Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

अभिदाता विशेषताएं

पारदर्शी : एनपीएस एक कम लागत वाली और पारदर्शी प्रणाली है जिसमें पेंशन अंशदान को पेंशन निधि योजनाओं में निवेशित किया जाता है और कर्मचारी दिन प्रति दिन आधार पर अपने निवेश मूल्य को जा सकते हैं।

संवहनीय : प्रत्येक कर्मचारी को एक यूनिक नम्बर से जाना जाता है और उसका एक पृथक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता होता है जो कि संवहनीय है अर्थात यदि कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतति होता है तब भी वह खाता यूं ही बना रहेगा

सरल : सभी अभिताओं को केवल अपना खाता नोडल कार्यालयों के पास खुलवाना होता है और प्रान प्राप्त करना होता है।

सुरक्षा : एनपीएस का विनियमन पारदर्शी निवेंश मानदंडों के माध्यम से पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है और एनपीएस न्यास द्वारा निधि प्रबंधकों के कार्य की समीक्षा और नियमित निगरानी की जाती है।

कम लागत और कंपाउंडींग इफेक्ट का दोहरा लाभ: सेवानिवृत्ति तक की अविध के दौरान पेंशन राशि संचित होती है य जिसमें कंपाउंड इफेक्ट के साथ वृद्धि होती है और खाता रखाव शुल्क काफी कम हैं।

सीआरए द्वारा एनपीएस अभिदाता को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं -

  • सीआरए अभिदाताओं का पंजीकरण करता है और पंजीकरण के बाद अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) आबंटित करता है।
  • एनपीएस मोबाइल एप्प की शुरूआत करना जिसके अंतर्गत अभिदाता किसी भी स्थान से उनके एनपीएस खाते को संचालित कर सकते हैं। मोबाइल एप्प, सीआरए वेबसाइट और सीआरए कॉल सेंटर का उपयोग करने के लिए सीआरए द्वारा एक प्रान कार्ड और पीआईएन मेलर्स जारी किया जाता है।
  • सीआरए अभिदाताओं के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते का रख- रखाव करता है और नोडल कार्यालय से प्राप्त निधियों और अंशदान विवरण के अनुसार अभिदाताओं के खाते में यूनिट के निर्माण की व्यवस्था करता है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, सीआरए अभिदाता के स्थायी खाते में लेन-देन के विवरण वाली वास्तविक संव्यवहार विवरणिका अभिदाताओं को भेजता है।
  • सीआरए अभिदाताओं की शिकायतें (सीआरए सिस्टम या जी 1 फॉर्म के माध्यम से प्राप्त) दर्ज करता है और किए गए निपटान के विवरण को ई-मेल द्वारा अभिदाताओं को भेजता है।
  • सीआरए ने एनपीएस अभिदाताओं मोबाईल नम्बर/ई मेल आईडी अपडेट करना, आधार नम्बर को जोड़ने और आधार के उपयोग के माध्यम से पते का विवरण अपडेट करने जैसी विभिन्न ऑन-लाइन कार्यपद्धतियां उपलब्ध कराई हैं।

नहीं। रोजगार/स्थान बदलने की स्थिति में आपको अपना एनपीएस खाता बंदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एनपीएस के अंतर्गत दिए जाने वाला प्रान संवहनीय है। प्रान को विभिन्न सेक्टरों के मध्य एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अभिदाता के एनपीएस प्रणाली से निकास करने तक प्रान सीआरए सिस्टम में सक्रिय बना रहता है। अभिदाता एक बार निकास विकल्प का चयन करने पर (अर्थात आहरण अनुरोध सफलतापूर्वक संसाधित होने पर), प्रान सीआरए सिस्टम में निष्क्रिय हो जाएगा।

उदहारण के लिए, अभिदाता एक ही प्रान के साथ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्थानांतरित हो सकता है अर्थात केन्द्र सरकार (सीजी) से राज्य सरकार (एसजी) या एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार में इत्यादि।

प्रान को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर अथवा एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार में स्थानांतरित करने हेतु अभिदाता को आईएसएस-1 फॉर्म को लक्षित नोडल कार्यलय/ प्वांइट ऑफ प्रेजेंस जिसके अभिदाता स्थानांतरण के बाद जुड़ना चाहता है, के पास जमा कराने की आवश्यकता होती है। आईएसएस-1 फॉर्म सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है। लक्षित नोडल कार्यालय/पीओपी सीआरए सिस्टम में स्रोत सेक्टर के संचित एनपीएस अंशदानों के साथ प्रान के स्थानांतरण की व्यवस्थाकरेगा।

केन्द्र सरकार के भीतर/ राज्य सरकार के भीतर प्रान को शिफ्ट करने के लिए अभिदाता को अपने प्रान के बारे में लक्षित (नये) कार्यालय, जिससे वह शिफ्टिंग के बाद जुड़ना चाहता है, की सूचना देने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में आईएसएस1 फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होती। नया कार्यालय सीआरए सिस्टम में प्रान की शिफ्टिंग की व्यवस्था करता है। नये कार्यालय द्वारा मासिक एनपीएस अंशदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने पर प्रान सीआरए सिस्टम में नए कार्यालय से जुड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, नये कार्यालय को सीआरए सिस्टम में अभिदाता के रोजगार विवरण (डीडीओ कार्यालय का नाम, विभाग, वेतन मान और वेतन विवरण इत्यादि) को अपडेट कराने की आवश्यकता होती है।

अभिदाता के पास आईवीआर में निम्नलिखित विकल्प हैं :

  • टी-पिन बदलना
  • योजना वरीयता (टीयर।। के लिए) की जांच करना और विवरण प्राप्त करना
  • किसी भी परिवर्तन अनुरोध (जैसे पता, नामितिकरण इत्यादि में परिवर्तन )की स्थिति की जांच करना
  • जमा किए गए अंतिम अंशदान का विवरण और अंतिम आहरण अनुरोध (केवल टीयर ।। के लिए )
  • विगत तीन वित्तीय वर्षों की संव्यवहार विवरणिका के लिए अनुरोध
  • अभिदाता स्थानांतरण की स्थिति की जांच करना
  • किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (कस्टमर केयर एक्जिक्यूटिव) से बात करना

एनपीएस टीयर ।। खाते के कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं :

  • दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए बचत (किसी भी समय आहरण कर सकते हैं)
  • किसी भी समय पेंशन खाते (टीयर ।) में निधि का अंतरण
  • न्यूनतम अतिशेष की आवश्यकता नहीं
  • निकास पर कोई कर नहीं
  • पृथक नामितिकरण की सुविधा उपलब्ध

नहीं, रोजगार या स्थान बदलने पर आपको एनपीएस खाता दुबारा खुलावाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संवहनीयता एनपीएस की एक मुख्य विशेषता है, इसे व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भी रोजगार और स्थान/ भौगोलिक परिस्थति के बावजूद देश में कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रान को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर अर्थात केन्द्र सरकार से कॉरपारेट सेक्टर, राज्य सरकार से केन्द्र सरकार इत्यादि में स्थानांतरित कर सकते हैं।

प्रान को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर या एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार में स्थानांतरित करने के लिए अभिदाता को आईएसएस-1 फॉर्म (इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म )जमा कराने की आवश्यकता होती है। लक्षित नोडल कार्यालय अर्थात वह कार्यालय जिससे वह स्थानांतरण के बाद जुडृगा, के लिए आईएसएस फॉर्म- 1 सीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, एक ही सेक्टर के अंतर्गत शिफ्टिंग (अर्थात केन्द्र सरकार या समान राज्य सरकार के अंतर्गत) के लिए अभिदाता को इंटर सेक्टर शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं है।