राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रिया को निकास कहा जाता है।
पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में एनपीएस से निकास कर सकता हैः
अभिदाता एनपीएस में निवेश जारी रखने (75 वर्ष तक) अथवा एनपीएस से निकास के संबंध में निणर्य कर सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सेक्टर के ‘फॉर्म’ अनुभाग से आहरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आहरण अनुरोध के आधार पर निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध हैं
सीआरए द्वारा सूपरैन्यूएशनकी आयु/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अभिदाता के लिए सूपरैन्यूएशन/60 वर्ष की आयु की तिथि से 6 महीने पूर्व एक क्लेम आईडी तैयार की जाती है। सीआरए द्वारा क्लेम आईडी तैयार किए जाने की सूचना अभिदाता को ई-मेल, पत्र, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।
सूपरैन्यूएशनके मामले में,सीआरए सूपरैन्यूएशन या 60 वर्ष की आयु की तिथि से छः महीने पहले एक क्लेम आईडी का निर्माण करता है। क्लेम आईडी के बारे में अभिदाता को ई-मेल, पत्र, एमएमएस के माध्यम से अभिदाता को सूचित किया जाता है। क्लेम आईडी की सूचना प्राप्त होने से अभिदाता आहरण अनुरोध प्रारंभ करने से पूर्व अपने एनपीएस खाते में यदि कोई परिवर्तन (जैसे जन्म-तिथि, पता इत्यादि) करना चाहते हैं तो छः महीने पहले कर सकते हैं। क्लेम आईडी निर्माण किए बिना आहरण अनुरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता।
समय पूर्व निकास के मामले में,पेंशन फंड से आहरण हेतु अभिदाता को क्लेम आईडी तैयार करने के लिए पीओपी से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है। यदि पीओपी द्वारा आहरण अनुरोध दर्ज किया जाता है तो क्लेम आईडी सृजित करने की आवश्यकता नहीं होती।
मृत्यु होने पर ऑन लाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु के मामले मेंपीओपी द्वारा सीधे आहरण अनुरोध दर्ज कराया जा सकता है।
अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉग-इन करने के माध्यम से ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध को संबंधित पीओपी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि अभिदाता ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करने में समर्थ नहीं है तो उसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वास्तविक आहरण फॉर्म पीओपी के पास जमा कराना पड़ता है। अभिदाता के अनुरोध के आधार पर, पीओपी अभिदाता की ओर से ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करेगा।
इस संदर्भ में अपनाये जाने वाले चरणों की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसे वेबसाइट पर दिए गए ‘सब्सक्राइबर कॉर्नर‘ के अंतर्गत ‘नॉलिज सेंटर’ भाग में उपलब्ध ‘विड्रावल प्रोसेस फॉर नॉन गवर्मेंट सब्सक्राइबर‘ के ‘सेल्फ रनिंग डेमो‘ को देख सकते हैं।
सूपरैन्यूएशन एवं समय-पूर्व निकास के मामले में ठीक प्रकार से भरे गए आहरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने अपेक्षित हैं:
अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बादपीओपी द्वारा आहरण अनुरोध को प्रमाणित किया जाएगा।
हां अभिदाता निम्नलिखित मामलों में आहरण का दावा कर सकता है :
हां, एनपीएस अभिदाता अपने किए गए अंशदान की कुछ राशि का आहरण कर सकते हैं। इसे एनपीएस के अंतर्गत आंशिक आहरण कहा जाता है, कृपया आंशिक आहरण की शर्तों के बारे में जानने के लिए प्रश्न संख्या 10 का संदर्भ लें।
आंशिक आहरण हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं
आंशिक आहरण अनुरोध को अभिदाता द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, अभिदता अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वास्तविक आंशिक आहरण फॉर्म (601 - PW) को पीओपी के पास जमा करा सकता है। इसी के आधार पर पीओपी ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकता है। हालांकि, पीओपी को आहरण अनुरोध को सीआरए सिस्टम में ‘ऑथराइज’ करना होता है।
पूरी तरह भरे गए आहरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:
अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात, पीओपी को ऑनलाइन आहरण अनुराध को कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। चेकर आईडी द्वारा ऑथराइज करने पर पीओपी कवरिंग लेटर के साथ आहरण फॉर्म और समर्थित दस्तावेज को स्टोरेज के प्रयोजनार्थ सीआरए को भेजेगा।
ऐसे आहरण दावों का निपटान नीचे उल्लिखित परिदृश्य में किया जाता है :
आहरण राशि केवल इलैक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से अभिदाता/दावाकर्ता के बैंक खाते (ऑनलाइन आहरण अनुरोध जमा कराते समय उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण के अनुसार) में जमा की जाती है।
अभिदाता नीचे उल्लिखित विकल्पों के अनुसार आहरण अनुरोधकी स्थिति की जांच कर सकते हैं :
एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी से तात्पर्य उस मासिक राशि से है जिसे अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से प्राप्त करता है। अभिदाता द्वारा निर्धारित पेंशन राशि के एक प्रतिशत भाग (न्यूनतम 40%,सूपरैन्यूएशनएवं 80 %समय पूर्व निकास और मृत्यु होने के कारण आहरण की स्थिति में) का उपयोग पैनलबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है।
एनपीएस से निकास के बाद अभिदाताओं को एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने की जिम्मेदारी वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) की होती है। ये एएसपी मूलतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित वे बीमा कंपनियां है जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किया गया है। एएसपी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कृपया इस बेवसाइट पर दिए गए ‘एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर‘ सेक्शन (होमपेज पर ‘Important Links ‘ के अंतर्गत दिया गया है) को देखें।
पूर्व निकास के मामले में, समय यदि अभिदाता आयु और वार्षिकी की खरीद (एएसपी के चयन और संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता की वार्षिकी योजना के आधार पर) के लिए कार्पस के मानदंडों को पूरा करता है तो वार्षिकी (पेंशन) तुरंत शुरू हो जाएगी।
एनपीएस के अंतर्गतएएसपी के पास निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं :
पेंशन राशि की गणना वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले संभावित वार्षिकी दरों (समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के अध्यधीन) के आधार पर की जा सकती है। हालांकि, वास्तवित वार्षिकी राशि वार्षिकी की खरीद के समय प्रचालित दरों पर निर्भर करेगी। संभावित पेंशन राशि के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के पेज पर ‘एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर (एएसपी)‘ देख सकते हैं। इसके अलावा, संभावित पेंशन राशि के लिए आप संबंधित एएसपी की वेबसाइट भी देख सकते हैं।
एक बार वार्षिकी खरीद लेने पर,वार्षिकी रद्द करने या अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता या किसी अन्य योजना में पुन: निवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (आईआरडीए द्वारा विशेष रूप से दी गई अथवा वार्षिकी अनुबंध के संबंध में दी गई फ्री लुक अवधि) के भीतर ऐसा न किया जाए।
एनपीएस अभिदाताओं के लिए चरणबद्ध आहरण की सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता 60 वर्ष (अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की कोई अन्य आयु) से 75 वर्ष की अवधि के दौरान एक चरणबद्ध तरीके (10 किश्त तक ) में एकमुश्त राशि के आहरण के विकल्प का चुनाव कर सकता है। हालांकि, अभिदाता को चरणबद्ध आहरण से पूर्व वार्षिकी को खरीदना पड़ता है।
नहीं, अभिदाता जारी रखने के विकल्प का चयन करने के बाद आस्थगन (एकमुश्त और वार्षिकी) के विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता।
हां, टीयर । खाता सक्रिय रहने तक अभिदाता अपने टीयर ।। खाते को जारी रख सकता है।
यदि आप टीयर । खाता बंद करने का अनुरोध करते हैं तो आपका टीयर ।। खाता भी बंद हो जाएगा। टीयर ।। खाते की यूनट्सि का मोचन (रीडिम्ड) कर दिया जाएगा और राशि को आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस FAQ के भाग ‘टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस‘ के प्रश्नों का संदर्भ लें.