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आहरण

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी अभिदाताके व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रियाको निकास कहा जाता है।

एनपीएस अभिदाता द्वारा निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैंः-

  • • सामान्य अधिवार्षिता पर – अभिदाता की संचित पेंशन राशिके कम से कम 40 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशिका भुगतान अभिदाताको एक मुश्तरूप में कर दिया जाता है। यदि सेवानिवृत्तिकी तिथि पर अभिदाता के खाते में कुलराशि 5 लाख रूप्एया उससे कम है तो अभिदातासंपूर्ण आहरणके विकल्पका उपयोग कर सकता है।
  • मृत्यु होने पर – अभिदाताकी संचित पेंशन राशिके कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता के पति/पत्नीको मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीदके लिए किया जाता है और शेषराशिका भुगतान अभिदाताके नामिति/कानूनी हकदार को एक मुश्तरूपमें कर दिया जाता है। अभिदाता (सरकारी सेक्टर) की मृत्युकी तिथि पर अभिदाता के खातेमें कुलराशि 5 लाख रूपए या उससे कम है तो नामिति/कानूनी हकदार सम्पूर्ण आहरणके विकल्प का उपयोग कर सकता है।
    इसके अतिरिक्त, परिवारके सदस्य कुटुम्ब पेंशनका चयन करतेहैं तो विनियमों के अनुसार, संचित पेंशन राशिको सरकारके निर्देशोंके अनुसार आगेकी कारवाई करनेके लिए नोडल कार्यालयके बैंक खातेमें अंतरित कर दिया जाता है।
  • समयपूर्व-निकास – अभिदाताकी संचित पेंशन राशिके कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीदके लिए किया जाताहै और शेष राशिका भुगतान अभिदाताको एक मुश्तरूप में कर दिया जाता है।
    यदि त्यागपत्र की तिथिपर अभिदाताके खातेमें कुलराशि 2.5 लाख रूपए या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरणके विकल्प का उपयोग कर सकता है।

अभिदाता एनपीएस में निवेश करना जारी रखने (70 वर्षों तक) या एनपीएस से निकास का निर्णय कर सकते हैं। एनपीएस के निकास से संबंधित अभिदाता द्वारा निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैंः-

एनपीएस खाते को जारी रखना : अभिदाता सेवा निवृत्तिके बाद (70 वर्ष तक) एनपीएस खातेंमें अंशदान करना जारी रख सकते हैं और अंशदान पर कर लाभ प्राप्तकर सकते हैं।

आहरणका स्थगन : अभिदाता अपने आहरणका अस्थगित कर सकता है और 70 वर्ष की आयु तक एनपीएसमें निवेश करना जारी रखस कता है। अभिदाता यदि चाहे तो केवल एक मुश्त आहरण, केवल वार्षिकी को या वार्षिकीके साथ-साथ एक मुश्त आहरण दोनों का अस्थगित कर सकता है।

अपनी पेंशन प्रारंभ करना : यदि अभिदाता अपने एनपीएस खातेको जारी नहीं रखना चाहता अथवा आस्थगित नहीं करना चाहता तो वह एनपीएससे निकास कर सकता है। वह निकास ऑनलाइन भेज सकता है और एनपीएसके निकास संबंधी दिशा निर्देशोंके अनुसार पेशन प्राप्तकरना आंरभकर सकता है।

आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सेक्टर के ‘फॉर्म‘ अनुभागसे आहरण फॉर्म प्राप्तकर सकते हैं। विभिन्न प्रकारके आहरण अनुरोधके आधार पर निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध हैं

  • सूपरैन्यूएशन
  • समय पूर्व निकास
  • मृत्यु

एनपीएसके संदर्भ में, स्वैच्छिक निकासको समय पूर्व निकास माना जाता है।

सूपरैन्यूएशन के मामले में, एक्जिटक्लेम आईडी सेवा निवृत्ति की तिथिसे 6 माह पूर्व सृजित की जाती है। यह अभिदाता या नोडल कार्यालय को सेवा निवृत्तिकी तारीख से एक दिन पहले तक सिस्टममें किसी प्रकारका परिवर्तन (जन्मतिथि, पताइत्यादि) को करने में समर्थ बनाती है। क्लेम आईडी निर्माण किए बिना आहरण अनुरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता।

मृत्यु होन पर ऑनलाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मृत्युके मामले में नोडल कार्यालय सीधे आहरण अनुरोध दर्जकरा सकते हैं। एनपीएस निधिके आहरण हेतु क्लेम आईडी के निमार्णके लिए अभिदाताको नोडल कार्यालयसे समपर्क करना पड़ता है। यदि नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोध दर्ज कराया गया है तो क्लेम आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती।

सेवा निवृत्तिकी तारीख से छ माह पहले सीआरए द्वारा क्लेम आईडी निर्मितकी जाएगी। क्लेम आईडी बन जाने पर अभिदाता/नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकने में समर्थ होंगे।

नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोधको सत्यापित और प्रमाणित किये जाने के बाद आहरण अनुरोध (यदि अभिदाता द्वारा शुरू किया गया हो)संसाधित किया जाएगा और अभिदाता अपनी सेवा निवृत्तिकी तिथि पर पहुंच जाता है।

ऑनलाइन आहरण अनुरोधको अभिदाता द्वारा उसे प्रदान किए गए आई-पिन का उपयोग करके प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे अनुरोधोंको नोडल कार्यालय द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है। यदि अभिदाता ऑनलाइन अनुरोध स्वयं प्रांरभ करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे मामलेमें अभिदाताको अपेक्षित दस्ततावेजोंके साथ वास्तविक आहरण फॉर्म भरकर नोडल कार्यालयके पास जमा कराना पड़ता है जिसकेआधार पर नोडल कार्यालय अभिदाताकी ओरसे ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्रांरभ करेगा।

अधि वार्षिताआहरणके संबंध में : यदि अभिदाता ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्रांरभ करने में समर्थ नहीं है तो नोडल कार्यालय (अभिदाताकी ओरसे) सेवा निवृत्तिकी आयुसे छ माह पूर्व ऑन लाइन आहरणअनुरोध कैप्चर कर सकता है। नोडल कार्यालय दी गईआई-पिन का उपयोग करके सीआरए वेबासाइट (www.cra-nsdl.com) के अंतर्गत ‘एक्जिट विड्राल रिक्येस्ट‘ के अंतर्गत अनुरोध संसाधित कर सकता है नोडल कार्यालय ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त कैप्चर करने के लिए डेमो का संदर्भदे सकता है जोकि सीआरए की वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in). पर उपलब्ध है।

समय पूर्व अथवा मृत्यु होने पर आहरणके संबंधमें : नोडल कार्यालय दीगई आई-पिन का उपयोग करके सीआरए वेबासाइट (www.cra-nsdl.com) के अंतर्गत ‘एक्जिट विड्राल रिक्येस्ट‘ के अंतर्गत अनुरोध संसाधित कर सकता है नोडल कार्यालय ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त कैप्चर करने के लिए डेमो का संदर्भ दे सकता है जोकि सीआरएकी वेबसाइट(www.npscra.nsdl.co.in). पर उपलब्ध है।

हां। आहरण अनुरोध में चेकर-मेकर अवधारणा लागू है।

नोडल कार्यालय को एक यूजरआईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोध को प्राप्त करताहै और अन्य यूजर आईडी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, यदि अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले अभिदाताने सीआरए सिस्टममें आहरण अनुरोध कैप्चर कर लियाहै तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्टम में एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोधकी जांच करताहै और अन्य यूजर आईडी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करता है।

अधिवार्षिता अथवा समय-पूर्व निकास के मामलेमें अभिदातासे निम्न लिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए:

  • एडवांस्डस्टैम्पड रिसीप्त पूरी तरह भरी होनी चाहिए और अभिदाता द्वारा राजस्वटिकट पर क्रासहस्ताक्षर किए होने चाहिए।
  • केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो आईडी साक्ष्य)
  • बैंक साक्ष्यके रूप में कैंसल चेक (अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड सहित) अथवा अभिदाताके नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोडवाले बैंक के लेटरहैडपर ‘बैंक सर्टिफिकेट‘ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ‘बैंक पासबुककी एक प्रतिलिपि‘ को स्वीकार किया जा सकता है हांलाकि उसपर अभिदाताका फोटोग्राफ, नाम और आईएफएस कोड होना चाहिए और अभिदाता द्वारा स्वयंसत्यापित होनी चाहिए।
  • यदि सम्पूर्ण आहरणके लिए पात्र हैं तो ‘रिक्वेस्ट कम अंडरटेकिंग‘ फॉर्म
  • अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय मेकर और चेकर अवधारणा के माध्यमसे ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। नोडल कार्यालयको आहरण फॉर्म और समर्थित दस्तावेज और संलग्न कवरिंग लेटर को प्रमाणित करना चाहिए और स्टोरेजके प्रयोजनार्थ इसे सीआरएको अग्रेषित करना चाहिए।
  • एडवांस्डस्टैम्पड रिसीप्त पूरी तरह भरी होनी चाहिए और अभिदाता द्वारा राजस्वटिकट पर क्रासहस्ताक्षर किए होने चाहिए।
  • अधिवार्षिता के मामलेमें, यदि अधिवार्षिता/60 वर्षकी आयु प्राप्तकरने पर अभिदाताकी कुल संचितनिधि रू 5 लाख से कम है तो अभिदाता 100 प्रतिशत आहरणका दावा कर सकता है।
  • समय पूर्व निकासके मामले में, यदि अभिदाताकी कुल संचितनिधि 2.5 लाख रूपए से कम है तो अभिदाता सम्पूर्ण आहरणके विकल्प का उपयोग कर सकता है।
  • नहीं, नॉन-आईआरए अभिदाताओं को आईआरए बनने के लिए सीएसआरएफ फॉम जमा कराना पड़ता है। एकबार आईआरए अनुपालनकर्ता बन जाने पर अभिदाता सीआरए में ऑनलाइन आहरण अनुरोध दायर कर सकता है।
  • हालांकि, अभिदाताकी मृत्युहोने पर निकास होने पर, अभिदाताको आईआरए अनुपालन कर्ता बननेकी आवश्यकता नहीं होती है। अभिदाताके नॉन आईआरए अनुपालन कर्ता होने पर भी नोडल कार्यालय ऑन लाइन अनुरोध कैप्चर कर सकता है।

पूरी तरह भरे हुए आहरण प्रपत्र के साथ सीआरए में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं :

  • एडवांस्डस्टैम्पड रिसीप्त को पूरी तरहभरीहोनी चाहिए और अभिदाता द्वारा राजस्व टिकट पर क्रासहस्ताक्षर किए होने चाहिए।
  • केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो आईडी साक्ष्य)
  • बैंक साक्ष्यके रूप में कैंसल चेक (दावाकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएसकोड सहित) अथवा दावा कर्ताके नाम, बैंक खाता संख्याऔर आईएफएस कोड वाले बैंक के लेटर हैडपर ‘बैंक सर्टिफिकेट‘ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ‘बैंक पासबुक की एक प्रतिलिपि‘ को स्वीकार किया जा सकता है हांलाकि उस पर दावाकर्ता का फोटोग्राफ, नाम और आईएफएसकोड होना चाहिए और दावाकर्ता द्वारा स्वयंसत्यापित होनी चाहिए।
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की कॉपी
  • संबधित नोडल कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अपेक्षित है

अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय मेकर और चेकर अवधारणा के माध्यमसे ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। नोडल कार्यालयको आहरणफॉर्म और समर्थित दस्तावेज और संलग्न कवरिंग लेटरको प्रमाणित करना चाहिए और भंडारण के प्रयोजनार्थ इसे सीआरए को अग्रेषित करना चाहिए।

अभिदाताके नियोक्ताके पास अन्यस्वीकार्य अवसान लाभ प्राप्तकरने के प्रयोजनार्थ ऑफिस रिकार्ड में उपलब्ध नामिनीको राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु नामिनी समझा जाएगा।

ऐसे आहरण दावोंका निपटान नीचे उल्लिखित परिदृश्य में किया जाता है :

  • आहरण अनुरोध सीआरए में पंजीकृत सभी नामितियों द्वारा किया जाना चाहिए।
  • यदि कोई नामिति एनपीएस निधि हेतु दावा नहीं करना चाहता :
    • ऐसे नामिति/नामितियोंजो एनपीएस लाभ हेतु दावा नहीं करना चाहते उन्हें अभित्याग विलेख (रीलिंक्यूशमेंट डीड) प्रस्तुत करनी चाहिए।
    • एनपीएस लाभोंके लिए दावा करने वाले नामिति द्वारा एक क्षति पूर्ति बांड (इंडेमनिटी बांड) प्रस्तुत करना चाहिए।
    • ऐसे मामले में जहां एक नामिति वयस्क तथा अन्य नामितिना बालिक होने पर
      • वयस्क नामिति अपना आहरण फॉर्म जमा कराएगा।
      • अभिभावक (अव्यस्ककी ओरसे) नाबालिक के जन्म तिथिके प्रमाणके साथ आहरण फॉर्म जमा कराएगा।
  • ऐसे मामलोंमें जहां निशक्तता/परिवारपेंशन का भुगतान किया जा रहा हो, नोडल कार्यालयको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकताहोती है :
  • संलग्नक1.नोडल कार्यालयके बैंक खातेका उल्लेख करते हुए नोडल कार्यालय (निशक्तता/परिवार पेंशन दी जार ही है) द्वारा उद्घोषणा
  • संलग्नक2.यह उल्लेख करते हुएकि नामिति/कानूनी हकदार एनपीएस के लाभप्राप्त नहीं करेगा, नामिति/कानूनी हकदारकी ओर से उद्घोषणा
  • नियोक्ता इस प्रकार के दावों पर कार्रवाई करने के दौरान अपने रिकार्डमें ऐसे नामिति व्यक्तियों का एक पुष्टिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या सीआरए-एनएसडीएल को भेजेगा।

नहीं, आहरण राशि इलैक्ट्रोनिक रूपसे अभिदाता/दावाकर्ता, जैसाभी मामला हो, के बैंक खाते में जमाकी जाती है। अभिदाता/दावाकर्ताका एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

नहीं, पीएफआरडीए ने 1 अप्रैल, 2016 से सभी नोडल कार्यालयोंके लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि आहरण अनुरोध सीआरए सिस्टम में उपलब्ध ‘ऑनलाइन विड्रावल‘ मॉड्युल का उपयोग करके दर्ज कराए जाएं। नोडल कार्यालय द्वारा जमा कराए वास्तविक आहरण अनुरोध पर सीआरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आहरण फार्मको आगे की कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पते पर जमा कराने की आवश्यकता होती हैः

एनपीएस दावा प्रसस्करण प्रकोष्ठ
केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी एनएसडीएल – ईगवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
प्रथमतल, टाइमटॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड
सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल
मुम्बई .400013

आहरण राशि केवल इलैक्ट्रोनिक पद्धतिके माध्यम से अभिदाता/दावाकर्ताके बैंक खाते (ऑनलाइन आहरण अनुरोध जमा कराते समय उपलब्ध कराए गए बैंक विवरणके अनुसार) में जमाकी जाती है।

नोडल कार्यालय/अभिदाता नीचे उल्लिखित विकल्पोंके अनुसार आहरणकी स्थितिकी जांच कर सकते हैं:

  • नोडल कार्यालय/अभिदाता सीआरए वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध ‘लिमिटेड एक्सेस व्यू‘ कार्यपद्धति (लॉगइन से पहले) के माध्यम से जांच कर सकता है।
  • नोडल कार्यालय/अभिदाता वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) में लॉग-इन करके ‘एक्जिट विड्रावल रिक्वेस्ट‘ ‘विड्रावल रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू‘ मेन्यूके अंतर्गत स्थिति की जांच कर सकते हैं।

नहीं, एनपीएस अभिदाता अपने एनपीएस खाते पर किसी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं कर सकते।

जीहां, एनपीएस अभिदाताओं के लिए आंशिक आहरणकी सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा अभिदाता अपने किए हुए अंशदान राशिके एक निश्चित भागके आहरणका चयन कर सकता है।

आंशिक आहरण हेतु निम्‍नलिखित शर्तें हैं :

  • अभिदाता एनपीएस प्रणालीमें कम से कम 3 वर्षसे हो।
  • आहरण राशि अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आहरण केवल विशिष्‍ट कारणों के लिए अनुज्ञेय है -
  • बच्‍चोंकी उच्‍च शिक्षा
  • बच्‍चोंकी शादी
  • अपने नाम पर अथवा अपनी पत्‍नीके नाम पर संयुक्‍तरूप से आवासीय मकान या फ्लैटके निमार्ण/खरीदके लिए। यदि अभिदाताके स्‍वयंके नाम पर व्‍यक्तिगतरूपसे अथवासंयुक्‍तरूपसे पैतृकसंपत्तिके अतिरिक्‍त कोई आवासीय मकान या फ्लैट हो, तो इन विनियमोंके अंतर्गत आहरणकी अनुमति नहीं होगी।
  • अभिदाता, उसकी पत्‍नी/पति, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्‍चों सहित उसके बच्‍चों और आश्रित माता-पिताकी किसी निर्दिष्‍ट बीमारी के ईलाज के लिए
  • सम्‍पूर्ण अंशदान अवधिके दौरान अधिकतम केवल तीन बार आहरण किया जा सकता है।

यदि अभिदाताने सीआरए सिस्‍टममें आहरण अनुरोध दायर किया है तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्‍टममें आहरण अनुरोध को सत्‍यापित और प्रमाणित करना पड़ता है।

  • पीएओ/डीटीओ एक यूजर आईडीका उपयोग करते हुए सीआरए सिस्‍टममें ‘ट्रांजेक्‍शन’ मेन्‍यूके अंतर्गत ‘वेरीफाई कंडिशनल विड्रावल रिक्‍वेस्‍ट’ उप मेन्‍यू पर क्लिक करके आहरण अनुरोध की जांच करेगा।
  • पीएओ/डीटीओको सीआरए सिस्‍टम्में अन्‍य यूजर आईडीका उपयोग करके आहरण अनुरोधको प्रमाणित करना होता है। यूजर को आंशिक आहरण अनुरोध को प्रमाणित करनेके लिए ‘ऑथराइज रिक्‍वेस्‍ट‘ मेन्‍यूके अंतर्गत ‘ऑथराइज कंडिशनल विड्रावल रिक्‍वेस्‍ट’ उप मेन्‍यू पर क्लिक करना होता है।

वैकल्पिक रूप से नोडल कार्यालय अभिदाताकी ओर से नीचे दिए गए अनुसार आंशिक आहरण अनुरोध दायर कर सकता है :

  • पीएओ/डीटीओ सीआरए सिस्‍टम में एक यूजर आईडीका उपयोग करके ‘ट्राजेक्शन’ मेन्‍यु के अंतर्गत ‘इनिशिएट कंडिशनल विड्राल रिक्‍वेस्‍ट’ उपमेन्‍यु पर क्लिक करेगा।
  • पीएओ/डीटीओको आंशिक आहरण अनुरोधको प्रमाणित करनेके लिए अन्‍ययूजर आईडी का उपयोग करते हुए ‘ऑथराइज रिक्‍वेस्‍ट’ मेन्‍यूके अंतर्गत ‘ऑथराइज कंडिशनल विड्रावल रिक्‍वेस्‍ट’ उपमेन्‍यु पर क्‍लिक करनेकी आवश्‍यकता होती है।

टीयर।। खातेसे आहरणके लिए अभिदाता को सम्यक रूप से भरा S-12 फॉर्म अपने संबंधित नोडल कार्यालय के पास जमा कराना होता है। साथही अभिदाता सीआरए सिस्टममें लॉग इन करने के बाद या मोबाइल एप्पके जरिए भी एक ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकता है।