राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रिया को निकास कहा जाता है।
सामान्य अधिवार्षिता पर - अभिदाता की संचित पेंशन राशि के कम से कम 40 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 5 लाख रूप्ए या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है।
मृत्यु होने पर - अभिदाता की संचित पेंशन राशि के कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता के पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति/कानूनी हकदार को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है। अभिदाता (सरकारी सेक्टर) की मृत्यु की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 5 लाख रूपए या उससे कम है तो नामिति/कानूनी हकदार सम्पूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्य फॅमिली पेंशन का चयन करते हैं तो विनियमों के अनुसार, संचित पेंशन राशि को सरकार के निर्देशों के अनुसार आगे की कारवाई करने के लिए नोडल कार्यालय के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
समय पूर्व-निकास - अभिदाता की संचित पेंशन राशि के कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है।
यदि त्यागपत्र की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 2.5 लाख रूपए या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है।
अभिदाता एनपीएस में निवेश करना जारी रखने (70 वर्षों तक) या एनपीएस से निकास का निर्णय कर सकते हैं। एनपीएस अभिदाता द्वारा निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैंः-
एनपीएस खाते को जारी रखना : अभिदाता सेवानिवृत्ति के बाद (70 वर्ष तक) एनपीएस खातें में अंशदान करना जारी रख सकते हैं और अंशदान पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आहरण का स्थगन : अभिदाता अपने आहरण का अस्थगित कर सकता है और 70 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेश करना जारी रख सकता है। अभिदाता यदि चाहे तो केवल एकमुश्त आहरण, केवल वार्षिकी को या वार्षिकी के साथ-साथ एकमुश्त आहरण दोनों का अस्थगित कर सकता है।
अपनी पेंशन प्रारंभ करना : यदि अभिदाता अपने एनपीएस खाते को जारी अथवा अस्थगित नहीं रखना चाहता है तो वह एनपीएस से निकास कर सकता है। वह निकास ऑनलाइन कर सकता है और एनपीएस के निकास संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पेशन प्राप्त करना आंरभ कर सकता है।
आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सेक्टर के ‘फॉर्म‘ अनुभाग से आहरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आहरण अनुरोध के आधार पर निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध हैं
एनपीएस के संदर्भ में, स्वैच्छिक निकास को समय पूर्व निकास माना जाता है।
मृत्यु होन पर ऑनलाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने कीकोई आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु के मामले में नोडल कार्यालय सीधे आहरण अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।
सेवानिवृत्ति की तारीख से छ;माह पहले सीआरए द्वारा क्लेम आईडी निर्मित की जाएगी। क्लेम आई डी बन जाने पर अभिदाता/नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकने में समर्थ होंगे।
नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनरोध को सत्यापित और प्रमाणित किये जाने के बाद आहरण अनुरोध (यदि अभिदाता द्वारा शुरू किया गया हो )संसाधित किया जाएगा और अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर पहुंच जाता है।
ऑनलाइन आहरण अनुरोध को अभिदाता द्वारा उसे प्रदान किए गए आई-पिन का उपयोग करके प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे अनुरोधों को नोडल कार्यालय द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है। यदि अभिदाता ऑन लाइन अनुरोध स्वयं प्रांरभ करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे मामले में अभिदाता को अपेक्षित दस्तवेजों के साथ वास्तविक आहरण फॉर्म भरकर नोडल कार्यालय के पास जमा कराना पड़ता है जिसके आधार पर नोडल कार्यालय अभिदाता की ओर से ऑन लाइन आहरण अनुरोध प्रांरभ करेगा।
हां। आहरण अनुरोध में मेकर-चेकर अवधारणा लागू है।,
नोडला कार्यालय को एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोध को प्राप्त करता है और अन्य यूजर आई डी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त, यदि अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले अभिदाता ने सीआरए सिस्टम में आहरण अनुरोध कैप्चर कर लिया है तो नोडल कार्यालय को सीआरए सिस्टम में एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके आहरण अनुरोध की जांच करता है और अन्य यूजर आई डी (चेकर) का उपयोग करके उसे प्रमाणित करता है।
सूपरैन्यूएशन अथवा समय-पूर्व निकास के मामले में अभिदाता से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए :
अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर , नोडल कार्यालय मेकर और चेकर अवधारणा के माध्यम से ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। नोडल कार्यालय को आहरण फॉर्म और समर्थित दस्तावेज और संलग्न कवरिंग लेटर को प्रमाणित करना चाहिए और भंडारण के प्रयोजनार्थ इसे सीआरए को अग्रेषित करना चाहिए।
पूरी तरह भरे गए आहरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए :
अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय मेकर और चेकर अवधारणाके माध्यम से ऑनलाइन आहरण अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। नोडल कार्यालयको आहरण फॉर्म और समर्थित दस्तावेज और संलग्नकवरिंग लेटर को प्रमाणित करना चाहिए और भंडारण के प्रयोजनार्थ इसेसीआरए को अग्रेषित करना चाहिए।
अभिदाता के नियोक्ता के पास अन्य स्वीकार्य अवसान लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ ऑफिस रिकार्ड में उपलब्ध नामिनी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु नामिनी समझा जाएगा।
ऐसे आहरण दावों का निपटान नीचे उल्लिखित परिदृश्य में किया जाता है :
नहीं, आहरण राशि इलैक्ट्रोनिक रूपसे अभिदाता/दावाकर्ता, जैसा भी मामला हो, के बैंक खाते में जमाकी जाती है।अभिदाता/दावाकर्ता का एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
आहरण फार्म को आगे की कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पते पर जमा कराने की आवश्यकता होती हैः
एनपीएस दावा प्रसस्करण प्रकोष्ठ केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी
एनएसडीएल –ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
प्रथमतल, टाइमटॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड
सेनापति बापत मार्ग, लोअरपरेल
मुम्बई .400013
आहरण राशि केवल इलैक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से अभिदाता/दावाकर्ता के बैंक खाते (ऑनलाइन आहरण अनुरोध जमा कराते समय उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण के अनुसार) में जमाकी जाती है।
नोडल कार्यालय/अभिदातानी चे उल्लिखित विकल्पों के अनुसारआहरणकी स्थितिकी जांच कर सकते हैं:
एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी से तात्पपर्य उस मासिक राशि से है जिसे अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से प्राप्ति करता है। अभिदाता द्वारा निर्धारित पेंशन राशि के एक प्रतिशत भाग (अधिवार्षिता एवं समय पूर्व निकास और मृत्युत होने के कारण आहरण की स्थिति में न्यूशनतम 40% एवं 80 % का निवेश एएसपी में किया जाता है) का उपयोग पैनलबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से लाईसेंस प्राप्तप भारतीय जीवन बीमा कंपनियां वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य सकती हैं। तथापि, एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता को पीएफआरडीए द्वारा पैनलबद्ध किए जाने की आवश्यंकता होती है। पीएफआरडीए द्वारा पैनलबद्ध किए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की सूची को https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php. से प्राप्तs किया जा सकता है।
यदि अभिदाता आयु और वार्षिकी की खरीद (एएसपी के चयन और संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता की वार्षिकी योजना के आधार पर) के लिए कार्पस के मानदंडों को पूरा करता है तो वार्षिकी (पेंशन) तुरंत शुरू हो जाएगी।
एएसपी के पास निम्न लिखित योजनाएं उपलब्धए हैं :
डिफॉल्ट वार्षिकी योजना अभिदाता को और उसके पति/पत्नीे (यदि कोई हो) को वार्षिकी के खरीद मूल्या की वापसी के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी प्रदान करती है और अभिदाता की मृत्यु होने पर, यहां आदेश में निर्दिष्टा परिवार के सदस्योंप को वार्षिकी अनुबंध के अंतर्गत लौटायी जाने वाले खरीद मूल्यह का उपयोग करके वार्षिकी की खरीद के समय लागू प्रीमियम दर पर वार्षिकी पुन: जारी की जाती है (जब तक कि नीचे निर्दिष्टक परिवार के सभी सदस्यों को कवर नहीं किया जाता है):
(क) मृत अभिदाता पर आश्रित माँ
(ख) मृत अभिदाता पर आश्रित पिता
उपर्युक्त निर्दिष्ट परिवार के सभी सदस्यों को कवर करने के बाद, वार्षिकी मूल्यक को अभिदाता के उत्तयराधिकारी बच्चों को लौटा दिया जाएगा और बच्चेक मौजूद न होने पर, अभिदाता के कानूनी हकदार, जैसा भी मामला हो, को लौटा दिया जाएगा।
सूपरैन्यूएशनऔर समय-पूर्व निकास की स्थिति में अभिदाता संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता के पास उपलब्धन किसी एक वार्षिकी को खरीद सकता है। हालांकि, अभिदाता की मृत्युत होने पर, पति/पत्नी को डिफॉल्टै वार्षिकी योजना को खरीदना पड़ता है।
वार्षिकी दरों और अन्य. विवरणों को सीआरए की वेबसाइट पर https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php पर देखा जा सकता है।
राशि के भुगतान (यदि कोई हो) की पद्धति और तरीका, अभिदाता द्वारा वार्षिकी की खरीद के समय चुने गए वार्षिकी योजना के प्रकार पर निर्भर करेगा। मृत अभिदाता के परिवार के सदस्यों को संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता से सम्प र्क करने की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में पांच वार्षिकी सेवा प्रदाता एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एएसपी की सूची निम्नांनुसार है :
वार्षिकी सेवा प्रदातओं (एएसपी) का सम्पैर्क विवरण https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php पर उपलब्धe है।
अवधि वर्धन/आस्थगन विकल्प का उपयोग अधिवार्षिकता की आयु से कम से कम पन्द्रह दिन पहले करना होगा और इसे सीआरए सिस्टम में नोडल कार्यालय से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। अभिदाता किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकते हैं।
यदि अभिदाता ने सीआरए सिस्टम में अवधि वर्धन/आस्थगन आहरण का अनुरोध किया है तो नोडल कार्यालय को सीआरए सिस्टम में अनुरोध की जांच और उसे प्रमाणित करना आवश्यक है।
1. पीएओ/डीटीओ यूजर आईडी का उपयोग करके सीआरए सिस्टम में ‘एक्जिट विड्राल रिक्वेस्ट‘ मेन्यू के अंतर्गत ‘वेरीफाई डिफरमेंट‘ उप मेन्यु पर क्लिक करके अनुरोध की जांच करेगा।
2. पीएओ/डीटीओ को अन्य यूजर आईडी का उपयोग करके अवधि वर्धन/आस्थगन अनुरोध को प्रमाणित करने के लिए सीआरए सिस्टम में ‘एक्जिट विड्राल रिक्वेस्ट‘ मेन्यू के अंतर्गत ’ऑथराइज डिफरमेंट‘ उप-मेन्यू पर क्लिक करना होगा।
इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालय भी अभिदाता की ओर से अधिवर्धन/आस्थगन आहरण अनुरोध को निम्नलिखित तरीके से संसाधित कर सकता है
एनपीएस अभिदाताओं के लिए चरणबद्ध आहरण की सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता 60 वर्ष (अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की कोई अन्य आयु) से 70 वर्ष की अवधि के दौरान एक चरणबद्ध तरीके (10 किश्त तक ) में एकमुश्त राशि के आहरण के विकल्प का चुनाव कर सकता है। हालांकि, अभिदाता को चरणबद्ध आहरण से पूर्व वार्षिकी को खरीदना पड़ता है।
नहीं, समय पूर्व निकास के कारण एनपीएस से बाहर जाने वाले अभिदाताओं के लिए एकमुश्त आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
नहीं। अभिदाता जारी रखने के विकल्पक का चयन करने के बाद, आस्थसगन विकल्पा (एकमुश्तक और वार्षिकी) का चयन नहीं कर सकता।
हां। अभिदाता अपने टीयर-1 खाते के सक्रिय रहने तक अपने टीयर -2 खाते को जारी रख सकता है।
नहीं, अभिदाता अपने एनपीएस खाते के आधार पर लोन प्राप्तअ नहीं कर सकता।
जी हां, एनपीएस अभिदाताओं के लिए आंशिक आहरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा अभिदाता अपने किए हुए अंशदान राशि के एक निश्चित भाग के आहरण का चयन कर सकता है।
आंशिक आहरण हेतु निम्न लिखित शर्तें हैं :
यदि अभिदाता ने सीआरए सिस्टऔम में आहरण अनुरोध दायर किया है तो नोडल कार्यालय को सीआरए सिस्टहम में आहरण अनुरोध को सत्या पित और प्रमाणित करना पड़ता है।
वैकल्पिक रूप से नोडल कार्यालय अभिदाता की ओर से नीचे दिए गए अनुसार आंशिक आहरण अनुरोध दायर कर सकता है :
नहीं। टीयर-1 खाते से निकास करने पर, टीयर-2 खाता स्वतः ही बंद हो जाता है।
एनपीएस के अंतर्गत लाभ से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस एफएक्यू के भाग ‘ एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ‘ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखें।
टीयर-2आहरण के मामले में किसी प्रकार का कर लाभ उपलब्ध नहीं है।