Sr. No. | Notes |
1. | ‘निवेश सारांश’ भाग आपके खाते में कुल अंशदान, आपकी आस्तियों (निवेश) के मूल्य और आपके निवेश पर कुल कल्पित लाभ/हानि को उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संबंधित वित्त वर्ष के प्रलिलाभ के साथ-साथ आपके निवेश पर कुल प्रतिलाभ को भी उपलब्ध कराता है। |
2. | ‘निवेश पर प्रतिलाभ’ प्रान खाते में वार्षिक प्रभावी चक्रवृद्धि प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है और इसकी गणना एक्सएनआईआरआर (XNIRR) फॉर्मूले का उपयोग करते हुए की जाती है। यह गणना प्रान खाते में प्रारंभ से किए गए सभी अंशदान/प्रतिदान और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। संव्यवहारों को एनएवी तिथि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। |
3. | ‘वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलाभ’ आपको एक्सआईआरआर फॉर्मूले का उपयोग करते हुए विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रभावी प्रतिलाभ दर उपलब्ध कराता है इस दौरान, 1 अप्रैल से प्रान खाते में किए गए सभी अंशदान/विमोचन, प्रांरभिक शेष और अंतिम शेष और निवेश के नवीनतम मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है। |
4. | उपरोक्त प्रतिलाभ, योजना एनएवी पर आधारित होते हैं और योजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के आधार पर किया जाता है तथा यह एनएवी में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं। |
5. | ‘निवेश विवरण’ भाग आपके प्रान खाते में किए कुल अंशदान का योजना-वार विवरण उपलब्ध कराता है। |
6. | 31 मार्च, 2019 को आपके खाते में 'कुल अंशदान' (रू. में) प्रान खाते में मौजूद वर्तमान यूनिटों की लागत दर्शाता है। |
7. | ‘अप्राप्त लाभ/हानि’ खाते में वर्तमान यूनिट शेष के संबंध में खाते में लाभ/हानि को दर्शाता है। |
8. | ‘खाता प्रबंधन- वित्तींय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन’ जिस अविध की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान प्रान खाते में किए गए सभी परिवर्तन अनुरोध को दर्शाता है। |
9. | ‘अंशदान/विमोचन विवरण’ जिस अवधि की स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता के खाते में किए गए अंशदान और विमोचन का विवरण उपलब्ध कराता है। एक ओर जहां अंशदान राशि अभिदाता के खाते में निवेश की गई राशि को दर्शाती है वहीं विमोचन राशि खाते से मोचन की गई यूनिटों की लागत को दर्शाती है। यूनिटों की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्ट-इन-फस्ट–आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यंवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। |
10. | ‘ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट’ जिस अवधि के लिए स्टेटमेंट तैयार की गई है उस अवधि के दौरान अभिदाता खाते में किए गए प्रत्येक अंशदान के संबंध में विभिन्न योजनाओं/आस्तिवर्गों के अंतर्गत आबंटित यूनिट का विवरण प्रदान करती है। साथ ही इसमें प्रतिदान और विमोचन हेतु खाते से डेबिट की गई यूनिट भी शामिल होती हैं। विवरण को उस तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस तिथि पर प्रान खाते में संव्यवहार किया गया हो, यह तिथि एनएवी आबंटन की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी। |
11. | ‘संव्यवहार विवरण’ भाग के अंतर्गत अंतिम शेष की राशि, अंतिम यूनिट के निवेश की लागत को दर्शाती है न कि सभी अंशदान और आहरण के कुल योग को दर्शाती है। यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। |
12. | ‘टू यूनिट रिडंपशन’ टिप्पणी के साथ संव्यववहार के संबंध में, यूनिट विमोचन की लागत को निवेश विवरण भाग में कुल अंशदान के साथ समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट की लागत की गणना प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गम (फस्टस-इन-फस्ट –आउट- एफआईएफओ) के आधार पर की जाती है। ‘अंतर्वाह पर आधारित प्रतिलाभ’ की गणना हेतु यूनिट विमोचन के संबंध में वास्तसविक विमोचन मूल्य को ध्यान में रखा गया है। |
13. | यह योजना (एनपीएस टीयर।) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80 सीसीडी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है। यदि आप कर्मचारी हैं अथवा आप स्व- नियोजित व्यक्ति हैं, तो आप आयकर अधिनियम (1961) की धारा 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत आपकी कर योग्य आय में से किए गए अंशदान पर कटौती प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं - वेतन का 10% यदि आप स्व-रोजगार में हैं - आपकी सकल आय का 10% हालांकि, कृपया ध्यान रहे कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीई के अंतर्गत आपकी कर योग्यं में से अधिकतम 1.50 लाख रू. की कटौती की अनुमति है। |
14. | " इसके अतिरिक्त , धारा 80 सीसीडी (1 ख) के तहत एनपीएस में अंशदान करने पर आपकी कर योग्य आय पर 50,000 रू. तक की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है। उदहारण के लिए यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रूपए है तो एनपीएस में रू. 2 लाख का अंशदान करने पर आपको प्राप्त होगा : क. धारा 80 सीसीसडी (1ख) के अंतर्गत कटौती – रू. 50,000 ख. कुल कटौती (क + ख) – रू. 2 लाख साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आपके वेतन के 10% के रूप में लिया जाने वाला नियोक्ता का अंशदान (केवल कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए) आपकी कर योग्य आय में से पूर्णत: कटौती योग्य है। " |
15. | ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं। |
16. | कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए, बकाया अंशदान में दिखाई दे रहा विवरण आपके कार्यालय द्वारा सीआरए को दी गई/अपलोड की गई जानकारी के अनुसार है। यदि दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है तो कृपया आप अपने सीएचओ/सीबीओ से सम्पर्क करें। |
17. | यदि आपने अथवा आपके संबंधित कॉरपोरेट (केवल कॉरपोरेट अभिदाताओं के लिए) ने योजना प्राथमिकता के रूप में ‘ऑटो विकल्प’ का चयन किया है तो अंशदान को पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप, अभिदाता की आयु अनुसार प्रतिशत के आधार पर चयनित पीएफएम के वर्ग ई,सी और जी में निवेश किया जाता है। |
18. | सीआरए शुल्कों को तिमाही आधार पर प्रभारित किया जाता है। बिल की राशि को तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर यूनिट के विमोचन के माध्यम से वसूल किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि आप सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर उपलब्ध स्टेडटमेंट ऑफ होल्डिंग के माध्यम से अपने खाते की वर्तमान राशि की जांच करें। साथ ही आप सीआरए वेबसाइट पर मौजूद ‘बिल डिटेल व्यू’ विकल्प में शुल्क विवरण भी देख सकते हैं। |
19. | एनपीएस न्यास ने अपने व्यय की पूर्ति हेतु दैनिक प्रोद्भूत आधार पर प्रबंधन के अधीन आस्तियों के संबंध में लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क/व्यय की वसूली पर 25 जनवरी, 2019 से रोक लगा दी है। यह शुल्कं @ 0.005% था। |
20. | यदि आपने पंजीकरण के समय अपना मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी/नामिति विवरण उपलब्धa नहीं कराया है अथवा पहले दिए गए विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो इसे सीआरए सिस्टेम में अपडेट कराने के लिए कृपया ‘अभिदाता विवरण परिवर्तन फॉर्म (यूओएस-एस2 फॉर्म) भरकर अपने संबंधित पीओपी-एसपी के पास अथवा फॉर्म को (कॉरपोरेट अभिदाता के मामले में फार्म सीएस’एस2) अपने कॉरपोरेट के माध्येम से अपने संबंधित पीओपी-एसपी के पास जमा कराएं। |
21. | यदि आपके खाते (टीयर ।/टीयर ।। खाता) को (वित्तीय वर्ष 2017-2018 हेतु पीएफआरडीए द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक अंशदान निवेश मापदंड का अनुपालन न करने पर अवरोधित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप अपने खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे अथवा ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट को नहीं देख पाएंगे। अपने खाते को दुबारा सक्रिय करने के लिए, आप पीओपी अथवा https://enps.nsdl.com/eNPS/LandingPage.html लिंक पर उपलब्धन ई-एनपीएस विकल्प के माध्यम से लॉन-लाइन मोड के जरिए अथवा एनपीएस एप्प (गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध) के माध्यम से अंशदान कर सकते हैं। जब तक आपका खाता अवरोधित रहेगा, तब तक आपको कोई ट्रांजेक्शगन स्टेटमेंट (वास्तविक रूप में) नहीं भेजी जाएगी। |
22. | किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप सीआरए के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800 222 080/ 022-24993499 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पूर्व अपना प्रान और टी-पिन तैयार रखें। |