राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी अभिदाताके व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रियाको निकास कहा जाता है।
एनपीएस अभिदाता द्वारा निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैंः-
अभिदाता एनपीएस में निवेश करना जारी रखने (70 वर्षों तक) या एनपीएस से निकास का निर्णय कर सकते हैं। एनपीएस के निकास से संबंधित अभिदाता द्वारा निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैंः-
एनपीएस खाते को जारी रखना : अभिदाता सेवा निवृत्तिके बाद (70 वर्ष तक) एनपीएस खातेंमें अंशदान करना जारी रख सकते हैं और अंशदान पर कर लाभ प्राप्तकर सकते हैं।
आहरणका स्थगन : अभिदाता अपने आहरणका अस्थगित कर सकता है और 70 वर्ष की आयु तक एनपीएसमें निवेश करना जारी रखस कता है। अभिदाता यदि चाहे तो केवल एक मुश्त आहरण, केवल वार्षिकी को या वार्षिकीके साथ-साथ एक मुश्त आहरण दोनों का अस्थगित कर सकता है।
अपनी पेंशन प्रारंभ करना : यदि अभिदाता अपने एनपीएस खातेको जारी नहीं रखना चाहता अथवा आस्थगित नहीं करना चाहता तो वह एनपीएससे निकास कर सकता है। वह निकास ऑनलाइन भेज सकता है और एनपीएसके निकास संबंधी दिशा निर्देशोंके अनुसार पेशन प्राप्तकरना आंरभकर सकता है।
आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सेक्टर के ‘फॉर्म‘ अनुभागसे आहरण फॉर्म प्राप्तकर सकते हैं। विभिन्न प्रकारके आहरण अनुरोधके आधार पर निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध हैं
एनपीएसके संदर्भ में, स्वैच्छिक निकासको समय पूर्व निकास माना जाता है।
सूपरैन्यूएशन के मामले में, एक्जिटक्लेम आईडी सेवा निवृत्ति की तिथिसे 6 माह पूर्व सृजित की जाती है। यह अभिदाता या नोडल कार्यालय को सेवा निवृत्तिकी तारीख से एक दिन पहले तक सिस्टममें किसी प्रकारका परिवर्तन (जन्मतिथि, पताइत्यादि) को करने में समर्थ बनाती है। क्लेम आईडी निर्माण किए बिना आहरण अनुरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता।
मृत्यु होन पर ऑनलाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मृत्युके मामले में नोडल कार्यालय सीधे आहरण अनुरोध दर्जकरा सकते हैं। एनपीएस निधिके आहरण हेतु क्लेम आईडी के निमार्णके लिए अभिदाताको नोडल कार्यालयसे समपर्क करना पड़ता है। यदि नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोध दर्ज कराया गया है तो क्लेम आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती।
सेवा निवृत्तिकी तारीख से छ माह पहले सीआरए द्वारा क्लेम आईडी निर्मितकी जाएगी। क्लेम आईडी बन जाने पर अभिदाता/नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकने में समर्थ होंगे।
नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोधको सत्यापित और प्रमाणित किये जाने के बाद आहरण अनुरोध (यदि अभिदाता द्वारा शुरू किया गया हो)संसाधित किया जाएगा और अभिदाता अपनी सेवा निवृत्तिकी तिथि पर पहुंच जाता है।
ऑनलाइन आहरण अनुरोधको अभिदाता द्वारा उसे प्रदान किए गए आई-पिन का उपयोग करके प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे अनुरोधोंको नोडल कार्यालय द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है। यदि अभिदाता ऑनलाइन अनुरोध स्वयं प्रांरभ करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे मामलेमें अभिदाताको अपेक्षित दस्ततावेजोंके साथ वास्तविक आहरण फॉर्म भरकर नोडल कार्यालयके पास जमा कराना पड़ता है जिसकेआधार पर नोडल कार्यालय अभिदाताकी ओरसे ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्रांरभ करेगा।
अधि वार्षिताआहरणके संबंध में : यदि अभिदाता ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्रांरभ करने में समर्थ नहीं है तो नोडल कार्यालय (अभिदाताकी ओरसे) सेवा निवृत्तिकी आयुसे छ माह पूर्व ऑन लाइन आहरणअनुरोध कैप्चर कर सकता है। नोडल कार्यालय दी गईआई-पिन का उपयोग करके सीआरए वेबासाइट (www.cra-nsdl.com) के अंतर्गत ‘एक्जिट विड्राल रिक्येस्ट‘ के अंतर्गत अनुरोध संसाधित कर सकता है नोडल कार्यालय ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त कैप्चर करने के लिए डेमो का संदर्भदे सकता है जोकि सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in). पर उपलब्ध है।
समय पूर्व अथवा मृत्यु होने पर आहरणके संबंधमें : नोडल कार्यालय दीगई आई-पिन का उपयोग करके सीआरए वेबासाइट (www.cra-nsdl.com) के अंतर्गत ‘एक्जिट विड्राल रिक्येस्ट‘ के अंतर्गत अनुरोध संसाधित कर सकता है नोडल कार्यालय ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त कैप्चर करने के लिए डेमो का संदर्भ दे सकता है जोकि सीआरएकी वेबसाइट(www.npscra.nsdl.co.in). पर उपलब्ध है।
हां। आहरण अनुरोध में चेकर-मेकर अवधारणा लागू है।
नोडल कार्यालय को एक यूजरआईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोध को प्राप्त करताहै और अन्य यूजर आईडी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त, यदि अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले अभिदाताने सीआरए सिस्टममें आहरण अनुरोध कैप्चर कर लियाहै तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्टम में एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोधकी जांच करताहै और अन्य यूजर आईडी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करता है।
अधिवार्षिता अथवा समय-पूर्व निकास के मामलेमें अभिदातासे निम्न लिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए:
पूरी तरह भरे हुए आहरण प्रपत्र के साथ सीआरए में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं :
अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय मेकर और चेकर अवधारणा के माध्यमसे ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। नोडल कार्यालयको आहरणफॉर्म और समर्थित दस्तावेज और संलग्न कवरिंग लेटरको प्रमाणित करना चाहिए और भंडारण के प्रयोजनार्थ इसे सीआरए को अग्रेषित करना चाहिए।
अभिदाताके नियोक्ताके पास अन्यस्वीकार्य अवसान लाभ प्राप्तकरने के प्रयोजनार्थ ऑफिस रिकार्ड में उपलब्ध नामिनीको राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु नामिनी समझा जाएगा।
ऐसे आहरण दावोंका निपटान नीचे उल्लिखित परिदृश्य में किया जाता है :
नहीं, आहरण राशि इलैक्ट्रोनिक रूपसे अभिदाता/दावाकर्ता, जैसाभी मामला हो, के बैंक खाते में जमाकी जाती है। अभिदाता/दावाकर्ताका एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
नहीं, पीएफआरडीए ने 1 अप्रैल, 2016 से सभी नोडल कार्यालयोंके लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि आहरण अनुरोध सीआरए सिस्टम में उपलब्ध ‘ऑनलाइन विड्रावल‘ मॉड्युल का उपयोग करके दर्ज कराए जाएं। नोडल कार्यालय द्वारा जमा कराए वास्तविक आहरण अनुरोध पर सीआरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आहरण फार्मको आगे की कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पते पर जमा कराने की आवश्यकता होती हैः
एनपीएस दावा प्रसस्करण प्रकोष्ठ
केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी एनएसडीएल – ईगवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
प्रथमतल, टाइमटॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड
सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल
मुम्बई .400013
आहरण राशि केवल इलैक्ट्रोनिक पद्धतिके माध्यम से अभिदाता/दावाकर्ताके बैंक खाते (ऑनलाइन आहरण अनुरोध जमा कराते समय उपलब्ध कराए गए बैंक विवरणके अनुसार) में जमाकी जाती है।
नोडल कार्यालय/अभिदाता नीचे उल्लिखित विकल्पोंके अनुसार आहरणकी स्थितिकी जांच कर सकते हैं:
नहीं, एनपीएस अभिदाता अपने एनपीएस खाते पर किसी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं कर सकते।
जीहां, एनपीएस अभिदाताओं के लिए आंशिक आहरणकी सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा अभिदाता अपने किए हुए अंशदान राशिके एक निश्चित भागके आहरणका चयन कर सकता है।
आंशिक आहरण हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं :
यदि अभिदाताने सीआरए सिस्टममें आहरण अनुरोध दायर किया है तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्टममें आहरण अनुरोध को सत्यापित और प्रमाणित करना पड़ता है।
वैकल्पिक रूप से नोडल कार्यालय अभिदाताकी ओर से नीचे दिए गए अनुसार आंशिक आहरण अनुरोध दायर कर सकता है :
टीयर।। खातेसे आहरणके लिए अभिदाता को सम्यक रूप से भरा S-12 फॉर्म अपने संबंधित नोडल कार्यालय के पास जमा कराना होता है। साथही अभिदाता सीआरए सिस्टममें लॉग इन करने के बाद या मोबाइल एप्पके जरिए भी एक ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकता है।