, बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उस पर निर्भर माता-पिता और उसके मृत बेटे की विधवा और बच्चे।
महिला अभिदाता होन पर, उसका विधिक पति, बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उस पर निर्भर माता-पिता और उसके मृत बेटे की विधवा और बच्चे।
यदि नामितिकरण करते समय अभिदाता का कोई परिवार है, तो नामितिकरण उसके परिवार से संबंधित एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा। ऐसे अभिदाता द्वारा परिवार से संबंध न रखने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामितिकरण रद्द माना जाएगा।
नामितिकरण से संबंधित नियमों व शर्तों के लिए कृपया पीएफआरडीए विनियम देखें।
हां, अवयस्क को नामिति नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में, अभिदाता को अवयस्क नामिति की जन्म तिथि और अभिभावक विवरण उपलब्ध कराना होता है।
FATCA से तात्पर्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फॉरेन अकाउंट टेक्स कम्पलाइंस एक्ट) से है। यह अमरीका मेंकर चोरी को रोकने से संबंधित नया कानून है। अमरीका के राजकोषीय विभाग और अमरीका के आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा प्रस्तुत इस अधिनियम का उद्देश्य अमरीकी नागरिकों को उनकी आय और संपत्ति को अमरीकी कर प्रणाली से बचाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों का उपयोग करने से रोकने के माध्यम से बेहतर कर अनुपालन को बढ़ावा देना है। भारत ने अमरीकी सरकार के साथ एफएटीसीए अनुपालन से संबंधित अंतर-सरकार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
FATCAसे संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर सब्सक्राइबर कॉनर के तहत ‘FATCA सेल्फ-सर्टिफिकेशन‘ को देखें।
हां। सरकार द्वारा पीएमएलए नियमावली में किए गए संशोधन के अनुसार, एनपीएस खातो को आधार के साथ जोड़ा जान चाहिए।
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 जून, 2017 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 538 (ई) के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (अभिलेखों का रख-रखाव) दूसरा संशोधन नियमावली, 2017 के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा खाते और खोले जाने वाले नए खातों के लिए आधार और पैन दोनों को अनिवार्य बनाया गया है।
अभिदाता यूजर आई डी (प्रान) और आई-पिन (इंटरनेट पासवर्ड) के माध्यम से सीआरए सिस्टम में (www.cra-nsdl.com) में लॉग-इन करके अपने प्रान को आधार से जोड़ सकते हैं यह विकल्प मेन्यू झझ अपडेट डिटेलय सब मेन्यूझझअपेडेट आधार/एड्रेस डिटेल के अंतर्गत उपलब्ध है। पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ सीआरए सिस्टम में अनुरोध को प्रमाणित करते हैं।
अभिदाता फॉर्म एस 2को अपने संबंधित नोडल कार्यालय (पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ) के पास जमा कराकर अपने पैन को अपडेट कर सकते हैं। नोडल कार्यालय NPSCAN सिस्टम (www.npscan-cra.com) में आवश्यक परिवर्तनों को कर कर सकते हैं।