Toll Free Number -1800 889 1030 of Atal Pension Yojana    (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080. The old number will be discontinued shortly.)                                                       Go Paperless Opt for an Email Annual Transaction Statement                      Protean CRA is migrating shortly from https://enps.nsdl.com to https://enps.nps-proteantech.in      ;      Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers                       Are you interested in undergoing online training on NPS/APY(including central/state/autonomous body subscriber), if so please  Click Here                       As per PFRDA guidelines, contribution payment in NPS Tier II A/c through Credit Card is not permitted. Use other modes of payment such as Net Banking/ Debit Card / UPI for contributing in Tier II.                                         You can view your NPS Transactions in Consolidated Account Statement (CAS) shared by your Depository i.e. NSDL and CDSL. To add NPS Transactions in your CAS, Click Here.           

सर्विस रिक्वेस्ट

अभिदाता व्यपक्तिगत विवरण, नामितिकरण विवरण, बैंक विवरण में परिवर्तन/सुधार तथा आई-पिन/टी-पिन/प्रान कार्ड पुन:जारी करने संबंधी अनुरोध पीओपी-एसपी के पास जमा करा सकता है। अभिदाता लिखित अनुरोध के माध्यवम से अपने फोटोग्राफ और हस्ताकक्षर को भी अपडेट कर सकते हैं।

अभिदाता को पविर्तन अनुरोध हेतु निम्नयलिखित फॉर्म जमा कराने की आवश्य कता होती है :

  1. फॉर्म UOS S2 – व्याक्तिगत अथवा नामितिकरण में परिवर्तन या आई-पिन/टी-पिन को पुन: जारी करने अथवा प्रान कार्ड पुन: मु्द्रित करवाने के लिए
  2. फॉर्म S3- योजना वरीयता में परिवर्तन हेतु अनुरोध या रोजगार में परिवर्तन के संबंध में।
  3. फॉर्म S7 – फोटोग्राफ और/या हस्तानक्षर में परिवर्तन के लिए।

अभिदाता ऑनलाइन अथवा एनपीएस मोबाइल एप्पश के जरिए भी कुछ विवरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। कृपया इस FAQ के प्रश्नो संख्या 8 और 9 का सदंर्भ लें।

संबंधित पीओपी-एसपी के पास फॉर्म S3 जमा कराने के अतिरिक्ते अभिदाता उनके एनपीएस खाते में लॉग-इन करने के माध्यपम से भी योजना वरीयता में परिवर्तन कर सकते हैं। योजना वरीयता में ऑन लाइन परिवर्तन करने के लिए निम्न लिखित चरणों को अपना सकते हैं?

  1. अपने एनपीएस खाते में लॉग-इन करें
  2. ‘ट्रांजेक्शतन मेन्यू के अंतर्गत ‘ स्कीेम प्रीफरेंस चेंज’ उप मेन्यूअ पर क्लिक करें।
  3. टीयर के प्रकार का चयन करें और आप जिस प्रकार चाहते हैं योजना वरीयता में परिवर्तन करें।

अभिदाता ऑनलाइन अथवा एनपीएस मोबाइल एप्पआ के जरिए भी कुछ विवरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। कृपया इस FAQ के प्रश्नज संख्यार 8 और 9 का सदंर्भ लें।

अभिदाता को एनपीएस में तीन नामिति पंजीकृत करने की अनुमति है। हां। अवयस्कअ को नामिति नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में, अभिदाता को अवयस्क् के अभिभावकों का विवरण और जन्मक तिथि उपलब्ध करवाना होगा।

प्रान कार्ड खो जाने अथवा नष्टभ हो जाने के मामले में, अभिदाताको संबंधित पीओपी-एसपी के पास फॉर्म S2 भरकर जमा कराने की आवश्येकता होती है। फॉर्म की जांच पड़ताल करने बाद, संबंधित पीओपी-एसपी अनुरोध को सीआरए सिस्टवम में दाखिल एवं प्रमाणित करेगा। उसके पश्चाबत सीआरए द्वारा अनुरोध को संसाधित किया जाता है और एक नया प्रान कार्ड मु्द्रित किया जाता है और उसे अभिदाता को भेज दिया जाता है।

वैकल्पिक रूप से, अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉगइन करके ई-प्रान डाउनलोड कर सकते हैं।

अभिदाता अपने खाते में लॉग-इन किए बिना भी कुछ चरणों को अपनाकर पासवर्ड सृजित कर सकता है :

  1. एनपीएस खाता लॉग-इन वेलकम पेज पर जायें
  2. ‘फोरगोट पासवर्ड’ लिंक पर क्लिक करे।
  3. ‘इंस्टेंपट रीसेट आई-पिन’ का चयन करें
  4. न्यूइनतम अपेक्षित विवरण जैसे प्रान, जन्म् तिथि प्रविष्टा करें।
  5. अपनी पसंद का नया पासवर्ड प्रविष्टज करें।

अभिदाता को निम्नदलिखित में से किसी एक विकल्पे का चयन करना चाहिए :

  1. ओटीपी सृजन : अभिदाता द्वारा इस विकल्पस का चयन करने पर, एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को अभिदाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बलर/ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ओटीपी प्राप्तप होने के बाद अभिदाता को इस ओटीपी को प्रविष्टर करने की आवश्य कता होती है।
  2. कार्यालय जाना : इस विकल्पट के तहत, अभिदाता को पावती का प्रिंट लेना होता है और इस बात पर विचार किए बिना कि अभिदाता पीओपी-एसपी के साथ जुड़ा है अथवा नहीं, इसे प्रमाणीकरण के लिए किसी भी पीओपी-एसपी को सुपुर्द करना होता है। पीओपी-एसपी द्वारा सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद, अभिदाता नये पासवर्ड (अनुरोध प्रारंभ करने के दौरान प्रदत्त्) का उपयोग सीआरए सिस्टाम में लॉग-इन हेतु कर सकता है।

टी-पिन को रीसेट करने के लिए, अभिदाता आईवीआर (इंटरैक्टिव वौइस् रिस्पांस) का उपयोग करने हेतु सीआरए के टॉल फ्री नम्बनर 1800-222-080 पर कॉल कर सकते हैं। उपयुक्तज विकल्पत का चयन करने के बाद, सिस्ट म अभिदाता से मौजूदा टी-पिन की सहायता से रीसेट टी-पिन करने और नए टी-पिन के बारे में पूछेगा। यदि अभिदाता टी-पिन भूल गया है तो व्यिक्तिगत विवरणों की सफलतापूर्वक जांच के बाद, टी–पिन बदलने के लिए अभिदाता की कॉल को हेल्पयलाइन एक्जीसक्यू टिव के पास ट्रांसफर किया जाएगा।

वार्षिक एनपीएस खाता विवरणिका (प्रत्ये क वर्ष 31 मार्च की तिथि के अनुसार) को अभिदाता के पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। हालांकि, अपना संव्य्वहार विवरण प्राप्ते करना यहां तक ही सीमित नहीं है। अभिदाता निम्नतलिखित प्रकारों से भी संव्यववहार विवरण प्राप्ते कर सकता है :

  1. प्रान और पासवर्ड के माध्यपम से एनपीएस खाता संसाधित करके
  2. अभिदाता खाते में लॉग-इन के माध्यनम से स्टेकटमेंट ऑफ हॉल्डिंगस को भी देख सकता है।
  3. अभिदाता आईवीआर (सीआरए टोल फ्री नंबर) के माध्यटम से ई-मेल आईडी पर संव्य वहार विवरण प्राप्त् करने संबंधी अनुरोध करके
  4. अभिदाता एनपीएस मोबाइल एप्पआ के जरिए भी संव्योवहार विवरण हेतु अनुरोध कर सकता है।

जी हां, एनपीएस से संबंधित कुछ सेवाएं ऑन-लाइन प्राप्त‍ की जा सकती हैं। ये सेवाएं निम्निलिखित हैं

  1. पते में परिवर्तन (पत्र व्यॉवहार और स्था्यी): ओटीपी के माध्य म से आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण
  2. योजना वरीयता में परिवर्तन: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी अभिदाता सीआरए सिस्टणम में अपनी योजना वरीयता (केवल टीयर ।। के लिए) में परिवर्तन कर सकते हैं।
  3. मोबाईल नम्बअर और ई-मेल में परिवर्तन : अभिदाता आई-पिन का उपयोग करके सीआरए सिस्टणम में सीधे लॉग-इन करके मोबाईल नम्बवर और ई-मेल आईडी में परिवर्तन कर सकते हैं।
  4. आई-पिन सृजित करना : ई-एनपीएस अभिदाताओं को वास्तेविक आई-पिन जारी नहीं की जाती है। ई-एनपीएस अभिदाता वास्त:विक आई-पिन का इंतजार किए बिना पंजीकरण के तुरंत बाद सीआरए सिस्टनम को संसाधित कर सकते हैं। आई-पिन लॉक होने अथवा भूल जाने पर अभिदाता आई पिन को इंस्टेंट रीसेट कर सकता है।
  5. होल्डिंग स्टेनटमेंट (SOH) / ट्रांजेक्श्नप स्टेथटमेंट (SOT) ऑनलाईन देखना : अभिदातापासवर्ड (आई-पिन) का उपयोग करके किसी भी समय किसी भी स्था न पर SHO साथ ही साथ SOT को सीआरए सिस्टसम में ऑन लॉन लाइन देख सकते हैं | और वार्षिक रूप से भेजी जाने वाली वातस्विक एसओटी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती । आईवीआर के जरिए भी वर्ष की एसओटी प्राप्तर की जा सकती है।
  6. ई-प्रान कार्ड देखना : सीआरए द्वारा जारी किया गया प्रान खो जाने की स्थिति में अभिदाता सीआरए सिस्टेम में ई-प्रान कार्ड को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और प्रिन्टि कर सकता है।
  7. आधार से जोड़ना : अभिदाता ओटीपी के माध्याम से आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए सीआरए सिस्ट म में लॉग इन करके आधार को जोड़/अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध को संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्य कता होती है।
  8. प्रान कार्ड को पुन: मुद्रित करना : ओटीपी के जरिए मोबाईल अधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए सीआरए सिस्ट म में लॉग-इन करके प्रान कार्ड का पुन: प्रिन्टक प्राप्तस करना।

एनपीएस मोबाइल एप्पं, एनपीएस से संबंधित सेवाओं/जानकारी को प्राप्तक करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। आप कहीं पर भी अपने एनपीएस खाते को संसाधित कर सकते हैं। आप गूगल प्लेो (एन्ड्रापयट यूजर) और ‘एप्पक स्टोगर’ (आईओएस यूजर) से ‘एनपीएस बाय एनएसडीएल ई-जीओवी’ एप्प डाउनलोड कर सकते हैं।

एनपीएस मोबाइल एप्पं के जरिए आप निम्न लिखित सुविधाएं प्राप्तल कर सकते हैं :

  1. टीयर । और टीयर ।। के लिए ऑनलाइन अंशदान जमा करना
  2. अपनी ई-मेल आईडी पर ट्रांजेक्शेन स्टे टमेंट प्राप्तप करने के लिए अनुरोध
  3. योजना वरीयता में परिवर्तन
  4. आधार का उपयोग करके पते में परिवर्तन
  5. आधार जोड़ना
  6. आपका खाता विवरण देख सकते हैं
  7. वर्तमान होल्डिंस
  8. गोपनीय प्रश्नड/पासवर्ड बदलना
  9. गोपनीय प्रश्नड/ओटीपी का उपयोग करके पासवर्ड तैयार करना
  10. पिछले पांच अंशदान देखना
  11. टीयर ।। में से आहरण करना
  12. अपने सम्पेर्क विवरण (टेलि./मोबाइल/ई-मेल आईडी) में परिवर्तन
  13. एनपीएस से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्ता करना