अभिदाता व्यपक्तिगत विवरण, नामितिकरण विवरण, बैंक विवरण में परिवर्तन/सुधार तथा आई-पिन/टी-पिन/प्रान कार्ड पुन:जारी करने संबंधी अनुरोध पीओपी-एसपी के पास जमा करा सकता है। अभिदाता लिखित अनुरोध के माध्यवम से अपने फोटोग्राफ और हस्ताकक्षर को भी अपडेट कर सकते हैं।
अभिदाता को पविर्तन अनुरोध हेतु निम्नयलिखित फॉर्म जमा कराने की आवश्य कता होती है :
अभिदाता ऑनलाइन अथवा एनपीएस मोबाइल एप्पश के जरिए भी कुछ विवरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। कृपया इस FAQ के प्रश्नो संख्या 8 और 9 का सदंर्भ लें।
संबंधित पीओपी-एसपी के पास फॉर्म S3 जमा कराने के अतिरिक्ते अभिदाता उनके एनपीएस खाते में लॉग-इन करने के माध्यपम से भी योजना वरीयता में परिवर्तन कर सकते हैं। योजना वरीयता में ऑन लाइन परिवर्तन करने के लिए निम्न लिखित चरणों को अपना सकते हैं?
अभिदाता ऑनलाइन अथवा एनपीएस मोबाइल एप्पआ के जरिए भी कुछ विवरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। कृपया इस FAQ के प्रश्नज संख्यार 8 और 9 का सदंर्भ लें।
अभिदाता को एनपीएस में तीन नामिति पंजीकृत करने की अनुमति है। हां। अवयस्कअ को नामिति नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में, अभिदाता को अवयस्क् के अभिभावकों का विवरण और जन्मक तिथि उपलब्ध करवाना होगा।
प्रान कार्ड खो जाने अथवा नष्टभ हो जाने के मामले में, अभिदाताको संबंधित पीओपी-एसपी के पास फॉर्म S2 भरकर जमा कराने की आवश्येकता होती है। फॉर्म की जांच पड़ताल करने बाद, संबंधित पीओपी-एसपी अनुरोध को सीआरए सिस्टवम में दाखिल एवं प्रमाणित करेगा। उसके पश्चाबत सीआरए द्वारा अनुरोध को संसाधित किया जाता है और एक नया प्रान कार्ड मु्द्रित किया जाता है और उसे अभिदाता को भेज दिया जाता है।
वैकल्पिक रूप से, अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉगइन करके ई-प्रान डाउनलोड कर सकते हैं।
अभिदाता अपने खाते में लॉग-इन किए बिना भी कुछ चरणों को अपनाकर पासवर्ड सृजित कर सकता है :
अभिदाता को निम्नदलिखित में से किसी एक विकल्पे का चयन करना चाहिए :
टी-पिन को रीसेट करने के लिए, अभिदाता आईवीआर (इंटरैक्टिव वौइस् रिस्पांस) का उपयोग करने हेतु सीआरए के टॉल फ्री नम्बनर 1800-222-080 पर कॉल कर सकते हैं। उपयुक्तज विकल्पत का चयन करने के बाद, सिस्ट म अभिदाता से मौजूदा टी-पिन की सहायता से रीसेट टी-पिन करने और नए टी-पिन के बारे में पूछेगा। यदि अभिदाता टी-पिन भूल गया है तो व्यिक्तिगत विवरणों की सफलतापूर्वक जांच के बाद, टी–पिन बदलने के लिए अभिदाता की कॉल को हेल्पयलाइन एक्जीसक्यू टिव के पास ट्रांसफर किया जाएगा।
वार्षिक एनपीएस खाता विवरणिका (प्रत्ये क वर्ष 31 मार्च की तिथि के अनुसार) को अभिदाता के पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। हालांकि, अपना संव्य्वहार विवरण प्राप्ते करना यहां तक ही सीमित नहीं है। अभिदाता निम्नतलिखित प्रकारों से भी संव्यववहार विवरण प्राप्ते कर सकता है :
जी हां, एनपीएस से संबंधित कुछ सेवाएं ऑन-लाइन प्राप्त की जा सकती हैं। ये सेवाएं निम्निलिखित हैं
एनपीएस मोबाइल एप्पं, एनपीएस से संबंधित सेवाओं/जानकारी को प्राप्तक करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। आप कहीं पर भी अपने एनपीएस खाते को संसाधित कर सकते हैं। आप गूगल प्लेो (एन्ड्रापयट यूजर) और ‘एप्पक स्टोगर’ (आईओएस यूजर) से ‘एनपीएस बाय एनएसडीएल ई-जीओवी’ एप्प डाउनलोड कर सकते हैं।
एनपीएस मोबाइल एप्पं के जरिए आप निम्न लिखित सुविधाएं प्राप्तल कर सकते हैं :